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Lokesh Pal
April 15, 2025 05:30
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शासन में पारदर्शिता की आधारशिला, आरटीआई अधिनियम, डीपीडीपी अधिनियम, 2023 में संशोधन के कारण कमजोर/प्रभावहीन होता जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री द्वारा संशोधन का बचाव, सार्वजनिक जाँच और पारदर्शिता को कमजोर करने की इसकी क्षमता के बारे में उठाई गई चिंताओं के विपरीत है । आरटीआई अधिनियम के तहत मौजूदा प्रणाली, जो गोपनीयता और सार्वजनिक हित दोनों को एकीकृत करती है, को पर्याप्त बताया जा रहा है, जिससे आगे संशोधन अनावश्यक हो जाता है।
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