प्रश्न की मुख्य माँग
- भारत की सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रणाली में संस्थागत कमियाँ
- छात्रों की असुरक्षा को बढ़ाने में इन कमियों की भूमिका
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश: प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान।
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उत्तर
भारत के प्रतिष्ठित और सार्वजनिक संस्थानों में छात्रों की बढ़ती मानसिक पीड़ा और आत्महत्याओं से एक गहरी संरचनात्मक खामी झलकती है, जहाँ शैक्षणिक उत्कृष्टता की होड़ में सहानुभूतिपूर्ण सहायता प्रणालियों का विकास पीछे छूट गया है। यह “महामारी” शिक्षा के संवैधानिक अधिकार और संस्थानों के भीतर छात्रों को मिलने वाली वास्तविक सामाजिक-भावनात्मक सुरक्षा के बीच मूलभूत असंतुलन को उजागर करती है।
भारत की सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रणाली में संस्थागत कमियाँ
- शिक्षकों की भारी कमी: कई प्रमुख सार्वजनिक संस्थानों में शिक्षण पदों की लगभग 50% रिक्तियाँ हैं, जिससे कर्मचारियों पर अत्यधिक बोझ पड़ता है और छात्रों और शिक्षकों के बीच संवाद नगण्य हो जाता है।
- गुणवत्ताहीन सामूहिकीकरण: निजीकरण और कोटा में वृद्धि के माध्यम से नामांकन में तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन बुनियादी ढाँचे या व्यक्तिगत सहायता में समानुपातिक वृद्धि नहीं हुई है।
- उदाहरण: लगभग 27% के सकल नामांकन अनुपात के बावजूद कई केंद्रीय विश्वविद्यालय अवसंरचनात्मक रूप से पिछड़ गए हैं, जिससे ‘अनुभव-आधारित’ शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रही है।
- छात्रवृत्ति वितरण में देरी: अनुसंधान छात्रवृत्ति और सामाजिक क्षेत्र की छात्रवृत्तियों के वितरण में नौकरशाही बाधाएँ वंचित छात्रों के लिए गंभीर वित्तीय असुरक्षा पैदा करती हैं।
- उदाहरण: सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि छात्रवृत्ति भुगतान में देरी एक महत्त्वपूर्ण “तनाव कारक” के रूप में कार्य करती है, जो छात्रों को वित्तीय संकट की ओर धकेलती है।
- प्रशासनिक गतिरोध: कुलपति और रजिस्ट्रार जैसे नेतृत्व पदों पर रिक्तियों के कारण नीतिगत शून्यता और शिकायत निवारण में जवाबदेही की कमी उत्पन्न होती है।
- उदाहरण: राज्यपालों की देरी के कारण कुलपतियों की नियुक्तियों में रुकावट ने कई राज्य विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है।
छात्रों की असुरक्षा को बढ़ाने में अंतराल की भूमिका
- तनाव का सामान्यीकरण: पर्याप्त शिक्षकों की अनुपलब्धता में, संस्थान अक्सर असफलता को व्यक्तिगत बना देते हैं, और तनाव का कारण संस्थागत रूप से सामान्यीकृत तनावों के बजाय व्यक्तिगत कमियों को मानते हैं।
- बहिष्कार की निरंतरता: समान अवसर प्रकोष्ठों की कमी वाले परिसरों में हाशिए पर रहने वाले छात्रों (अनुसूचित/अनुसूचित/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग) को व्यवस्थागत उपेक्षा और “जाति-आधारित सूक्ष्म आक्रामकता” का सामना करना पड़ता है।
- अपर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना: अधिकांश सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों में पेशेवर, पूर्णकालिक चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की कमी होती है, जिससे छात्रों को संकट के समय सहकर्मी समूहों या अविश्वसनीय हेल्पलाइनों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- पाठ्यक्रम–उद्योग अंतराल: कम रोजगार संभावनाओं वाले पुराने पाठ्यक्रम में सफल होने का दबाव अंतिम वर्ष के छात्रों में “कॅरियर की निराशा” की भावना पैदा करता है।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश: प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान
- मानसिक स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार के रूप में: सुखदेब साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में, न्यायालय ने अनुच्छेद-21 के तहत मानसिक स्वास्थ्य को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग घोषित किया।
- अनिवार्य रिक्ति भरना: अनुच्छेद-142 का हवाला देते हुए, न्यायालय ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को संस्थागत स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए चार महीने के भीतर रिक्त संकाय और प्रशासनिक पदों को भरने का निर्देश दिया।
- एकीकृत आत्महत्या प्रोटोकॉल: न्यायालय ने 15 बाध्यकारी निर्देश जारी किए, जिनमें 100 से अधिक छात्रों वाले संस्थानों में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की अनिवार्य नियुक्ति शामिल है।
- गोपनीय शिकायत निवारण तंत्र: संस्थानों को रैगिंग और जाति-आधारित भेदभाव के लिए “शून्य-सहिष्णुता” शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करने होंगे, जिनके लिए कार्रवाई की सख्त समय सीमा निर्धारित हो।
- NCRB डेटा पृथक्करण: न्यायालय ने NCRB को स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में आत्महत्याओं के बीच अंतर करने का आदेश दिया ताकि डेटा-आधारित, विशिष्ट नीतिगत हस्तक्षेप किए जा सकें।
निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप “डिग्री” से हटकर “कल्याण” पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान है। यदि मानवीय मूल्यों को ही दरकिनार कर दिया जाए तो पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण या कक्षाओं का डिजिटलीकरण अपर्याप्त है। भारत को छात्र कल्याण के लिए एक “सार्वभौमिक ढाँचा” अपनाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संस्थान योग्यता के आधार पर छँटनी के उच्च दबाव वाले केंद्रों के बजाय समग्र विकास के सुरक्षित आश्रय स्थल बनें।
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