Lokesh Pal
May 16, 2025 05:00
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हाल ही में, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है, जिसमें यह माँग की गई है कि ‘नोटा’ (None of the Above) को प्रत्येक चुनाव में अनिवार्य रूप से एक विकल्प के रूप में शामिल किया जाए, चाहे चुनाव में केवल एक ही उम्मीदवार क्यों न हो।
यद्यपि नोटा (NOTA) को वर्तमान में कम मतदाता समर्थन मिल सकता है, फिर भी इसका अनिवार्य समावेश—यहाँ तक कि निर्विरोध चुनावों में भी—लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को बनाए रख सकता है, जवाबदेही को प्रोत्साहित कर सकता है, तथा वास्तविक मतदाता भावना को प्रतिबिंबित करने वाले चुनावी सुधारों को प्रेरित कर सकता है।
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