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Lokesh Pal
February 25, 2025 05:15
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लंबे समय से नौकरशाही (अधिकार-तंत्र) प्रतिरोध, न्यायिक निर्णयों और विधायी संशोधनों के कारण आरटीआई अधिनियम की प्रभावशीलता कम हो रही है।
आरटीआई के मूल उद्देश्य को बनाए रखने के लिए, अधिनियम को अपरिवर्तित रहना चाहिए। नागरिकों और मीडिया को इसे कमजोर होने से बचाने के लिए सक्रिय रूप से इसका संरक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी तरह का परिवर्तन अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत “वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता” के मूल अधिकार को बाधित करता है।
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