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23वाँ विधि आयोग

Lokesh Pal September 05, 2024 12:54 240 0

संदर्भ

हाल ही में भारत सरकार ने 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक तीन वर्षों के लिए 23वें विधि आयोग (Law Commission) की स्थापना की।

23वें विधि आयोग के बारे में

  • विधि आयोग की स्थापना एक निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है, जो कानून एवं न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।
  • संरचना: आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य, कानूनी मामलों एवं विधायी विभागों के सचिव पदेन सदस्य तथा अधिकतम पाँच अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे।
  • उद्देश्य
    • उन कानूनों की पहचान करना, जो अप्रचलित हो गए हैं एवं जिन्हें निरस्त किया जा सकता है।
    • गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों का ऑडिट करना
    • किसी भी कानून पर अपने विचार देना जो केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय संदर्भित करता है।

विधि आयोग की महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट

  • रिपोर्ट संख्या 277 – गलत अभियोजन (न्याय की विफलता): कानूनी उपाय।
  • रिपोर्ट संख्या 276 – कानूनी ढाँचा: भारत में क्रिकेट सहित जुआ एवं खेल सट्टेबाजी।
  • रिपोर्ट संख्या 275 – कानूनी ढाँचा: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की तुलना में BCCI
  • रिपोर्ट संख्या 274 – न्यायालय अवमानना ​​अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) की समीक्षा।

कार्य

  • राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के आलोक में मौजूदा कानूनों की जाँच करना।
  • संशोधन एवं सुधार के तरीकों का सुझाव देना तथा ऐसे कानूनों का भी सुझाव देना, जो निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए आवश्यक हों। 
  • संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना।
  • खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जाँच करना एवं हाशिए पर पड़े लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना।
  • संदर्भ की शर्तों में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करना शामिल है ताकि इसे समय की माँगों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सके। 
  • अन्य: देरी को खत्म करना, उच्च न्यायालयों के नियमों को सरल बनाना एवं केस प्रवाह प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा लागू करना।

विधि आयोग के बारे में

यह भारत सरकार द्वारा गठित एक कार्यकारी निकाय (एक गैर-वैधानिक निकाय) है।

  • पृष्ठभूमि: प्रथम विधि आयोग की स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1834 में की गई थी एवं इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी।
    • हालाँकि, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में एम. सी. सीतलवाड़ा की अध्यक्षता में गठित किया गया था।
  • समय सीमा: प्रत्येक तीन वर्ष में।
  • अधिदेश: इसका प्रमुख कार्य कानूनों में सुधार तथा न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना है।

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