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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)

Lokesh Pal March 07, 2024 04:58 109 0

संदर्भ

हाल ही मे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने सट्टेबाजी और जुए जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों के विरुद्ध एडवाइजरी जारी की है।

संबंधित तथ्य

  • यह  सलाह  निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं, प्रकाशकों, मध्यस्थों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और प्रसारकों को निर्देशित है।

पृष्ठभूमि 

  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
    • 20 जुलाई, 2020 से लागू उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों तथा प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में उनकी सहायता करेगा।
    • यह  अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की तुलना में कम समय में कार्यवाही करेगा।
    • उपभोक्‍ता संरक्षण विधेयक, 2019 केंद्रीय उपभोक्‍ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority-CCPA) के गठन का प्रस्ताव करता है।
    • विधेयक के अनुसार, CCPA के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे:
      • उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान द्वारा की गई शिकायतों की जाँच करना।
      • असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेना एवं उचित कार्यवाही करना।
      •  भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना।
      •  भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं और प्रसारकों पर जुर्माना लगाना।
  • सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 (Public Gambling Act, 1867)
    • इसके तहत सट्टेबाजी और जुआ सख्ती से प्रतिबंधित है और देश भर के अधिकांश क्षेत्रों में इसे अवैध माना जाता है।
    • इसके बावजूद ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और ऐप्स सीधे तौर पर तथा गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी एवं जुए का विज्ञापन करते रहते हैं।
    • ऐसी गतिविधियाँ मुख्य रूप  से देश के युवाओं पर सामाजिक-आर्थिक और वित्तीय दुष्‍प्रभाव डालती हैं।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)

  • स्थापना एवं उद्देश्य
    • प्राधिकरण का गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10 (1) के अंतर्गत किया गया, जिसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को प्रतिस्थापित किया है। इसमें उपभोक्ता की चिंताओं को दूर करने, उपभोक्ता अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन एवं वृद्धि के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करने के व्यापक प्रयास किए गए हैं।
    • CCPA का उद्देश्य एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी सुरक्षा और लागू करना है। जैसे अनुचित व्यापार प्रथाओं तथा झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना।
  • कार्य: इसे उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करने, शिकायत/मुकदमा चलाने, असुरक्षित वस्तुओं तथा सेवाओं को वापस लेने का आदेश देने, अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश देने, भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं/समर्थकों/प्रकाशकों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।

जारी एडवाइजरी से संबंधित तथ्य

  • इस सलाह में निर्देशित किया गया है कि भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के संदर्भ में दिशा-निर्देश, 2022, किसी भी प्रचलित कानून के तहत निषिद्ध उत्पादों या सेवाओं के विज्ञापनों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करते हैं।
  • इसमें दोहराया गया है कि दिशा-निर्देश किसी भी माध्यम में जारी सभी विज्ञापनों पर प्रभावी होते हैं।
  • मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली व्यक्तियों को चेतावनी दी गई है कि ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी का प्रचार या विज्ञापन, जो कि एक गैर-कानूनी गतिविधि है, में कोई भी भागीदारी, उन्हें दंड के लिए उत्तरदायी बनाती है।
  • दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं, प्रकाशकों, मध्यस्थों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों, समर्थनकर्ताओं और किसी भी अन्य प्रासंगिक हितधारकों सहित शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएँगे।

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