उत्तर:
दृष्टिकोण:
- परिचय: सरकारी गोपनीयता अधिनियम के बारे में लिखिए।
- मुख्य विषयवस्तु:
- विविध स्वरूपों से अपने दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए।
- आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम आरटीआई को कैसे प्रभावित करता है।
- निष्कर्ष: आगे की राह बताते हुए तदनुसार निष्कर्ष निकालें।
|
परिचय:
आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) और सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) भारत में दो प्रमुख कानून हैं जो सरकारी जानकारी से संबंधित हैं। ओएसए को 1923 में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबन्धित मुद्दों और संवेदनशील सरकारी जानकारी के प्रकटीकरण को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था।
दूसरी ओर, नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंचने का अधिकार प्रदान करके शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 2005 में आरटीआई लागू किया गया था। हालाँकि, एक राय है कि ओएसए आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन में एक बाधा है।
मुख्य विषयवस्तु:
आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के उद्देश्य और प्रावधानों का समर्थन करने वाले बिंदु:
- राष्ट्रीय सुरक्षा: आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का मुख्य उद्देश्य संवेदनशील सरकारी जानकारी की सुरक्षा करना है, जिसे यदि प्राधिकरण के बिना प्रकट किया जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है।
- गोपनीयता बनाए रखना: अधिनियम कुछ क्षेत्रों में गोपनीयता बनाए रखने में मदद करता है जहां इसे आवश्यक समझा जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी अधिकारियों, विशेष रूप से संवेदनशील पदों पर बैठे लोगों को बताई गई जानकारी सुरक्षित रहे और अनधिकृत व्यक्तियों को ऐसी जानकारी तक पहुंचने या उसका खुलासा करने से रोकता है।
- अनधिकृत प्रकटीकरण को रोकना: अधिनियम उन व्यक्तियों द्वारा वर्गीकृत या गोपनीय जानकारी के प्रसार पर प्रतिबंध लगाता है जो इसके प्रावधानों से बंधे हैं।
- आपराधिक दंड: आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम में आम तौर पर अनधिकृत प्रकटीकरण के लिए आपराधिक दंड के प्रावधान शामिल हैं। ये दंड एक निवारक के रूप में कार्य करते हैं, अपराध की गंभीरता का संकेत देते हैं और व्यक्तियों को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से हतोत्साहित करते हैं जो संवेदनशील जानकारी से समझौता कर सकते हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं।
ये बिंदु जो दर्शाते हैं कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में बाधा है:
- ओवरलैपिंग संबंधी प्रावधान: आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उपयोग उन सूचनाओं की प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है जिन्हें आरटीआई अधिनियम के तहत वैध रूप से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे बाद के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- गोपनीयता संबंधी प्रावधानों का दुरुपयोग: आलोचकों का तर्क है कि सरकारी अधिकारी कभी-कभी उन सूचनाओं को रोकने के लिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का इस्तेमाल करते हैं जिनका खुलासा आरटीआई अधिनियम के तहत किया जाना चाहिए।
- सूचना साझा करने पर विनाशकारी प्रभाव: आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का अस्तित्व सरकारी संस्थानों के भीतर गोपनीयता की संस्कृति पैदा कर सकता है, जिससे अधिकारी जानकारी साझा करने से हतोत्साहित हो सकते हैं, भले ही यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वैध खतरा पैदा न करता हो।
सुधार की आवश्यकता: कुछ समर्थकों का तर्क है कि संवेदनशील जानकारी की वैध सुरक्षा और जनता के सार्वजनिक हित की जानकारी तक पहुंचने के अधिकार के बीच संतुलन बनाने के लिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम को संशोधित या सुधार करने की आवश्यकता है।
निष्कर्ष:
ओएसए को आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन में बाधा के रूप में देखा जा सकता है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आरटीआई अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं जो उन मामलों में ओएसए की अवहेलना करते हैं जहां सार्वजनिक हित गोपनीयता की आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण हैं। आरटीआई अधिनियम ने नागरिकों को जानकारी तक पहुंचने और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए विवश किया है, एवं न्यायपालिका ने सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.
Latest Comments