Q. 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का प्रस्ताव शासन और संसाधन उपयोग में दक्षता में वृद्धि का वादा करता है, लेकिन साथ ही चिंताएँ भी उत्पन्न करता है। इस संदर्भ में, एक साथ चुनावों के संभावित लाभों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, और भारत की चुनावी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लक्षित सुधारों का सुझाव दीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न की मुख्य माँग

  • एक साथ चुनाव के संभावित लाभों पर चर्चा कीजिये।
  • भारत में एक साथ चुनाव कराने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
  • भारत की चुनाव प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लक्षित सुधारों का सुझाव दीजिये।

उत्तर

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का प्रस्ताव लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक ही चक्र में आयोजित करने का प्रयास करता है। रामनाथ कोविंद समिति द्वारा अनुमोदित और संविधान (129वें संशोधन) विधेयक द्वारा समर्थित, यह प्रस्ताव शासन दक्षता और लागत बचत की आशा देता है, लेकिन संघवाद, जवाबदेही और लोकतांत्रिक जीवंतता से संबंधित चिंताएँ भी उत्पन्न करता है।

एक साथ चुनाव के संभावित लाभ

  • शासन दक्षता: बार-बार चुनाव प्रचार में बर्बाद होने वाले समय को कम करता है, जिससे नेता और अधिकारी, नीति कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पायेंगे। 
    • उदाहरण: आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कम होगा, जिससे राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच समन्वय बेहतर होगा।
  • चुनाव प्रबंधन में लागत बचत: कई चुनावों के लिए रसद, जनशक्ति और सुरक्षा पर बार-बार होने वाले व्यय में कटौती होगी। 
    • उदाहरण: वर्ष 2014 के आम चुनाव की लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.03% थी, संयुक्त चुनावों से कुल व्यय कम हो सकता है।
  • प्रशासनिक बोझ में कमी: सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की बार-बार तैनाती कम से कम होगी। 
    • उदाहरण: वर्ष 1990 के दशक से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की संख्या दोगुनी हो गई है हालांकि एक साथ चुनाव कराने से उनकी तैनाती को सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
  • मतदाता थकान में कमी: कम चुनाव आयोजित कराने से बार-बार मतदान की माँग घटेगी जिससे मतदान प्रतिशत में सुधार हो सकता है।
  • बेहतर नीति निरंतरता: एकसमान कार्यकाल, बार-बार MCC प्रतिबंधों के बिना परियोजना के सुचारू निष्पादन की सुविधा प्रदान कर सकता है।
  • अधिक राजनीतिक स्थिरता: यदि प्रमुख जनादेश एक साथ हों तो मध्यावधि राजनीतिक अनिश्चितता घट सकती है।

एक साथ चुनाव कराने में चुनौतियाँ

  • संघवाद के लिए खतरा: समान चुनाव चक्र राज्य की स्वायत्तता और क्षेत्रीय राजनीतिक विविधता को कमजोर कर सकते हैं। 
    • उदाहरण: अनुच्छेद 172 के तहत राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित संवैधानिक संशोधन राज्यों की स्वीकृति के बिना भी लागू किए जा सकते हैं।
  • लोकतांत्रिक जवाबदेही में कमी: कम चुनाव चक्रों के कारण मतदाताओं की मध्यावधि में असंतोष व्यक्त करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
  • कार्यान्वयन की जटिलता: सभी कार्यकालों को संरेखित करने हेतु विधानसभाओं को एक साथ भंग करना आवश्यक है, जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील कदम है। 
    • उदाहरण के लिए: 129वाँ संवैधानिक संशोधन चुनावों के समन्वयन के लिए एक बार में विघटन का प्रस्ताव रखता है। 
  • बार-बार उपचुनावों का जोखिम: मध्यावधि में सरकार गिरने पर शेष कार्यकाल के लिए उपचुनाव कराने होंगे।
    • उदाहरण: अविश्वास प्रस्ताव के कारण एक ही चक्र में कई चुनाव हो सकते हैं।
  • वोटर टर्न आउट पर मिश्रित प्रभाव: एक साथ चुनाव कराने से मतदान में उतनी भागीदारी नहीं बढ़ सकती जितनी अपेक्षित होती है। 
    • उदाहरण के लिए: आम चुनावों के बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में अक्सर राष्ट्रीय चुनावों से ज़्यादा मतदान होता है।
  • कानूनी और संसदीय आवश्यकताएँ: कई संवैधानिक प्रावधानों (जैसे, अनुच्छेद 83, 172, 327) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन आवश्यक हैं।
  • संभावित केंद्रीय अतिक्रमण: चुनावों में देरी करने के लिए चुनाव आयोग की व्यापक शक्तियों से राज्य शासन को कमजोर करने का जोखिम है। 
    • उदाहरण: राष्ट्रपति शासन और केंद्रीय नियंत्रण का विस्तार हो सकता है।

प्रभावी चुनावी प्रक्रिया के लिए लक्षित सुधार

  • आदर्श आचार संहिता में सुधार: आदर्श आचार संहिता की अवधि को छोटा करना चाहिए तथा व्यवधान को कम करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्यों को छूट देना चाहिए तथा इसके प्रवर्तन के लिए वैधानिक आधार प्रदान करना चाहिए।
  • पारदर्शी राजनीतिक चंदा: नकद चंदे पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभी चंदों के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य करना चाहिए।
    • उदाहरण: अपारदर्शी चंदे पर अंकुश लगाने के लिए ₹2,000 की नकद सीमा को ₹20,000 की प्रकटीकरण सीमा के साथ संरेखित करना चाहिए।
  • चुनाव चरणों को कम करना: कम समय का मतदान कार्यक्रम, चरणबद्ध चुनावों को समाप्त किए बिना, आदर्श आचार संहिता के प्रभाव को कम कर सकते हैं। 
    • उदाहरण: वर्ष 2024 का आम चुनाव, एक विशाल प्रक्रिया के रूप में, 43 दिनों से अधिक समय तक चला, जो वर्ष 1951-52 के पहले संसदीय चुनावों के बाद इतिहास में दूसरा सबसे लंबा चुनाव था।
  • मध्यावधि में राज्य चुनावों का समूह: राज्य स्वायत्तता के साथ दक्षता को संतुलित करने के लिए “एक राष्ट्र, दो चुनाव” का उपयोग करना चाहिए।
  • स्थानीय निकाय चुनावों को राष्ट्रीय/राज्य चुनावों के साथ समन्वित करना चाहिए: स्थानीय चुनावों को एक साथ करने से संसाधनों की बचत होती है और विधानसभा चुनावों को अलग रखा जा सकता है। 
    • उदाहरण: नगरपालिका और पंचायत चुनावों को उच्च-स्तरीय चुनावों के साथ समन्वित करना चाहिए।
  • स्थानीय निकाय चुनावों को राष्ट्रीय या राज्य चुनावों के साथ संरेखित करना: स्थानीय चुनाव अभियानों में राष्ट्रीय हस्तियों पर निर्भरता कम करने के लिए क्षेत्रीय नेताओं को सशक्त बनाना चाहिए।

निष्कर्ष

एक साथ चुनाव कराने से शासन और लागत दक्षता में सुधार हो सकता है, लेकिन संघवाद, मध्यावधि जवाबदेही और लोकतांत्रिक गतिशीलता को नुकसान पहुँचने का खतरा है। आदर्श आचार संहिता सुधार, पारदर्शी वित्त पोषण, चुनाव चरणों में कमी और क्लस्टरिंग चक्रों पर केंद्रित एक सतर्क दृष्टिकोण भारत के जीवंत बहु-स्तरीय लोकतंत्र को संरक्षित रखते हुए दक्षता में सुधार ला सकता है। GST और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जैसी अन्य नीतियों की तरह सुधारों की रूपरेखा में राष्ट्रीय एकीकरण और राज्य स्वायत्तता का संतुलन होना चाहिए ताकि यह स्थायी सफलता दे सके।

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