उत्तर:
प्रश्न हल करने का दृष्टिकोण
- भूमिका
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बारे में संक्षेप में लिखें।
- मुख्य भाग
- ब्रिटिश भारत पर भारत सरकार अधिनियम, 1919 के दूरगामी निहितार्थ लिखिए
- उभरते राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व से प्राप्त जटिल और महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं को लिखें।
- निष्कर्ष
- इस संबंध में उचित निष्कर्ष दीजिए।
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भूमिका
सरकार अधिनियम, 1919, जिसे मोंटागु-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है , प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय स्वशासन की मांगों को पूरा करने के लिए लाया गया । इसने ब्रिटिश भारत के शासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया, जो क्रमिक विकेंद्रीकरण और भारतीय स्वशासन के उद्देश्य से संवैधानिक सुधारों को दर्शाता है, जिससे समग्र रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व कायम रहा।
मुख्य भाग
ब्रिटिश भारत पर भारत सरकार अधिनियम, 1919 के दूरगामी प्रभाव
- प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना: इसने आठ प्रमुख प्रांतों में सरकार के ‘द्वैध शासन’ की व्यवस्था की शुरुआत की। इसका मतलब था कि शासन को भारतीय मंत्रियों द्वारा प्रशासित ‘हस्तांतरित’ विषयों और ब्रिटिश नियंत्रण के तहत ‘आरक्षित’ विषयों में विभाजित किया गया था।
- द्विसदनीयवाद: अधिनियम ने आठ में से छह प्रांतों में द्विसदनीयवाद की शुरुआत की । यह भारत में संसदीय प्रणाली स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन, अधिकांश भारतीय अभी भी मताधिकार के अधिकार से वंचित थे, जिससे इस सुधार का प्रभाव सीमित हो गया।
- मताधिकार का विस्तार: अधिनियम ने मतदान के अधिकारों का विस्तार किया, लेकिन यह अभी भी उन लोगों तक सीमित था जो कुछ निश्चित आय और संपत्ति योग्यताएं पूरी करते थे । सीमित मताधिकार के कारण अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिक विभाजन मजबूत हुआ क्योंकि अधिकांश मतदाता शहरी और उच्च जाति के हिंदू और मुस्लिम थे।
- अलग निर्वाचन क्षेत्र: अधिनियम ने सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार किया, जिसने भारतीय समाज में सांप्रदायिक विभाजन को और मजबूत कर दिया। यह एक विवादास्पद मुद्दा बन गया, जिससे महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं पैदा हुईं।
- केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार: अधिक निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया । हालाँकि, उनके पास सीमित शक्तियाँ थीं और वे सरकार की कार्यकारी कार्रवाइयों पर सवाल नहीं उठा सकते थे।
- लोक सेवा आयोग: इसकी स्थापना सिविल सेवा नियुक्तियों को संभालने के लिए की गई थी, जो प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक कदम था। फिर भी, इसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखने की एक विधि के रूप में देखा गया।
- बजटीय शक्तियाँ: विधान परिषद के भारतीय सदस्यों के पास बजट पर चर्चा करने और संशोधन प्रस्तावित करने की शक्ति थी, लेकिन ब्रिटिश किसी भी बदलाव को वीटो कर सकते थे। यह शक्ति भ्रामक थी क्योंकि महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में रहे।
- कानून और व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन को अलग करना: अधिनियम ने कार्यपालिका को अलग कर दिया, प्रांतीय सरकार के कार्य दो विभागों में विभाजित हैं – कानून और व्यवस्था, और स्थानीय स्व- सरकार। इस विभाजन का उद्देश्य भारतीय मंत्रियों को प्रशासन में हिस्सेदारी देना था संवेदनशील कानून एवं व्यवस्था मामलों पर नियंत्रण बनाए रखना।
नवजात राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व से इसे जटिल और महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएँ मिलीं
- सीमित स्वायत्तता: बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने अधिनियम में स्वायत्तता के सीमित प्रावधान की आलोचना की । उन्होंने ‘द्वैध शासन’ को वास्तविक सत्ता-साझाकरण के लिए एक दिखावा के रूप में देखा, यह देखते हुए कि वित्त और पुलिस जैसे महत्वपूर्ण विभाग अभी भी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नियंत्रित थे।
- नरमपंथियों की भूमिका: सर तेज बहादुर सप्रू और वीएस श्रीनिवास शास्त्री जैसे नरमपंथियों ने इस अधिनियम का स्वागत किया । उन्होंने इसमें कमियों को स्वीकार करते हुए भी भारतीय प्रशासनिक क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर देखा।
- चरमपंथियों की प्रतिक्रिया: लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे चरमपंथियों ने इस अधिनियम को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह पूर्ण स्वराज की मांग से कम है । राय की पुस्तक “अनहैप्पी इंडिया” ने इस अधिनियम के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए इन आलोचनाओं को आवाज़ दी।
- द्वैध शासन की आलोचना: मोतीलाल नेहरू जैसे व्यक्तित्वों ने द्वैध शासन की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि इससे प्रशासनिक अक्षमता को बढ़ावा मिलता है । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सत्ता विभाजन प्रभावी भारतीय प्रशासन में बाधा डालने की एक सोची-समझी ब्रिटिश रणनीति थी।
- पूर्ण जिम्मेदार सरकार की मांग: अधिनियम की कमियों ने अधिक स्वायत्तता की मांग को प्रेरित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के सत्र में इस पर जोर दिया गया, जिसमें सीआर दास जैसे नेताओं ने ‘पूर्ण जिम्मेदार सरकार’ की आवश्यकता पर जोर दिया।
- असहयोग आंदोलन: जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ-साथ अधिनियम की कथित कमियों ने महात्मा गांधी को 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जो इस अधिनियम की राष्ट्रव्यापी अस्वीकृति का प्रतीक था।
- सीमित मताधिकार की आलोचना: डॉ. बीआर अंबेडकर जैसे नेताओं ने अधिनियम के सीमित मताधिकार की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि बड़ी संख्या में भारतीयों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करना लोकतांत्रिक विरोधी है और सामाजिक असमानताओं को कायम रखता है।
- संवैधानिक संशोधन का आह्वान: अधिनियम की अपर्याप्तताओं के कारण संपूर्ण संवैधानिक बदलाव का आह्वान किया गया। जैसा कि मोतीलाल नेहरू समिति (1928) के गठन में देखा गया जिसने एक ऐसे संविधान का मसौदा तैयार किया जिसमें केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां सौपीं गई और एक संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा गया।
निष्कर्ष
अपनी कमियों के बावजूद, भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने स्वशासन की लौ प्रज्वलित करते हुए अधिक स्वायत्तता की मांग को जन्म दिया। इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को उत्प्रेरित किया, जिससे इसकी मजबूत संघीय संरचना और सार्वभौमिक मताधिकार के साथ आधुनिक लोकतांत्रिक भारत का निर्माण हुआ।
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