Q. मूल ढाँचा सिद्धांत बहुसंख्यकवादी ज्यादतियों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। समकालीन भारतीय लोकतंत्र में इसकी प्रासंगिकता की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न की मुख्य माँग

  • मूल संरचना सिद्धांत बहुसंख्यकवादी उत्पीड़न के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच है।
  • समकालीन भारतीय लोकतंत्र में मूल संरचना सिद्धांत की प्रासंगिकता।
  • मूल संरचना सिद्धांत की सीमाएँ।

उत्तर

केशवानंद भारती (1973) में प्रतिपादित मूल संरचना सिद्धांत, संसद को न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद जैसे संविधान के मूल सिद्धांतों को बदलने से रोकता है। यह एक संवैधानिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो लोकतंत्र को बहुसंख्यक उत्पीड़न और मनमाने संशोधनों से बचाता है।

बहुसंख्यकवादी उत्पीड़न के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के रूप में मूल संरचना सिद्धांत

  • मौलिक अधिकारों को बरकरार रखता है: यह संसद को लोकतांत्रिक कामकाज के लिए आवश्यक मौलिक अधिकारों में संशोधन करने से रोकता है। 
    • उदाहरण: मिनर्वा मिल्स (1980) में, सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन के उन हिस्सों को खारिज कर दिया, जो न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्रता को सीमित करते थे।
  • न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखता है: यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और कामकाज में कार्यकारी हस्तक्षेप को रोकता है।
    • उदाहरण: NJAC वाद (2015) में न्यायालय ने 99वें संशोधन को अमान्य कर दिया और कॉलेजियम प्रणाली की पुष्टि की
  • चुनावी कदाचार को रोकता है: यह संवैधानिक विकृतियों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की रक्षा करता है।
    • उदाहरण के लिए: इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) वाद में  सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन को खारिज कर दिया, जिसने प्रधानमंत्री के चुनाव को समीक्षा से बचाया था।
  • संघवाद की रक्षा करता है: यह राज्य सरकारों की मनमानी केंद्रीय बर्खास्तगी और विधायी अतिक्रमण को सीमित करता है। 
    • उदाहरण: एस. आर. बोम्मई (1994) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद-356 के दुरुपयोग के विरुद्ध निर्णय सुनाया, जिससे संघीय ढाँचे को मजबूती मिली।
  • धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा: यह सुनिश्चित करता है कि बहुसंख्यक विचारधारा भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नष्ट न करे। 
    • उदाहरण: सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में मूल संरचना के तहत संरक्षित प्रस्तावना के हिस्से के रूप में धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखा।
  • आपातकालीन संबंधी उत्पीड़न पर अंकुश लगाना: राजनीतिक संकट के समय सत्तावादी दुरुपयोग के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा के रूप में कार्य करना।
    • उदाहरण: मूल संरचना सिद्धांत ने यह सुनिश्चित किया कि आपातकाल के दौरान अधिकारों में कटौती के बावजूद, वर्ष 1977 में इसके हटने के बाद भी मूल संवैधानिक मूल्य सुरक्षित रहे।

समकालीन भारतीय लोकतंत्र में मूल संरचना की प्रासंगिकता

  • लोकलुभावन कानूनों पर लगाम: यह बहुमत के दबाव में पारित किए गए उन कानूनों पर लगाम लगाता है, जो संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करते हैं। 
    • उदाहरण: वर्ष 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना को अमान्य कर दिया, जिसमें दान की अपारदर्शिता और स्वतंत्र चुनावों के लिए खतरा बताया गया।
  • संघीय शासन की रक्षा करता है: यह केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संतुलन सुनिश्चित करता है। 
    • उदाहरण: वर्ष 2025 के तमिलनाडु राज्यपाल वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि विधेयकों पर देरी से स्वीकृति देना संघवाद और संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन है।
  • कार्यकारी अतिक्रमण को रोकता है: यह राजनीतिक लाभ के लिए जाँच एजेंसियों के अनियंत्रित उपयोग को रोकता है। 
    • उदाहरण: वर्ष 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एजेंसी के अतिक्रमण का हवाला देते हुए तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC ) के खिलाफ ED मनी लॉण्ड्रिंग जाँच पर रोक लगा दी।
  • नए युग के अधिकारों को सुरक्षित करता है: यह विकसित संवैधानिक व्याख्या के तहत उभरते अधिकारों की रक्षा करता है। 
    • उदाहरण: पुट्टास्वामी (2017) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मानवीय गरिमा का एक मूलभूत हिस्सा घोषित किया, जिसे मूल संरचना सिद्धांत द्वारा संरक्षित किया गया।
  • विधि शासन को बनाए रखता है: यह सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को मजबूत करता है कि कानून और कार्य, संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहें। 
    • उदाहरण: वर्ष 2025 में, मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने मूल संरचना के तहत विधि शासन के लिए न्यायिक समीक्षा को आवश्यक बताया।

लोकतंत्र की सुरक्षा में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, मूल संरचना सिद्धांत को कुछ सीमाओं का सामना करना पड़ रहा है, जो समकालीन भारत में इसकी प्रभावशीलता को चुनौती देती हैं

मूल संरचना सिद्धांत की सीमाएँ

  • स्पष्ट संवैधानिक उल्लेख का अभाव: यह सिद्धांत एक न्यायिक नवाचार है, जिसे संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। 
    • उदाहरण: अनुच्छेद-368 संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को रेखांकित करता है, लेकिन किसी भी ‘मूल संरचना’ का संदर्भ नहीं देता है।
  • व्यक्तिपरकता और न्यायिक विवेक: इस सिद्धांत में कोई निश्चित परिभाषा नहीं है; ‘मूल संरचना’ क्या है, इसकी व्याख्या न्यायपालिका द्वारा वाद-दर-वाद आधार पर की जाती है। 
    • उदाहरण: धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और विधि का शासन स्वीकार किया जाता है, लेकिन ‘न्यायिक समीक्षा’ या ‘स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव’ जैसी अन्य विशेषताओं को शामिल करना समय के साथ बदलता रहता है।
  • संभावित न्यायिक अतिक्रमण: आलोचकों का तर्क है कि यह सिद्धांत न्यायपालिका को संसद की इच्छा को दरकिनार करने की अनुमति देता है, जिससे शक्ति संतुलन प्रभावित होता है। 
    • उदाहरण: NJAC पर 99वें संशोधन जैसे संवैधानिक संशोधनों को खारिज करने से न्यायिक सर्वोच्चता पर बहस शुरू हो गई।
  • आवेदन में असंगति: विभिन्न पीठों ने अलग-अलग दायरे और महत्ता के साथ सिद्धांत की व्याख्या की है, जिससे संवैधानिक न्यायशास्त्र में अनिश्चितता उत्पन्न हुई है। 
    • उदाहरण: केशवानंद भारती (1973) वाद में 13 न्यायाधीशों ने मूल संरचना का गठन करने के बारे में अलग-अलग विचार प्रस्तुत किए।
  • व्याख्या में जवाबदेही का अभाव: न्यायाधीश लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नहीं होते हैं, फिर भी उनके पास संविधान के मूल को परिभाषित करने की शक्ति होती है, जिससे संसदीय लोकतंत्र में वैधता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
  • सीमित वैश्विक स्वीकृति: अधिकांश लोकतंत्र बुनियादी ढाँचे की सीमा के बिना संवैधानिक संशोधनों की अनुमति देते हैं, जिससे भारत का दृष्टिकोण कुछ हद तक अद्वितीय और तुलना करने में कठिन हो जाता है।
  • प्रगतिशील संशोधनों में बाधा: यह सिद्धांत सामाजिक या आर्थिक न्याय के लिए किए जाने वाले सुधारों को संभावित रूप से अवरुद्ध कर सकता है, यदि उन्हें ‘मूल संरचना’ में परिवर्तन करने वाला माना जाता है। आरक्षण या आर्थिक सुधारों की सीमाओं के बारे में अस्पष्टता अनावश्यक न्यायिक जाँच को जन्म दे सकती है।

निष्कर्ष

तेजी से विकसित हो रहे लोकतंत्र में संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए भारत को कानूनी संहिताकरण, न्यायिक स्थिरता और जन जागरूकता के माध्यम से मूल संरचना सिद्धांत को मजबूत करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य के संशोधन संविधान के मूलभूत लोकाचार का सम्मान करेंगे और लोकतांत्रिक जवाबदेही और नागरिक अधिकारों की रक्षा करेंगे।

PWOnlyIAS विशेष

आगे की राह: मूल संरचना सिद्धांत को कायम रखने के उपाय

  • सिद्धांत को संहिताबद्ध करना: संसद को व्याख्यात्मक अस्पष्टता को कम करने के लिए मूल संरचना सिद्धांत को औपचारिक रूप से परिभाषित करना चाहिए। 
    • उदाहरण: मनीष तिवारी के वर्ष 2025 विधेयक में कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए इस सिद्धांत को अनुच्छेद-368 में शामिल करने का प्रस्ताव है।
  • विधान-पूर्व परामर्श अनिवार्य: मूल संवैधानिक सिद्धांतों को प्रभावित करने वाले संशोधनों को सार्वजनिक और विशेषज्ञ परामर्श की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। 
    • उदाहरण: संघीय ढाँचे या न्यायिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रस्तावों को नागरिक समाज और राज्यों द्वारा जाँचा जाना चाहिए।
  • न्यायिक बेंच अभ्यास को मानकीकृत करना: मूल संरचना से संबंधित सभी वादों को उचित आकार की संवैधानिक पीठों को सौंपना चाहिए। 
    • उदाहरण: स्थिरता बनाए रखने के लिए संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा कम-से-कम पाँच न्यायाधीशों की बेंच द्वारा सुनी जानी चाहिए।
  • न्यायिक-कार्यकारी संतुलन बनाए रखना: लोकतांत्रिक जवाबदेही को बनाए रखते हुए सभी अंगों के बीच आपसी सम्मान को प्रोत्साहित करना चाहिए। संवैधानिक कर्तव्यों और व्याख्याओं पर न्यायपालिका तथा विधायिका के बीच संस्थागत संवाद को बढ़ावा देना चाहिए।
  • नागरिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए: संविधान के सुरक्षा उपायों और लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में लोगों की समझ को बढ़ावा देना चाहिए।
    • उदाहरण: स्कूली नागरिक शास्त्र में मूल संरचना के सिद्धांत को शामिल करना चाहिए और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए।

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