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कैबिनेट समितियाँ

Lokesh Pal June 11, 2024 03:55 157 0

संदर्भ

लोकसभा में सत्तारूढ़ दल ने हालिया गठबंधन सरकार में प्रमुख मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित्त और विदेश को अपने पास रखा है ताकि सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Security- CCS) पर अपना नियंत्रण बरकरार रखा जा सके।

कैबिनेट समितियाँ 

  • संवैधानिक प्रावधान: संविधान के अनुच्छेद-77 के तहत, राष्ट्रपति के पास केंद्र सरकार के कामकाज के सुचारू संचालन और मंत्रियों के बीच कार्यों के वितरण संबंधी नियम स्थापित करने का अधिकार है। जिस आधार पर राष्ट्रपति ने नियमों को दो भागों में जारी किया है-
    • कार्य आवंटन का नियम: ये नियम विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच विषयों के वितरण को नियंत्रित करते हैं।
    • कार्य संचालन का नियम: ये नियम मंत्रालयों, अंतर-विभागीय परामर्श, कैबिनेट समितियों, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ परामर्श आदि के संचालन को निर्देशित करते हैं।
      • कार्य संचालन नियमों के अनुसार, प्रधानमंत्री को कैबिनेट की स्थायी समितियों के निर्माण या भंग करने तथा उनके कार्यों को आवंटित करने का अधिकार है।

कैबिनेट समिति की विशेषताएँ

  • अतिरिक्त संवैधानिक निकाय (Extra Constitutional Body): इन कैबिनेट समितियों का प्रावधान संविधान में निर्दिष्ट नहीं है।
  • प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित: प्रधानमंत्री वर्तमान आवश्यकताओं और स्थिति की माँगों के आधार पर कैबिनेट समितियों की स्थापना करते हैं, फलस्वरूप इन समितियों की संख्या, नाम और संरचना में भिन्नताएँ होती हैं।
  • संवैधानिक स्थिति (Constitutional Status): ये कैबिनेट समितियाँ संवैधानिक ढाँचे के बाहर आती हैं, जिसका उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। हालाँकि, उनकी स्थापना का प्रावधान संविधान में वर्णित है।
  • संगठनात्मक उद्देश्य: कैबिनेट समितियाँ मंत्रिमंडल के कार्यभार को कम करने के लिए संगठनात्मक सहायक के रूप में कार्य करती हैं।
    • ये समितियाँ नीतिगत मामलों की गहन जाँच करने में सक्षम हैं तथा श्रम विभाजन एवं कुशल प्रतिनिधिमंडल के सिद्धांतों के साथ संरेखित करते हुए प्रभावी समन्वय को बढ़ावा देती हैं।
  • समितियों के प्रकार: कैबिनेट समितियाँ को दो श्रेणियों में रखा गया है- स्थायी (Standing) और तदर्थ (Ad hoc)। स्थायी समितियाँ स्थायी होती हैं, जबकि तदर्थ समितियाँ अस्थायी होती हैं और आवश्यकतानुसार निर्मित की जाती हैं एवं विशिष्ट कार्यों के पूर्ण होने पर भंग कर दी जाती हैं।
  • सदस्यों की संरचना: आमतौर पर इन समितियों में तीन से आठ सदस्य होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। गैर-कैबिनेट मंत्रियों को भी इनमें शामिल किया जाता है।
  • समावेशी प्रतिनिधित्व: कैबिनेट समितियों में संबंधित विभाग के मंत्री के अलावा अन्य वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होते हैं।
  • समितियों का नेतृत्व: मुख्य रूप से इन समितियों की निगरानी प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है तथा अन्य कैबिनेट मंत्री जैसे गृह मंत्री या वित्त मंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। यदि प्रधानमंत्री किसी समिति के सदस्य हैं, तो वे समिति की अध्यक्षता करते हैं।
  • निर्णय लेने का अधिकार: कैबिनेट समितियाँ न केवल मुद्दों को संबोधित एवं विचार-विमर्श करती हैं, बल्कि निर्णय लेने का अधिकार भी रखती हैं। हालाँकि, इसके बावजूद कैबिनेट के पास इन निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति है।

विभिन्न कैबिनेट समितियों के कार्य

  • राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में): केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है। ऐसे राजनीतिक मामलों की जाँच करती है, जिनके लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है किंतु आंतरिक या बाहरी सुरक्षा निहितार्थों का अभाव होता है।
  • आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में): यह समिति आर्थिक प्रवृत्तियों और समस्याओं की समीक्षा करती है तथा न्यायसंगत, समावेशी एवं एकीकृत आर्थिक नीति का निर्माण करती है। उच्च स्तरीय नीतिगत निर्णयों की आवश्यकता वाली गतिविधियों का समन्वय करती है।
    • यह समिति कृषि उपज, आवश्यक वस्तुओं, 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीतियों, ग्रामीण विकास और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्य निर्धारण से संबंधित है। 
  • कैबिनेट की नियुक्ति समिति (प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में): यह समिति शीर्ष सैन्य पदों, वायु और सेना कमान के प्रमुखों एवं अन्य प्रमुख रक्षा-संबंधी पदों पर नियुक्तियाँ करती है।
  • सुरक्षा पर कैबिनेट समिति: यह समिति कानून एवं व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और सुरक्षा निहितार्थ के साथ विदेशी मामलों से संबंधित नीतिगत मुद्दों को संबोधित करती है। 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के पूँजीगत रक्षा व्यय पर विचार करती है। 
    • यह समिति रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग तथा सुरक्षा-संबंधी उपकरणों की खरीद से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करती है। 
  • संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति: यह समिति संसदीय कार्यों का खाका तैयार करती है। सरकारी कार्यों की प्रगति की निगरानी करती है तथा गैर-सरकारी कार्यों की जाँच करती है। साथ ही, यह आधिकारिक विधेयकों और प्रस्तावों पर निर्णय लेती है। 
  • आवास पर कैबिनेट समिति: यह समिति सरकारी आवासों के आवंटन के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करती है।
    • यह समिति गैर-पात्र व्यक्तियों को आवंटन, किराया शुल्क आदि के संबंध में आवंटन को लेकर निर्णय लेती है। इसके अलावा, केंद्र सरकार के कार्यालयों को स्थानांतरित करने के प्रस्तावों पर विचार करती है।
  •  निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति: यह समिति 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रमुख परियोजनाओं की पहचान करती है तथा अनुमोदन और मंजूरी के लिए समय सीमा निर्धारित करती है, साथ ही परियोजना की प्रगति की निगरानी करती है। 
  • रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति: यह समिति कार्यबल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों को निर्देशित करती है। 
    • यह समिति कौशल उपलब्धता और संबंधित क्षेत्र की तकनीकी एवं कौशल आवश्यकताओं के बीच अंतर को कम करने की दिशा में कार्य करती है। त्वरित कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है तथा समय-समय पर कार्य-प्रगति की समीक्षा करती है।

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