Q. UGC द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय विनियमों के शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधन में राज्य सरकारों की स्वायत्तता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। नियामक प्राधिकरण और राज्य स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाने के उपाय सुझाएँ। (10 अंक, 150 शब्द)

प्रश्न की मुख्य माँग

  • शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन में राज्य सरकारों की स्वायत्तता पर UGC द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय नियमों के निहितार्थ का विश्लेषण कीजिये।
  • राज्य की स्वायत्तता के साथ नियामक प्राधिकरण को संतुलित करने के उपाय सुझाएँ।

उत्तर

केंद्रीय नियम शिक्षा में समान मानकों को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन वे अक्सर राज्य सरकारों की स्वायत्तता के साथ संघर्ष करते हैं। उदाहरण के लिए, कुलपति नियुक्तियों पर UGC के हालिया मसौदा विनियमन ने संघीय सिद्धांतों पर इसके प्रभाव को लेकर बहस शुरू कर दी है। एक समतामूलक शासन ढाँचे के लिए नियामक निरीक्षण एवं राज्य की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।

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शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन में राज्य सरकारों की स्वायत्तता पर केंद्रीय विनियमों के निहितार्थ

  • राज्य विधान में हस्तक्षेप: UGC द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय नियम शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के राज्य विधानसभाओं के अधिकार को कमजोर करते हैं। यह भारत के संघीय ढाँचे से टकराता है।
    • उदाहरण के लिए: बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार UGC के नियम राज्य के कानूनों को खत्म नहीं कर सकते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में कुलपति नियुक्तियों के मामले में देखा गया है।
  • स्थानीय संदर्भीकरण पर प्रतिबंध: राज्य सरकारों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताएँ हैं जो राष्ट्रीय संदर्भ से भिन्न हो सकती हैं। केंद्रीकृत नियम स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने की उनकी क्षमता को सीमित करते हैं।
    • उदाहरण के लिए: तमिलनाडु जैसे राज्यों ने क्षेत्रीय भाषाओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक नीतियाँ अपनाई हैं, जिन्हें समान केंद्रीय नियमों द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है।
  • राज्य-नियंत्रित विश्वविद्यालयों पर प्रभाव: राज्य कानूनों द्वारा शासित राज्य विश्वविद्यालयों को केंद्रीय नियमों का पालन करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि UGC संबंधी मसौदा में कुलपतियों के लिए चयन प्रक्रिया में बदलाव का सुझाव दिया गया है।
    • उदाहरण के लिए: महाराष्ट्र सरकार ने कुलपति चयन के संबंध में UGC नियमों का विरोध किया, यह कहते हुए कि यह विश्वविद्यालयों को संचालित करने वाले राज्य कानूनों के अधिकार को कमजोर करता है।
  • संवैधानिक तनाव: जब UGC मूल अधिनियम के दायरे से बाहर नियम बनाता है, तो यह केंद्रीय नियामक शक्तियों की सीमाओं एवं राज्यों के अधिकारों के संबंध में संवैधानिक चिंताओं को उठाता है।
    • उदाहरण के लिए: सुरेश पाटिलखेड़े मामले ने प्रदर्शित किया कि UGC के नियम राज्य के कानूनों को खत्म नहीं कर सकते हैं, जो केंद्रीय नियमों के अधिकार क्षेत्र के बारे में कानूनी संघर्ष प्रस्तुत करता है।
  • संघीय स्वायत्तता में कमी: कुलपति नियुक्तियों को विनियमित करने में UGC की विस्तारित भूमिका उच्च शिक्षा क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारों की स्वायत्तता का उल्लंघन करती है, जिससे संघवाद में कमी आती है।
    • उदाहरण के लिए: कल्याणी मथिवनन मामले में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों के विरोध के बावजूद, केंद्रीय नियंत्रण को और मजबूत करते हुए, UGC नियमों की अनिवार्य प्रकृति को बरकरार रखा।

नियामक प्राधिकरण को राज्य स्वायत्तता के साथ संतुलित करने के उपाय

  • क्षेत्राधिकार पर संवैधानिक स्पष्टता: संविधान के भीतर UGC जैसे केंद्रीय निकायों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियम राज्य सरकारों की स्वायत्तता का उल्लंघन न करें, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं।
    • उदाहरण के लिए: राज्य संविधान के अनुच्छेद 254 को लागू कर सकते हैं, जो उनके कानूनों को परस्पर विरोधी केंद्रीय कानूनों पर हावी होने की अनुमति देता है, यह सुनिश्चित करता है कि शैक्षिक प्रशासन एक साझा जिम्मेदारी बनी रहे।
  • सहयोगात्मक नियामक ढाँचा: एक संयुक्त ढाँचा बनाएँ जहाँ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं का सम्मान करते हुए शिक्षा से संबंधित नीतियों, विशेषकर कुलपति चयन जैसे मामलों पर सहयोग करना।
    • उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) UGC एवं राज्य सरकारों के बीच सहयोग के माध्यम से कार्य करता है, जो शैक्षिक मानकों के साझा प्रशासन को बढ़ावा देता है।
  • विकेंद्रीकृत निर्णय-प्रक्रिया: राज्यों को विश्वविद्यालय नियुक्तियों एवं स्थानीय शैक्षिक नीतियों पर अधिक नियंत्रण के साथ सशक्त बनाना, जिससे उन्हें UGC द्वारा निर्धारित बुनियादी मानकों का पालन करते हुए विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं को संबोधित करने की अनुमति मिल सके।
    • उदाहरण के लिए: पश्चिम बंगाल एवं कर्नाटक जैसे राज्य UGC के न्यूनतम मानदंडों के अनुरूप, राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखते हुए स्वायत्तता बनाए रखते हुए, कुलपतियों का चयन करने की क्षमता बरकरार रख सकते हैं।
  • विशेष राज्य विनियम: राज्यों को अपने स्वयं के नियमों एवं अपवादों को पेश करने की अनुमति देना, जिन्हें व्यापक शैक्षिक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए स्थानीय प्रासंगिकता सुनिश्चित करते हुए UGC की एक समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद लागू किया जा सकता है।
    • उदाहरण के लिए: राजस्थान का राज्य कानून जो शिक्षण कर्मचारियों के लिए विशिष्ट योग्यता निर्धारित करता है, राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखते हुए UGC के साथ आपसी समझौते से संशोधित किया जा सकता है।
  • UGC की सलाहकार भूमिका: राज्य विश्वविद्यालयों को सीधे नियंत्रित करने वाले नियम बनाने के बजाय, UGC एक सलाहकार क्षमता में कार्य कर सकता है, जो सिफारिशें पेश कर सकता है जिन्हें राज्य अपनाने या संशोधित करने का विकल्प चुन सकते हैं।
    • उदाहरण के लिए: UGC कुलपति चयन के लिए दिशानिर्देश प्रदान कर सकता है, लेकिन उन दिशानिर्देशों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी केरल एवं पंजाब जैसे राज्यों पर छोड़ सकता है।

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समावेशी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय नियमों एवं राज्य स्वायत्तता के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है। सहकारी संघवाद को मजबूत करना, संवाद को बढ़ावा देना तथा स्थानीय जरूरतों के साथ नीतियों को संरेखित करना एक सामंजस्यपूर्ण नियामक ढाँचा तैयार कर सकता है। राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखते हुए राज्यों को सशक्त बनाने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नवाचार एवं सतत प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।

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