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Lokesh Pal
June 22, 2026 04:23
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मणियार इलियाज, शेख रियाज बनाम पी. अय्यप्पन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सुरक्षित और स्पष्ट रूप से चिह्नित फुटपाथों पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।

पैदल चलने वालों के लिए कानूनों की कमी को दूर करने हेतु, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित कदमों का निर्देश दिया:-
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चलने के अधिकार की मान्यता, वाहन-केंद्रित से मानव-केंद्रित शहरी शासन की ओर एक परिवर्तनकारी परिवर्तन को दर्शाती है। हालाँकि, इस अधिकार के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए समर्पित कानून, समावेशी शहरी योजना, सशक्त स्थानीय निकायों तथा पैदल यात्री अधिकारों और सड़क विक्रेताओं की आजीविका दोनों के संतुलित संरक्षण की आवश्यकता होगी।
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