Q. यौन अपराधों से निपटने में अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (10 अंक, 150 शब्द)

प्रश्न की मुख्य माँग

  • यौन अपराधों से निपटने में अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 की भूमिका का परीक्षण कीजिए।
  • इस विधेयक की कमियों को उजागर कीजिए ‌
  • आगे की राह सुझाएँ।

 

उत्तर:

अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 में यौन अपराधों के लिए दंड बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। विधेयक में बलात्कार के विशिष्ट मामलों के लिए अनिवार्य मृत्युदंड और त्वरित जांच जैसे कड़े उपाय प्रस्तुत किए गए हैं। यह किसी बड़ी आपराधिक घटना के बाद जन आक्रोश पर पश्चिम बंगाल की विधायी प्रतिक्रिया को उजागर करता है, जिसका उद्देश्य कानूनी ढाँचे को मजबूत करना और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है।

यौन अपराधों से निपटने में अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक की भूमिका

  • बलात्कार के लिए अनिवार्य मृत्यु दंड: विधेयक में बलात्कार पीड़िता की मृत्यु होने अथवा मरणासन्न अवस्था में पहुंचने पर मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है , जिससे निवारक प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा।
  • तीव्र जांच समयसीमा: विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि यौन अपराधों की जांच 21 दिनों के भीतर पूरी की जाए , जिसका उद्देश्य न्याय में तेजी लाना है।
  • पीड़ित की पहचान की सुरक्षा: विधेयक पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा को मजबूत करता है, तथा खुलासा करने पर 3-5 वर्ष के कारावास का प्रावधान करता है।
  • यौन अपराधों के लिए विशेष न्यायालय: विधेयक में यौन हिंसा के मामलों के लिए समर्पित विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव है , जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।
  • नाबालिगों के यौन शोषण के लिए सख्त सजा: विधेयक, नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े मामलों को लक्षित करता है , कठोर दंड और बढ़ी हुई निगरानी लागू करता है।

अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक की कमियां

  • दंडात्मक उपायों पर अत्यधिक ध्यान: विधेयक, पुनर्वास और सामाजिक सुधारों के बजाय दंडात्मक कार्रवाइयों को अधिक प्राथमिकता देता है, तथा गहन प्रणालीगत मुद्दों की उपेक्षा करता है। 
    • उदाहरण के लिए: NCRB के अनुसार, कठोर दंड के बावजूद यौन अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो विशुद्ध दंडात्मक कानूनों के सीमित प्रभाव को दर्शाता है।
  • संभावित न्यायिक देरी: विशेष न्यायलयों की स्थापना से मौजूदा न्यायिक ढाँचे पर दबाव पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से प्रक्रियागत देरी हो सकती है। 
    • उदाहरण के लिए: निर्भया के बाद शुरू की गई फास्ट-ट्रैक कोर्ट को भी बोझिल कानूनी व्यवस्था और संसाधनों की कमी के कारण, इसी तरह की देरी का सामना करना पड़ा ।
  • मृत्यु दंड की प्रभावशीलता: निवारक के रूप में मृत्यु दंड के उपयोग पर व्यापक रूप से बहस हुई है, परंतु इसकी प्रभावशीलता के साक्ष्य, सीमित हैं। 
    • उदाहरण के लिए: वर्मा समिति की रिपोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मृत्यु दंड से यौन अपराधों में पर्याप्त कमी नहीं आती है, इसलिए अधिक प्रभावी समाधानों की आवश्यकता है।
  • राज्य-केंद्र संघर्ष: यह विधेयक केंद्रीय कानून के साथ संभावित संघर्ष उत्पन्न करता है, जिससे कानूनी चुनौतियों के कारण कार्यान्वयन में देरी होने की संभावना  है। 
    • उदाहरण के लिए: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार ऐसे संशोधनों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, जिससे कानून का लागू होना जटिल हो जाता है।
  • रोकथाम पर ध्यान का अभाव: विधेयक यौन हिंसा पर शिक्षा या जन जागरूकता अभियान जैसे निवारक उपायों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है। 
    • उदाहरण के लिए: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम जागरूकता और रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो ऐसे अपराधों को कम करने के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

आगे की राह

  • पुनर्वास और सहायता प्रणालियाँ: पीड़ितों के लिए सशक्त पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रणालियाँ शुरू करना दंडात्मक उपायों का पूरक होगा।
  • कानूनी ढाँचे को मजबूत करना: यौन अपराध के मामलों से निपटने में होने वाली देरी को कम करने के लिए न्यायिक बुनियादी ढाँचे को अधिक संसाधन आवंटित करना आवश्यक है। 
    • उदाहरण के लिए: भारत सरकार द्वारा ई -कोर्ट परियोजना का उद्देश्य न्यायपालिका को डिजिटल बनाना है, जिससे मामलों का तेजी से निपटारा हो सके।
  • जन जागरूकता और शिक्षा पर ध्यान देना: स्कूली बच्चों और आम जनता को लक्षित करके जागरूकता अभियान चलाकर यौन हिंसा के मूल कारणों को संबोधित करते हुए इस तरह की घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है।
    • उदाहरण के लिए: सखी वन स्टॉप सेंटर पहल शिक्षा और जागरूकता प्रदान करती है, जिससे महिलाओं को अपराधों की जल्द रिपोर्ट करने का अधिकार प्राप्त होता है।
  • राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सहयोग: राज्य के कानूनों का, केंद्रीय ढाँचे के साथ सामंजस्य होने से सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है और अनावश्यक संघर्ष से बचा जा सकता है। 
    • उदाहरण के लिए: केरल में राज्य की पहलों के साथ POCSO का सफल संरेखण, एक सहयोगी दृष्टिकोण के लाभों को दर्शाता है।
  • निवारक उपायों में निवेश: स्कूलों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण और लिंग संवेदीकरण जैसे दीर्घकालिक निवारक उपायों को शुरू करने से यौन हिंसा को रोकने में मदद मिल सकती है। 
    • उदाहरण के लिए: दिल्ली पुलिस निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसे  पूरे देश में लागू किया जा सकता है।

अपराजिता विधेयक पश्चिम बंगाल में यौन हिंसा को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सार्वजनिक आक्रोश के प्रति विधायी प्रतिक्रिया को दर्शाता है। हालाँकि, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो दंडात्मक उपायों को पुनर्वास , सार्वजनिक जागरूकता और बुनियादी ढाँचे के समर्थन के साथ जोड़ता है । राज्य और केंद्र के बीच एक समन्वित प्रयास, महिलाओं और बच्चों के लिए स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा तथा दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन और उन्नत सुरक्षा को बढ़ावा देगा।

 

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