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अधिकरण (ट्रिब्यूनल) (उड़ान)

अधिकरण (ट्रिब्यूनल) (उड़ान)

  • मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में उपबंध नहीं था ।
  • 42 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग XIV-A और अनुच्छेद 323A और 323B के साथ स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। (समिति ने मौलिक कर्तव्यों की भी सिफारिश की थी)।
  • ये दीवानी न्यायालय की कुछ शक्तियां रखते हैं।
  • अधिकरण नैसर्गिक सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि नागरिक प्रक्रिया संहिता का पालन नहीं करता है।

अनुच्छेद323A अनुच्छेद323B
  • लोक सेवा मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना।
  • केवल संसद द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है और राज्य विधानसभाओं द्वारा नहीं।
  • केंद्र के लिए केवल एक अधिकरण और प्रत्येक राज्य या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक अधिकरण की स्थापना की जा सकती है।
  • अधिकरणों के पदानुक्रम का कोई प्रश्न नहीं उठता है।
  • कुछ अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना जैसे कराधान, भूमि सुधार, आदि किया जाता है।
  • संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा उनकी विधायी क्षमता के भीतर आने वाले मामलों के संबंध में दोनों को स्थापित किया जा सकता है।
  • अधिकरणों का पदानुक्रम बनाया जा सकता है।

अनुच्छेद 323A के अनुसार, संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 पारित किया है, जो केंद्र सरकार को एक कैट(CAT) और सैट(SAT) स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है।

मानदण्ड केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (SAT)

नियुक्ति

  • राष्ट्रपति द्वारा एक उच्चस्तरीय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।
  • चयन समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाता है।
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति प्राप्त करने के बाद, नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के साथ नियुक्त किया जाता है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
  • संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  • दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण (JAT) की स्थापना का प्रावधान है।

संरचना
  • यह बहु-सदस्यीय निकाय है , जिसमें 1 अध्यक्ष और 65 सदस्य शामिल होते हैं ( 2019 तक)
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अवधि
  • अध्यक्ष– 5 साल या 65 वर्ष आयु।
  • सदस्य – 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु।
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विविध

  • इसकी मुख्य शाखा दिल्ली में है और अतिरिक्त 17 शाखाएं संचालित हैं। (15 मुख्य न्यायालय की प्रधान पीठों में + 2 जयपुर और लखनऊ में)
  • यह सी.आर.पी.सी. की प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हैं|
  • इसके सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों संस्थानों से लिए जाते हैं।
  • वादी स्वयं अथवा अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हो सकता है।
  • इसके क्षेत्राधिकार में अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय लोक सेवाओं और केंद्र के अधीन नागरिक पदों और सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है।
  • 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में सैट की स्थापना की जा चुकी है ।
  • इसके क्षेत्राधिकार में राज्य सरकार के कर्मचारियों की भर्ती और सभी सेवा मामले आते हैं। .

  • अनुच्छेद323Aसिविल न्यायालयों और उच्च न्यायालय से सेवा मामलों से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है और इसे प्रशासनिक अधिकरणों के समक्ष रखता है।
  • चंद्र कुमार मामले में उच्चतम न्यायालय ने उन 2 अनुच्छेदों के उपबंधो को जिन्हें असंवैधानिक करार दिया गया उन्हें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायक्षेत्र से बाहर कर दिया गया है| हालांकि अब इन अधिकारों के आदेशों के खिलाफ न्यायिक उपचार की व्यवस्था उपलब्ध है
  • इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि CAT के आदेशों के विरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालय की खंड पीठ में भी याचिका दायर की जाएगी।

न्यायालय (court of law) अधिकरण/ट्रिब्यूनल
न्यायालय पारंपरिक न्यायिक प्रणाली का एक हिस्सा है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल एक निकाय है, जिसे अधिनियम द्वारा बनाया गया है और न्यायिक शक्ति के साथ इसका गठन किया गया है।
सिविल न्यायालयों के पास लोक प्रकृति के सभी मुकदमों को देखने की न्यायिक शक्ति (जब तक संज्ञान लेने की शक्तियां ख़त्म नहीं हो जाती है) होती है। अधिकरणों को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में जाना जाता है। अधिकरणों को विशेष मामलों के मुकदमों को देखने की शक्ति होती है, जो उन्हें क़ानून द्वारा प्राप्त होती है।
कोर्ट आफ लॉ के न्यायाधीश अपने कार्यकाल, सेवा और शर्तों आदि में कार्यपालिका से स्वतंत्र होते हैं,न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के कार्यकाल, सेवाओं के नियम और शर्तें पूरी तरह से कार्यपालिका के हाथों में होती हैं।
न्यायलय कानूनी वायर्स (vires) का भी निर्धारण करती है। प्रशासनिक अधिकरण ऐसा नहीं कर सकते हैं।
न्यायालय सबूत और प्रक्रिया के नियमों से बंधी है। एक प्रशासनिक अधिकरण नियमों से बंधे नहीं हैं बल्कि न्याय के स्वरूप के सिद्धांतों से बंधे हैं।
न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को कानून और कानूनी प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को कानून में प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता है। वह प्रशासनिक मामलों के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ हो सकता है।
न्यायलय को साक्ष्य के आधार पर सभी प्रश्नों का उद्देश्य तय करना होता है। उद्देश्य के बजाय प्रशासनिक अधिकरण का निर्णय व्यक्तिपरक हो सकता है। प्रशासनिक अधिकरण विभागीय नीति को ध्यान में रखकर सवाल तय कर सकता है।

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