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यूपी मदरसा मामला तथा धर्मनिरपेक्षता का मूल्य

Lokesh Pal November 07, 2024 05:30 113 0

संदर्भ :

सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई में  इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च, 2024 के निर्णय को खारिज कर दिया, जिसमें “उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004” को असंवैधानिक घोषित किया गया था।

पृष्ठभूमि  

  • “अंजुम कादरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य वाद” उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2004 की संवैधानिकता से संबंधित है, जो राज्य के भीतर मदरसों को विनियमित करता है।
  • इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले अधिनियम के खिलाफ निर्णय दिया था |
  • सरकार ने शैक्षिक मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नियामक उपाय के रूप में अधिनियम का बचाव किया।

उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क

  • धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ : न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिनियम धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है, जिसके तहत राज्य को धार्मिक मामलों में तटस्थ रहने और किसी भी धर्म का पक्ष लेने से बचने की आवश्यकता है।
    • इसने जोर दिया कि राज्य के कोष को धार्मिक शिक्षा का समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग है।
  • शिक्षा की गुणवत्ता : न्यायालय ने पाया कि मदरसा शिक्षा में आधुनिक शैक्षणिक मानकों की कमी है, जो मुख्य रूप से धार्मिक अध्ययनों पर केंद्रित है, जो अनुच्छेद 21A का उल्लंघन है, जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को अनिवार्य बनाता है।
    • NCPCR ने यह भी तर्क दिया कि मदरसा शिक्षा, शिक्षा के अधिकार के तहत आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करती है।
  • सार्वजनिक धन: न्यायालय ने माना कि धार्मिक शिक्षा के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करना करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग है।

 सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान निर्णय

1. संविधान की मूल संरचना और साधारण विधि :

  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इंदिरा नेहरू गांधी (1975) मामले में स्थापित मूल संरचना सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है, मदरसा अधिनियम जैसे सामान्य कानूनों पर नहीं ।
  • मुख्य न्यायाधीश ए.एन. रे ने चेतावनी दी कि इस सिद्धांत का उपयोग क़ानूनों पर करने से प्रभावी रूप से “संविधान को पुनः लिखा जा सकता है।”
  • न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सामान्य कानूनों का मूल्यांकन करते समय, न्यायालयों को विधायी क्षमता और मूल अधिकारों के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कानूनी अनिश्चितता को रोकने के लिए लोकतंत्र, संघवाद या धर्मनिरपेक्षता जैसे व्यापक सिद्धांतों से बचना चाहिए।

2. सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता :

  • एस. आर. बोम्मई वाद (1994)  का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार की अवधारणा के रूप में बरकरार रखा।
  • संविधान में अनुच्छेद 25 से 30 “सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता” को दर्शाते हैं, जिसमें राज्य को धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
  • न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मदरसा शिक्षा को विनियमित करना अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक कदम है, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि राज्य धार्मिक रूप से तटस्थ रहे।

धर्मनिरपेक्षता या पंथनिरपेक्षता 

  • धर्मनिरपेक्षता दो प्रकार की हो सकती है- नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, जो धर्म को राज्य से कठोरतापूर्वक  पृथक रखने की वकालत करती है (जैसा कि फ्रांस में है) एवं सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, जो सभी धर्मों के लिए समान अवसर और व्यवहार सुनिश्चित करती है तथा समावेशिता को बढ़ावा देती है।
  • सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता के अनुरूप है, क्योंकि इसका उद्देश्य सभी धार्मिक समुदायों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है।

3. धार्मिक स्वायत्तता और समानता

  • निर्णय में इस बात की पुष्टि की गई कि धर्मनिरपेक्षता स्वाभाविक रूप से समानता से जुड़ी हुई है तथा वास्तविक समानता के लिए राज्य को सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे उनका धर्म कोई भी हो।
  • इसने माना कि मदरसों सहित धार्मिक निकायों को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है, जो अनुच्छेद 30 में मूल अधिकारों के तहत संरक्षित है।
  • हालाँकि, राज्य विनियमन तब तक अनुमेय है जब तक कि यह किसी संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र को कमजोर नहीं करता है।

4. अनुच्छेद 26 और अल्पसंख्यक संस्थाओं का राज्य विनियमन

  • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धार्मिक संस्थाओं के रूप में मदरसे अनुच्छेद 26 के तहत संरक्षण के पात्र हैं, जो धार्मिक समूहों को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाएँ स्थापित करने और बनाए रखने की अनुमति देता है।
  • जबकि अनुच्छेद 21A बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का आदेश देता है, न्यायालय ने कहा कि “प्रमति शैक्षिक और सांस्कृतिक ट्रस्ट (2014)” में यह माना गया था कि आरटीई अधिनियम को अल्पसंख्यक संस्थानों पर इस तरह लागू नहीं किया जाना चाहिए, जिससे अनुच्छेद 30 के तहत उनकी स्वायत्तता कमजोर हो।

निष्कर्ष 

स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारतीय संविधान के तहत सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वायत्तता की पुनः पुष्टि है । पंथनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढाँचे का भाग है, जिसे बनाए रखना अनुवार्य एवं वांक्षनीय है | 

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न 

उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा पर बल देता है। इसके आलोक में, जाँच कीजिए कि भारत धार्मिक शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा करते हुए अपने धर्मनिरपेक्ष ढाँचे को कैसे संतुलित करता है; साथ ही विभिन्न शैक्षणिक प्रणालियों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था बनाए रखने संबंधी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए | 

(15अंक, 250 शब्द) 

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