Q. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियमों में हालिया परिवर्तनों ने विदेशी शिक्षण संस्थानों से प्राप्त शैक्षणिक योग्यताओं के समकक्ष डिग्री की अनुमति दी है। भारत के उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न की मुख्य माँग

  • हालिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए, जो भारत के उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी परिवेश के लिए विदेशी शैक्षिक संस्थानों से प्राप्त शैक्षणिक योग्यताओं के समकक्ष डिग्री की अनुमति देते हैं। 
  • विनियमों की कमियों को उजागर कीजिए।
  • आगे की राह लिखिये।

उत्तर

UGC (भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2025 ने विदेशी डिग्रियों की मान्यता के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया शुरू की है, जिससे ऑनलाइन सबमिशन और समयबद्ध समकक्षता संभव हो गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत इस सुधार का उद्देश्य भारत की उच्च शिक्षा का वैश्वीकरण करना और अकादमिक गतिशीलता को बढ़ावा देना है।

UGC समतुल्यता विनियमों के निहितार्थ

  • बढ़ी हुई शैक्षणिक गतिशीलता: भारतीय छात्रों को अब विदेशी डिग्री की समय पर मान्यता मिलती है, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा और नौकरियों तक पहुँच में मदद मिलती है। 
    • उदाहरण के लिए, वर्ष 2025 के मानदंडों के अनुसार UK, US और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से डिग्री 15 कार्य दिवसों के भीतर ऑनलाइन समतुल्यता प्राप्त करती है ।
  • विदेशी परिसरों को आकर्षित करना: डिग्री मान्यता भारत में संचालित विदेशी विश्वविद्यालय शाखाओं की विश्वसनीयता को बढ़ाती है। 
    • उदाहरण के लिए, UGC ने वर्ष 2023 के नियमों के तहत इलिनोइस टेक, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के परिसरों को मंजूरी दी, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा साझेदारी को बढ़ावा मिला।
  • मजबूत वैश्विक सहयोग: औपचारिक समतुल्यता संयुक्त डिग्री, दोहरे कार्यक्रम और अकादमिक आदान-प्रदान की निर्बाध शुरुआत की सुविधा प्रदान करती है। 
    • उदाहरण के लिए, UGC अब भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ वैध दोहरे डिग्री MoU के तहत दी गई विदेशी डिग्रियों को स्वचालित रूप से मान्यता देता है।
  • बेहतर गुणवत्ता आश्वासन: समतुल्यता प्रक्रिया में क्रेडिट, पाठ्यक्रम सामग्री और मान्यता की जाँच शामिल है, जिससे अकादमिक समानता सुनिश्चित होती है। 
    • उदाहरण के लिए, समतुल्यता पर स्थायी समिति, अनुमोदन देने से पहले क्रेडिट रेंज (±10%), इंटर्नशिप और शोध कार्य जैसे मापदंडों की पुष्टि करती है।
  • राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि: ये सुधार NEP 2020 के अनुरूप हैं, जिससे भारत के वैश्विक शिक्षा केंद्र बनने के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा

विनियमों की कमियाँ

  • व्यावसायिक डिग्रियों का बहिष्कार: चिकित्सा, कानून और वास्तुकला जैसे विनियमित क्षेत्रों में डिग्रियाँ अभी भी समतुल्यता ढाँचे से बाहर हैं। 
    • उदाहरण के लिए, विदेशी कानून और चिकित्सा डिग्रियों के लिए संबंधित वैधानिक परिषदों से अलग-अलग अनुमोदन की आवश्यकता होती है जिससे विनियामक अतिव्यापन होता है।
  • फ्रैंचाइज डिग्री के लिए कोई मान्यता नहीं: थर्ड पार्टी फ्रैंचाइज या एडटेक सहयोग के माध्यम से प्राप्त डिग्री को वर्तमान नियमों के तहत मान्यता नहीं दी जाती है।
  • सीमित अपील तंत्र: हालांकि अस्वीकृत आवेदनों की समीक्षा की जा सकती है, लेकिन कुल समय अभी भी 45 दिनों तक बढ़ सकता है  जिससे अनिश्चितता बढ़ जाती है। 
    • उदाहरण के लिए, अस्वीकृत आवेदनों की समीक्षा अवधि 30 दिन है जिसमें 10 दिन का विस्तार संभव है जिससे छात्रों के लिए तनाव उत्पन्न होता है।
  • पोर्टल पर अत्यधिक भार का जोखिम: आवेदनों की संख्या में वृद्धि से पोर्टल की प्रसंस्करण क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा समय पर परिणाम मिलने में देरी हो सकती है।
  • राज्य-स्तरीय विसंगतियाँ: कुछ राज्य विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के बावजूद भी अपने स्वयं के मूल्यांकन मानकों को लागू कर सकते हैं।

आगे की राह

  • व्यावसायिक डिग्रियाँ शामिल करना: चिकित्सा, कानून और वास्तुकला को UGC समतुल्यता के तहत एकीकृत करने के लिए वैधानिक परिषदों के साथ सहयोग करना चाहिए।
    • उदाहरण: ब्रिटेन की NARIC प्रणाली समन्वित परिषद-एजेंसी ढाँचे के माध्यम से व्यावसायिक योग्यताओं को मान्यता देती है।
  • पोर्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना: AI-आधारित जाँच, 24×7 अपटाइम और बहुभाषी पहुँच शुरू करनी चाहिए।
  • राज्य-स्तरीय संरेखण सुनिश्चित करना: विश्वविद्यालयों में UGC-मान्यता प्राप्त समतुल्यता को अनिवार्य बनाने के लिए राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
    • उदाहरण: जर्मनी का एनाबिन डाटाबेस सभी लैंडर (राज्यों) द्वारा स्वीकृत केंद्रीकृत योग्यता मान्यता प्रदान करता है।
  • स्वचालित समतुल्यता का विस्तार करना: UGC द्वारा अनुमोदित विदेशी परिसरों और पूर्व-मान्य संयुक्त कार्यक्रमों से प्राप्त डिग्रियों को मान्यता देनी चाहिए।
  • हितधारक परामर्श तंत्र: छात्रों, नियोक्ताओं और विश्वविद्यालयों के साथ नियमित फीडबैक लूप आयोजित करना चाहिए।
    • उदाहरण: कनाडा का CICIC (अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण-पत्रों के लिए सूचना केंद्र) मान्यता प्रथाओं को संशोधित करने के लिए वार्षिक हितधारक फोरम का आयोजन करता है।

नए UGC समतुल्यता विनियम 2025 भारत की उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। मौजूदा कमियों जैसे कि पेशेवर धाराओं को शामिल करना, बुनियादी ढाँचे में वृद्धि और राज्य-स्तरीय समन्वय, को दूर करके भारत अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग का पूरा लाभ उठा सकता है और शिक्षा जगत में विश्व गुरु के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बना सकता है।

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