प्रश्न की मुख्य विषय-वस्तु
- भारत में एक व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून की आवश्यकता का परीक्षण कीजिये।
- यह चर्चा कीजिये कि भारत को एक व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून की आवश्यकता क्यों नहीं है।
- मूल्यांकन कीजिये कि यह नया कानून विकास और पर्यावरणीय सततता के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करेगा।
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उत्तर:
एम. के. रंजीतसिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में अपने हालिया फैसले में , भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ‘जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार‘ को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत एक संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के संरक्षण से संबंधित एक मामले से उभरा और जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों को संबोधित करने के बढ़ते वैश्विक और राष्ट्रीय महत्व को रेखांकित करता है।
भारत में एक व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून की आवश्यकता
- वर्तमान कानूनी ढांचा: भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 , वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 जैसे कई पर्यावरण कानून और नीतियाँ हैं । हालाँकि, ये खंडित हैं और जलवायु परिवर्तन के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण का अभाव है ।
- अंतराल और सीमाएँ: वर्तमान कानूनी ढाँचा अक्सर जलवायु परिवर्तन के मुद्दों की जटिल और परस्पर जुड़ी प्रकृति को संबोधित करने में विफल रहता है , जिसके परिणामस्वरूप अंतराल और अक्षमताएँ पैदा होती हैं ।
उदाहरण के लिए: वन संरक्षण अधिनियम 1980 मुख्य रूप से वनों की कटाई को रोकने पर केंद्रित है, लेकिन यह वन पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभाव को संबोधित नहीं करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय की मान्यता: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है जो जलवायु परिवर्तन को स्पष्ट रूप से संबोधित करता है, तथा पर्यावरणीय क्षरण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय दायित्व: पेरिस समझौते के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में , भारत ने अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और सतत क्रियाकलापों को अपनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, और व्यापक कानून इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करेगा।
उदाहरण के लिए: पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के अनुसार भारत की प्रतिबद्धताओं में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लक्ष्य शामिल हैं।
- समग्र दृष्टिकोण: जलवायु परिवर्तन के प्रति
सुसंगत और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और सरकार के स्तरों पर प्रयासों को समन्वित करने के लिए एक एकीकृत कानून आवश्यक है । उदाहरण के लिए: मुंबई और चेन्नई में बार–बार आने वाली बाढ़ शहरी नियोजन और जलवायु लचीलेपन के लिए अधिक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करती है ।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा: जलवायु परिवर्तन सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न करता है, इन जोखिमों को कम करने के लिए कानूनी उपायों की आवश्यकता होती है।
उदाहरण के लिए: 2024 की गर्मियों में, भारत में लंबे समय तक चलने वाली गर्मी और भयंकर बाढ़ ने 100 से अधिक लोगों की जान ले ली , जिससे हज़ारों लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ।
- आर्थिक प्रभाव: जलवायु परिवर्तन के आर्थिक निहितार्थ, जिसमें कृषि, जल संसाधन और बुनियादी ढांचे पर इसके प्रभाव शामिल हैं, एक सक्रिय कानूनी प्रतिक्रिया की मांग करते हैं।
उदाहरण के लिए: भारत में कृषि संकट अप्रत्याशित मौसम पैटर्न और सूखे के कारण और भी गंभीर हो गया है।
भारत में व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून की आवश्यकता के विरुद्ध तर्क:
- मौजूदा कानून प्रमुख क्षेत्रों को आच्छादित करते हैं: भारत के मौजूदा पर्यावरण कानून, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981 , पहले से ही पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के प्रमुख पहलुओं को संबोधित करते हैं।
उदाहरण के लिए: जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974, जो मूल रूप से जल प्रदूषण पर केंद्रित था, को पिछले कुछ वर्षों में जल गुणवत्ता और संरक्षण से संबंधित विभिन्न उभरते मुद्दों को संबोधित करने के लिए अनुकूलित किया गया है।
- लचीलापन और अनुकूलनशीलता: मौजूदा कानून लचीलेपन की अनुमति देते हैं और उन्हें विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे नए, व्यापक कानून की आवश्यकता के बिना जलवायु-संबंधी चुनौतियों से निपटना संभव हो जाता है।
उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 ने त्वरित पर्यावरणीय न्याय के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना की , जिसने जलवायु-संबंधी मुद्दों सहित विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया।
- कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना: मुख्य मुद्दा मौजूदा कानूनों के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में निहित है, इसलिए नए कानून बनाने की तुलना में प्रवर्तन प्रणाली को मजबूत करना अधिक प्रभावी हो सकता है।
उदाहरण के लिए: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में अपशिष्ट पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिए विस्तृत प्रावधान हैं, लेकिन नगर निगम स्तर पर कार्यान्वयन एक चुनौती बना हुआ है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ: भारत का वर्तमान कानूनी ढाँचा पहले से ही पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं का समर्थन करता है और इन ढाँचों को बढ़ाने से वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ सकता है।
उदाहरण के लिए: नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) तंत्र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और अनुपालन को बढ़ावा देकर पेरिस समझौते के लक्ष्यों का समर्थन करता है।
- नौकरशाही अकुशलता: एक व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून जोड़ने से नौकरशाही जटिलता बढ़ सकती है , इसलिए मौजूदा प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने से जलवायु शासन में दक्षता बढ़ सकती है।
पर्यावरणीय सततता के साथ विकास को संतुलित करना:
- सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) : नया कानून सभी जलवायु परिवर्तन पहलों को एसडीजी के साथ संरेखित कर सकता है ताकि विकास और सततता के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके, जिससे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को एक साथ संबोधित किया जा सके।
हरित अर्थव्यवस्था : हरित अर्थव्यवस्था में बदलाव को उत्प्रेरित करना जो सतत विकास का समर्थन करती है, आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देते हुए पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती है।
उदाहरण के लिए : सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में बढ़ा हुआ और लक्षित निवेश हरित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव को दर्शाता है ।
- उद्योग विनियमन : औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए विनियमन लागू करना, पर्यावरण संरक्षण और सतत आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन बनाना।
- सतत क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहन : उद्योगों और व्यवसायों को सतत क्रियाकलापों को लागू करने, पर्यावरण अनुकूल संचालन और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर प्रोत्साहन प्रदान करना।
- हरित वित्तपोषण : सतत परियोजनाओं और प्रौद्योगिकियों के लिए सब्सिडी, अनुदान और कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना।
- कार्बन मूल्य निर्धारण : कार्बन उत्सर्जन की पर्यावरणीय लागत को आंतरिक बनाने के लिए कार्बन कर या कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली को लागू करना ।
- बुनियादी ढांचे का विकास : पर्यावरण के अनुकूल और सतत बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना , दीर्घकालिक पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना।
- अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी): स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और अन्य सतत प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास को वित्तपोषित करना।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: विकासशील क्षेत्रों में सतत प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाना।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जलवायु परिवर्तन से निपटने की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है, जबकि लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना भी आवश्यक है। यह निर्णय संवैधानिक संरक्षण के अंतर्गत पर्यावरणीय अधिकारों को एकीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण कायम करता है, तथा भारत के कानूनी परिदृश्य में विकास और सततता के बीच जटिल अंतर्सम्बन्ध को व्यक्त करता है।
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