Q. सख्त कानूनी ढाँचे और उच्चतम न्यायलय के निर्देशों के बावजूद, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में रैगिंग अभी भी जारी है। इस खतरे के लिए जिम्मेदार सामाजिक-सांस्कृतिक और संस्थागत कारकों का विश्लेषण कीजिए और इसे प्रभावी ढंग से खत्म करने के उपाय भी सुझाएँ। (15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न की मुख्य माँग

  • इस बात पर प्रकाश डालिये कि किस प्रकार कड़े कानूनी ढाँचे और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में रैगिंग जारी है।
  • इस खतरे के लिए जिम्मेदार सामाजिक-सांस्कृतिक और संस्थागत कारकों का विश्लेषण कीजिए।
  • इसे प्रभावी रूप से समाप्त करने के उपाय सुझाइये।

उत्तर

रैगिंग, बदमाशी और उत्पीड़न का एक गंभीर रूप है, जिसने दशकों से भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) को परेशान किया है, जिसके कारण अक्सर मनोवैज्ञानिक आघात, आत्महत्या और यहां तक कि हत्या जैसे अपराध भी होते हैं। UGC के वर्ष 2009 के एंटी-रैगिंग नियमों और सर्वोच्च न्यायालयों के निर्देशों के बावजूद रैगिंग की घटनाएँ अभी भी जारी हैं। वर्ष 2012 और 2023 के बीच, रैगिंग के कारण 78 छात्रों की जान चली गई जो प्रवर्तन विफलताओं को उजागर करता है।

भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में रैगिंग के जारी रहने के पीछे के कारण

सामाजिक-सांस्कृतिक कारक

  • पदानुक्रम और शक्ति गतिशीलता: भारतीय सामाजिक संरचना कठोर पदानुक्रम को मजबूत करती है जहाँ सीनियर,  जूनियर पर प्रभुत्व जताते हैं। 
    • उदाहरण के लिए: इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीनियर, जूनियर को अपमानजनक कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं जिससे शक्ति-आधारित सामाजिक व्यवस्था मजबूत होती है।
  • टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और साथियों का दबाव: हाइपर-मैस्कुलिनिटी की संस्कृति आक्रामकता को महिमामंडित करती है, जिससे छात्र रैगिंग परंपराओं का पालन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 
    • उदाहरण के लिए: मेडिकल कॉलेजों में, छात्रों को प्रत्यास्थ बनाने की आड़ में कठिन कार्य करने के लिए दबाव डाला जाता है।
  • ‘परंपरा’ के रूप में सामान्यीकरण: कई उच्च शिक्षा संस्थान, रैगिंग को एक दीक्षा अनुष्ठान के रूप में देखते हैं और जब तक कि अत्यधिक हिंसा न हो जाए, हस्तक्षेप को हतोत्साहित करते हैं। 
    • उदाहरण के लिए: जादवपुर विश्वविद्यालय (2023) में, रैगिंग की घटना को  ‘बॉन्डिंग प्रक्रिया’ मानते हुए दरकिनार कर दिया गया, जिसके कारण एक छात्र की दुखद मौत हो गई।
  • प्रतिशोध और सामाजिक अलगाव का डर: पीड़ित लोग प्रतिशोध के डर, मजबूत गवाह संरक्षण की कमी और सामाजिक कलंक के कारण रैगिंग की रिपोर्ट करने में झिझकते हैं। 
    • उदाहरण के लिए: अमन काचरू मामले (2009) में  बार-बार दुर्व्यवहार के बावजूद, सीनियरों के डर से अमन ने शुरू में शिकायत नहीं की।
  • चुप्पी और मिलीभगत: कई छात्र रैगिंग होते देखते हैं, लेकिन साथियों के दबाव या संस्थागत कार्रवाई के प्रति संदेह के कारण इसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं।

संस्थागत कारक

  • रैगिंग विरोधी कानूनों का कमज़ोर क्रियान्वयन: कानूनी प्रावधानों के बावजूद, संस्थागत अनिच्छा, सक्रिय समितियों की कमी और देरी से कार्रवाई के कारण, प्रवर्तन कमजोर है। 
    • उदाहरण के लिए: फैज़ान अहमद मामले (IIT खड़गपुर, 2022) में, प्रारंभिक जांच में UGC नियमों के बावजूद रैगिंग को नजरअंदाज किया गया।
  • अप्रभावी एंटी-रैगिंग समितियाँ: कई उच्च शिक्षा संस्थानों में सक्रिय समितियों का अभाव है जो नियमित निरीक्षण, जागरूकता अभियान और परामर्श आयोजित करती हैं।
  • छात्रावासों में अपर्याप्त निगरानी: छात्रावासों में सीनियर-जूनियर के बीच की अंतर्क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का प्रावधान नहीं होता है, जिससे अधिकारियों के लिए रैगिंग को रोकना मुश्किल हो जाता है। 
    • उदाहरण के लिए: कोट्टायम नर्सिंग कॉलेज (2023) में, छात्रावास के कमरों में रैगिंग हुई, जहाँ निगरानी नहीं थी, जिससे गंभीर उत्पीड़न हुआ।
  • मनोवैज्ञानिक सहायता प्रणालियों का अभाव: संस्थाएँ परामर्श और भावनात्मक सहायता प्रदान करने में विफल रहती हैं, जिससे पीड़ित सदमे में आ जाते हैं और अपराधी अनियंत्रित हो जाते हैं। 
    • उदाहरण के लिए: अमन काचरू मामले (2009) में, वरिष्ठों द्वारा हिंसक व्यवहार के बारे में पूर्व शिकायतों के बावजूद, कोई परामर्श हस्तक्षेप शुरू नहीं किया गया था।
  • तकनीकी निगरानी लागू करने में विफलता: उच्च शिक्षा संस्थान रियलटाइम रैगिंग की घटनाओं का पता लगाने के लिए CCTV, व्यवहार विश्लेषण या सोशल मीडिया ट्रैकिंग का उपयोग नहीं करते हैं।

रैगिंग को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के उपाय

  • सख्त और तत्काल सजा: संभावित रैगरों को रोकने के लिए निष्कासन, कानूनी अभियोजन और अपराधियों को ब्लैक लिस्ट में डालने सहित त्वरित अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।
  • गुमनाम और समयबद्ध शिकायत प्रणाली: शिकायतों के लिए एक गोपनीय ऑनलाइन पोर्टल लागू करना चाहिए जिसमें समाधान के लिए सख्त समय-सीमा और पारदर्शी निगरानी हो। 
    • उदाहरण के लिए: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) हेल्पलाइन मौजूद है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती इसलिए स्पष्ट जवाबदेही के साथ एक नया संस्करण तैयार करने की आवश्यकता है।
  • अनिवार्य एंटी-रैगिंग प्रशिक्षण और परामर्श: मानसिकता बदलने और सकारात्मक सीनियर-जूनियर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य कार्यशालाएँ, संवेदीकरण कार्यक्रम और मार्गदर्शन पहलें शुरू करनी चाहिये।
    • उदाहरण के लिए: AIIMS दिल्ली नए विद्यार्थियों के लिए परामर्श सत्र आयोजित करता है  जिससे रैगिंग के मामलों में कमी आती है और सहयोगात्मक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
  • निगरानी और पूर्वानुमानित निगरानी: छात्रावासों में CCTV स्थापित करना चाहिए, अचानक जाँच करनी चाहिए और संभावित मामलों का पता लगाने के लिए AI-आधारित व्यवहार ट्रैकिंग का उपयोग करना चाहिए।
    • उदाहरण के लिए: IIT मद्रास, CCTV और छात्र प्रोफाइलिंग का उपयोग बातचीत पर नजर रखने के लिए करता है, जिसके परिणामस्वरूप रैगिंग की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है।
  • वरिष्ठ सलाहकार को प्रोत्साहित करना: एक संरचित सलाहकार कार्यक्रम बनाना  चाहिये जहां सीनियर व्यक्ति, रचनात्मक तरीके से नए लोगों का मार्गदर्शन करने हेतु अकादमिक क्रेडिट या नेतृत्व प्रमाण पत्र अर्जित करें। 
    • उदाहरण के लिए: BITS Pilani में ‘बडी सिस्टम’ (Buddy System) है  जहाँ वरिष्ठ जूनियरों को मार्गदर्शन देते हैं, जिससे रैगिंग के बजाय स्वस्थ वार्ता सुनिश्चित होती है।

रैगिंग को खत्म करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण, कानूनों का सख्त पालन, गुमनाम रिपोर्टिंग तंत्र और त्वरित दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। रोकथाम से परे, सहानुभूतिपूर्ण सहकर्मी वार्ता को बढ़ावा देना, अनिवार्य संवेदीकरण कार्यक्रम और मजबूत सलाह प्रणाली परिसर की संस्कृति को नया रूप दे सकती है। प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी और संस्थागत जवाबदेही यह सुनिश्चित करेगी कि उच्च शिक्षा संस्थान भय के बजाय समावेशिता, सुरक्षा और समग्र विकास के स्थल बनें।

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