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Lokesh Pal
November 08, 2025 05:00
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जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन पत्रों की जाँच और उन्हें अस्वीकार करने का अधिकार देता है। हालाँकि, प्रक्रियागत तकनीकी पहलुओं पर अत्यधिक ध्यान देने से उम्मीदवारों को कानूनी तौर पर, लेकिन अलोकतांत्रिक तरीके से बाहर रखा जा सकता है।
नामांकन प्रक्रिया को उम्मीदवारों को छांटने से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक भागीदारी को सुगम बनाने की ओर ले जाना चाहिए, तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रक्रियागत बाधाएँ मतदाता के चयन के अधिकार पर हावी न हों।
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