Q. ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ प्रस्ताव, प्रशासनिक दक्षता के उद्देश्य से, भारत के संघीय ढाँचे के लिए महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों, संवैधानिक प्रावधानों और राज्य स्वायत्तता पर इसके प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए साथ ही संघीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक सुधारों का सुझाव दीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न की मुख्य माँग

  • परीक्षण कीजिए कि कैसे, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता प्राप्त करना है।
  • विश्लेषण कीजिए कि यह प्रस्ताव भारत के संघीय ढाँचे  के लिए किस प्रकार गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
  • लोकतांत्रिक सिद्धांतों, संवैधानिक प्रावधानों और राज्य की स्वायत्तता पर एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
  • संघीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक सुधारों का सुझाव दीजिए।

उत्तर

एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता और चुनाव लागत को कम करने के लिए पूरे भारत में चुनावों को एक साथ आयोजित करना है। भारत के विधि आयोग द्वारा समर्थित, इस प्रस्ताव में एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव कराने की परिकल्पना की गई है। हालाँकि, यह प्रस्ताव भारत के संघीय ढाँचे  पर इसके प्रभाव के संबंध में चिंताएँ भी उत्पन्न करता है, जो संभावित रूप से राज्य की स्वायत्तता को कमज़ोर करता है और भारत के संविधान में उल्लिखित लोकतांत्रिक सिद्धांतों को चुनौती देता है।

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एक राष्ट्र एक चुनाव के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता

  • लागत में कमी: एक साथ चुनाव कराने से वित्तीय व्यय, प्रशासनिक प्रयास और सुरक्षा बलों की तैनाती कम हो जाती है, जिससे वर्तमान समय के  चरणबद्ध चुनावों में संसाधनों के अत्यधिक उपयोग की समस्या का समाधान हो जाता है। 
    • उदाहरण के लिए: वर्ष 2019 में, लोकसभा चुनाव में ₹60,000 करोड़ से अधिक खर्च हुए; ONOE ऐसे व्यय को समेकित कर सकता है।
  • सुव्यवस्थित शासन: चुनाव चक्रों को कम करने से आदर्श आचार संहिता के बार-बार लागू होने से बचा जा सकता है, जिससे निर्बाध शासन और त्वरित नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है। 
    • उदाहरण के लिए: अलग-अलग चक्रों की तुलना में एक साथ चुनाव के दौरान GST जैसी नीतियों को लागू करने में देरी की समस्या का समाधान हो सकता है।
  • मतदान में वृद्धि: चुनावों को एक साथ संरेखित करने से मतदाता भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है। 
    • उदाहरण के लिए: वर्ष 2014 में, गुजरात जैसे राज्यों में एक साथ हुए स्थानीय और राष्ट्रीय चुनावों में एकल चुनावों की तुलना में अधिक मतदान हुआ।
  • प्रशासनिक एकरूपता: सरलीकृत लॉजिस्टिक्स संबंधित प्रक्रियाओं से चुनाव में उपयोग की जाने वाली मशीनरी, सुरक्षा बलों और कर्मचारियों का कुशल संवर्धन सुनिश्चित होता है, जिससे राज्यों में एकरूपता को बढ़ावा मिलता है। 
    • उदाहरण के लिए: EVMs जैसे संसाधनों को समान रूप से वितरित किया जा सकता है, जिससे अलग-अलग चुनावों के दौरान उनकी कमी की समस्या का समाधान हो सकता है।
  • राष्ट्रीय फोकस: एक साथ चुनाव आयोजित कराने से राजनीतिक चर्चा में दीर्घकालिक नीतिगत लक्ष्यों और राष्ट्रीय मुद्दों को भी शामिल किया जा सकता है, जिससे राज्य-विशिष्ट अभियान गतिशीलता के कारण होने वाले विकर्षण कम हो जाते हैं। 
    • उदाहरण के लिए: वर्ष 1951-52 के एक साथ आयोजित किये गये चुनावों ने एक एकीकृत आख्यान प्रदान किया, जो स्वतंत्रता के बाद के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण पर केंद्रित था।

संघीय ढाँचे  के लिए चुनौतियाँ

  • राज्य की स्वायत्तता में कटौती: चुनावों को एक साथ आयोजित कराने से राज्य-विशिष्ट शासन चक्र बाधित होता है, जिससे राज्यों को मनमाने ढंग से कार्यकाल में
    विस्तार या कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। 

    • उदाहरण के लिए: ओडिशा के विधानसभा चक्र को लोकसभा के साथ संरेखित करने से इसकी क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ कम हो सकती हैं।
  • संघवाद का क्षरण: चुनावी चक्रों के केंद्रीकरण से राज्यों की स्वायत्तता कम हो सकती है, जिससे शासन का ध्यान असंगत रूप से संघ की ओर स्थानांतरित हो सकता है।
  • मतदाता भ्रम: एक साथ चुनाव आयोजित कराने से राज्य संबंधी और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भ्रम उत्पन्न हो सकता है जिससे मतदाताओं की राज्य-विशिष्ट शासन प्रदर्शन का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने की क्षमता कम हो सकती है। 
    • उदाहरण के लिए: तमिलनाडु में, ONOE में संघ के प्रमुख आख्यानों के बीच राज्य शासन का फोकस कम हो सकता है।
  • चुनावी जोखिम में वृद्धि: राज्यों या संघ में सरकारों के मध्यावधि पतन से संक्षिप्त कार्यकाल की स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे “एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य” का सिद्धांत कमजोर होगा। 
    • उदाहरण के लिए: वर्ष 1996 में मध्यावधि विघटन के कारण ONOE के तहत वर्ष 1998-99 की लोकसभा के लिए संक्षिप्त कार्यकाल की आवश्यकता हो सकती थी।
  • परिचालन संबंधी चुनौतियाँ: भारत का विशाल मतदाता समूह रसद और संसाधन प्रबंधन को जटिल बनाता है, जिससे समन्वित चक्रों के तहत वोटर फैटीग (Voter Fatigue) और प्रणालीगत देरी का जोखिम रहता है।
    • उदाहरण के लिए: लाखों मतदाताओं के लिए चुनावों का समन्वय करना चुनौतियों से भरा कार्य है, विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे घनी आबादी वाले राज्यों में।

एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव के निहितार्थ

लोकतांत्रिक सिद्धांत

सकारात्मक प्रभाव

  • बढ़ी हुई चुनावी भागीदारी: एक साथ चुनाव आयोजित कराने से वोटर टर्नआउट में वृद्धि हो सकती है क्योंकि नागरिक एक ही समेकित चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, जिससे इलेक्शन फैटीग कम होती है। 
    • उदाहरण के लिए: दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनावों को एक कर दिया है, जिससे मतदाताओं की अधिक भागीदारी दर्ज की गई है।
  • शासन में व्यवधान को कम करना: बार-बार होने वाले चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता के बार-बार लागू होने के कारण शासन में व्यवधान उत्पन्न होता है। ONOE नीति-निर्माण और कार्यान्वयन में निरंतरता सुनिश्चित कर सकता है।

नकारात्मक प्रभाव

  • मध्यावधि शासन में व्यवधान: मध्यावधि में सरकार गिरने से नई सरकारों का कार्यकाल छोटा हो जाएगा, जो एक प्रकार से मतदाताओं के जनादेश को अनदेखा करने के समान होगा।
    • उदाहरण के लिए: 1999 में, लोकसभा में मध्यावधि चुनावों ने अस्थिरता उत्पन्न की; ONOE इस मुद्दे को और अधिक गंभीर बना सकता है।
  • वोटर फैटीग (Voter Fatigue): संसद, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने से मतदाता परेशान हो सकते हैं और उनकी भागीदारी दर प्रभावित हो सकती है। 
    • उदाहरण के लिए: अमेरिका जैसे उन्नत लोकतंत्रों के डेटा से पता चलता है कि वोटर -फैटीग बहु-स्तरीय चुनावों में मतदान को प्रभावित करती है।

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संवैधानिक प्रावधान

सकारात्मक प्रभाव

  • सुव्यवस्थित शासन: अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन करके एकरूपी शासन अवधि सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे संरचित चुनावी चक्र संभव हो सकेगा।
  • मजबूत चुनावी योजना: ये चुनावी सुधारों और तकनीकी उन्नयन के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने में सक्षम बनाता है। 
    • उदाहरण के लिए: अगर चुनाव एक साथ होते हैं तो चुनाव आयोग, VVPAT जैसी मजबूत मतदाता पहचान प्रणाली के लिए अधिक संसाधन आवंटित कर सकता है ।

नकारात्मक प्रभाव

  • जटिल संशोधनों की आवश्यकता: अनुच्छेद 83, 172 और अन्य में संशोधन से मूल संरचना सिद्धांत को चुनौती मिलती है, जिसके लिए व्यापक राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होती है। 
    • उदाहरण के लिए: केशवानंद भारती (1973) जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय संघवाद के साथ छेड़छाड़ को प्रतिबंधित करते हैं, जिससे ONOE कार्यान्वयन जटिल हो जाता है।
  • द्विसदनीयता का क्षरण: विधायी जिम्मेदारियों को लेकर भ्रम उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ राज्य-विशिष्ट विधायी आदेशों पर हावी हो जाती हैं। 
    • उदाहरण के लिए: स्थानीय रोजगार कोटा पर विधान सभा के कानून, एक साथ होने वाले चुनाव अभियानों के दौरान अपना महत्व खो सकते हैं।

राज्य स्वायत्तता

सकारात्मक प्रभाव

  • संघीय सहयोग में वृद्धि: समन्वित चुनाव चक्रों के कारण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहज सहयोग को बढ़ावा मिलता है। 
    • उदाहरण के लिए: चक्रवात अम्फान के दौरान आपदा राहत में संयुक्त योजना से एकीकृत शासन को लाभ मिलेगा।
  • नीतिगत निरंतरता को मजबूत करना: संरेखित चुनाव चक्र नीतिगत रुकावटों के बिना राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के निर्बाध कार्यान्वयन को बढ़ावा दे सकते हैं। 
    • उदाहरण के लिए: PM-KISAN जैसे कार्यक्रम निरंतर राज्य चुनाव चक्रों से व्यवधान के बिना निर्बाध रोलआउट प्राप्त कर सकते हैं।

नकारात्मक प्रभाव

  • स्थानीय लोकतंत्र को कमजोर करना: राज्यों के लिए कार्यकाल कम करने से उनका अधिकार कम होता है और राष्ट्रीय आख्यानों पर निर्भरता बढ़ती है। 
    • उदाहरण के लिए: SR बोम्मई वाद में केंद्र द्वारा मनमाने ढंग से बर्खास्तगी के खिलाफ, राज्य सरकारों की सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया।
  • परिचालन संबंधी चुनौतियाँ: 900 मिलियन से ज़्यादा मतदाताओं के लिए एक साथ चुनाव आयोजित कराने से प्रशासनिक और तार्किक बोझ बढ़ जाता है। 
    • उदाहरण के लिए: उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एक साथ चुनाव आयोजित कराने से चुनाव आयोग की क्षमता और सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत अधिक दबाव पड़ेगा।

संघीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए सुझाए गए सुधार

  • दलबदल विरोधी कानून को मजबूत करना: स्पीकर द्वारा अयोग्यता याचिकाओं पर समयबद्ध निर्णय लेने के लिए दसवीं अनुसूची में संशोधन करना चाहिए और सामूहिक दलबदल के प्रावधानों को हटाना चाहिए।
    • उदाहरण के लिए: कर्नाटक (2019) में अयोग्यता के मामलों में हुई देरी ने दलबदल विरोधी मजबूत उपायों की आवश्यकता को उजागर किया।
  • अनुच्छेद 356 के उपयोग में सुधार: अनुच्छेद 356 में संशोधन करके राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकना चाहिए, ताकि वास्तविक अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश और जवाबदेही तंत्र शामिल किए जा सकें। 
    • उदाहरण के लिए: SR बोम्मई वाद (1994) ने संघवाद के लिए न्यायिक सुरक्षा उपायों को रेखांकित किया, लेकिन इसके कार्यान्वयन में अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है।
  • सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना: अंतर-राज्य परिषद और नीति आयोग जैसे तंत्रों के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच नियमित परामर्श को संस्थागत बनाया जाना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय नीतियों में समान भागीदारी सुनिश्चित हो सके। 
    • उदाहरण के लिए: GST परिषद सहयोगी संघीय निर्णय लेने का एक सफल उदाहरण है।
  • चुनाव कार्यक्रमों का विकेंद्रीकरण: एक ऐसा चरणबद्ध चुनावी चक्र विकसित करना चाहिए जो राज्य की स्वायत्तता का सम्मान करे, न कि एक साथ चुनाव कराने की नीति अपनाए,और इसके साथ ही चुनाव आयोग को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए। 
    • उदाहरण के लिए: अलग-अलग चुनाव चक्रों ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को स्थानीय शासन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा प्रदान की है।

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एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव, केंद्रीय प्राधिकरण और राज्य स्वायत्तता के बीच संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा हो सकता है। संघीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए, चुनाव प्रबंधन का विकेंद्रीकरण, राज्य की शक्तियों को मजबूत करना और चुनाव चक्रों में लचीलापन प्रदान करना जैसे सुधार आवश्यक हैं। चुनाव सुधार आयोग की सिफारिशों और राज्य वित्तीय सशक्तीकरण कार्यक्रमों जैसी योजनाओं को दक्षता हासिल करते हुए भारत के संघीय ढाँचे  को संरक्षित करना चाहिए।

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