प्रश्न की मुख्य माँग
- भारत में संसदीय निगरानी के संवैधानिक दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए।
- संसदीय निगरानी की कमियों पर चर्चा कीजिए।
- प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाते हुए विधायी निगरानी को मजबूत करने के लिए आवश्यक सुधारों का सुझाव दीजिये।
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उत्तर
संसदीय निगरानी लोकतंत्र का एक आधारभूत स्तंभ है, जो सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति जवाबदेह बनी रहे। भारत में, संविधान में बहस, प्रश्नकाल और समितियों जैसे साधनों के माध्यम से नियंत्रण और संतुलन की एक मजबूत प्रणाली की परिकल्पना की गई है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता कम होती जा रही है।
संसदीय निगरानी का संवैधानिक दृष्टिकोण
- कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी: अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, जो विधायी नियंत्रण का आधार बनेगा।
- निरीक्षण के साधन: प्रश्नकाल, CAG रिपोर्ट (अनुच्छेद 149), बजट अनुमोदन (अनुच्छेद 110) और संसदीय समितियाँ (प्रक्रिया के नियम) जैसे संवैधानिक उपकरण संसद को कार्यकारी कार्यों की निगरानी करने का अधिकार देते हैं।
- वित्तीय जवाबदेही: ‘पॉवर ऑफ द पर्स” संसद के पास होती है, जिसके तहत सभी सरकारी व्ययों को बजटीय तंत्र और अनुदान के माध्यम से अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है।
संसदीय निगरानी की कमियाँ
- संसद की बैठकों में कमी: संसद की सालाना बैठकों की संख्या में भारी गिरावट आई है, जिससे सार्थक निगरानी की गुंजाइश कम हो गई है।
- उदाहरण के लिए: 17वीं लोकसभा की सालाना बैठकें औसतन केवल 55 दिन ही हुईं, जबकि वर्ष 1950 के दशक में यह संख्या 120 दिन से ज़्यादा थी।
- प्रश्नकाल और बहस का कमज़ोर होना: प्रश्नकाल का निलंबन या सार्थक बहस के लिए सीमित समय, जवाबदेही के अवसरों को कम करता है।
- उदाहरण के लिए: कार्यकारी निगरानी का एक महत्त्वपूर्ण साधन होने के बावजूद, COVID-19 का हवाला देते हुए मानसून सत्र 2020 में प्रश्नकाल को निलंबित कर दिया गया था।
- अध्यादेश का मार्ग और समितियों को दरकिनार करना: अध्यादेशों का बार-बार उपयोग और विधेयकों को स्थायी समितियों को भेजे बिना पारित करना विधायी निगरानी के सिद्धांत को कमजोर करता है।
- समिति प्रणाली का कमजोर होना: संसदीय समितियों में संसाधनों, पारदर्शिता और अनुवर्ती तंत्र का अभाव है, जिससे उनकी प्रभावशीलता कम हो रही है।
- जल्दबाजी में बजट अनुमोदन और वित्तीय निगरानी: बजट चर्चा के दौरान विस्तृत निगरानी का अभाव, सार्वजनिक व्यय पर संसद की शक्ति को कमजोर करता है।
निगरानी को मजबूत करने के लिए सुधार की आवश्यकता
- समितियों को अनिवार्य रूप से भेजा जाना: सभी विधेयकों को विस्तृत जांच और हितधारकों के परामर्श के लिए अनिवार्य रूप से स्थायी या प्रवर समितियों को भेजा जाना चाहिए।
- अनुशंसा: द्वितीय ARC और नीति आयोग मजबूत समिति-आधारित समीक्षा की वकालत करते हैं।
- निश्चित संसदीय कैलेंडर: निरीक्षण के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित करने हेतु प्रति वर्ष न्यूनतम 100 बैठक दिवसों को अनिवार्य करने के लिए कानून प्रस्तुत करना चाहिये।
- अनुशंसा: NCRWC (वर्ष 2002) और नागरिक समाज समूहों ने लंबे समय से इस सुधार का समर्थन किया है।
- संसदीय समितियों को सशक्त बनाना: तकनीकी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना, समिति की कार्यवाही को अधिक पारदर्शी बनाना, तथा सिफारिशों पर अनिवार्य सरकारी प्रतिक्रिया लागू करना चाहिए।
- व्हिप प्रणाली में सुधार: विचार-विमर्शपूर्ण लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, विशेष रूप से गैर-वित्तीय मामलों और निजी सदस्य विधेयकों के लिए, विवेक आधारित वोट या आंशिक व्हिप की अनुमति दी जानी चाहिए।
- प्रश्नकाल और शून्यकाल को पुनर्जीवित करना: इन उपकरणों को निलंबन से बचाना और सभी सदस्यों को प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त समय आवंटित करना चाहिए।
- उदाहरण के लिए: प्रभावशीलता में सुधार के लिए डिजिटल डैशबोर्ड और समयबद्ध प्रतिक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए।
- वित्तीय निगरानी तंत्र को मजबूत करना: स्थायी समितियों के माध्यम से बजट के बाद चर्चा सुनिश्चित करनी चाहिए तथा CAG रिपोर्टों की समय पर जांच करनी चाहिए।
एक व्यवस्थित लोकतंत्र के लिए संसदीय निगरानी अपरिहार्य है, लेकिन प्रक्रियागत क्षरण, कार्यकारी प्रभुत्व और राजनीतिकरण के कारण भारत में इसकी प्रभावशीलता कम हो गई है। समितियों, बहसों और वित्तीय जाँच जैसे संस्थागत तंत्रों को मजबूत करना, साथ ही दक्षता और जवाबदेही में सुधार के लिए सुधारों को अपनाना, जनता का विश्वास बहाल करने और संवैधानिक शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
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