Q. विभिन्न कानूनी ढाँचों और पर्यावरण कानूनों के बावजूद, भारत में नदी प्रदूषण एक सतत मुद्दा बना हुआ है। मौजूदा कानूनों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए और उनके प्रवर्तन में सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव दीजिये। (15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न की मुख्य माँग

  • नदी प्रदूषण से संबंधित विभिन्न कानूनी ढाँचों और पर्यावरण कानूनों पर प्रकाश डालिये।
  • चर्चा कीजिए कि विभिन्न कानूनी ढाँचों और पर्यावरण कानूनों के बावजूद, भारत में नदी प्रदूषण एक सतत मुद्दा क्यों बना हुआ है।
  • मौजूदा कानूनों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।
  • उनके प्रवर्तन में सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव दीजिये।

उत्तर

नदी प्रदूषण का तात्पर्य औद्योगिक उत्सर्जन, सीवेज और कृषि अपवाह के कारण जल निकायों के प्रदूषण से है, जिससे जलीय जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा है। CPCB ने जैविक प्रदूषण यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) के संकेतक के आधार पर देश के 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 279 नदियों पर 311 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की है। कड़े पर्यावरण कानूनों के बावजूद, प्रवर्तन में मौजूद खामियाँ संकट को और बढ़ा रही हैं।

भारत में नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने में मौजूदा कानूनी ढाँचे की प्रभावशीलता

कानून/पहल शक्तियाँ कमियाँ
जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
  • जल प्रदूषण को विनियमित करने के लिए केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB और SPCB) की स्थापना की गई।
  • प्रदूषण फैलाने वालों को दंडित करने और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
  • विभिन्न राज्यों में असंगत प्रवर्तन से प्रभावशीलता कमजोर होती है।
    उदाहरण के लिए: महाराष्ट्र में प्रदूषित नदी क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है, जो खराब स्थानीय कार्यान्वयन को दर्शाता है।
  • कमजोर दंड औद्योगिक और नगरपालिका उल्लंघनों को रोकने में विफल रहते हैं।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
  • यह विधेयक सरकार को प्रदूषण मानक निर्धारित करने और खतरनाक अपशिष्ट निपटान को विनियमित करने का अधिकार देता है।
  • नदी संरक्षण के लिए अधिसूचनाएं और नीतियां जारी करने में प्रत्यास्थता प्रदान करता है।
  • निवारक उपायों के बजाय प्रतिक्रियात्मक उपायों पर अत्यधिक निर्भरता।
  • अन्य पर्यावरण कानूनों के साथ विनियामक ओवरलैप के कारण प्रवर्तन में प्रशासनिक देरी होती है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) अधिनियम, 2010
  • पर्यावरण संबंधी मामलों का त्वरित समाधान प्रदान करता है 
  • प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • बिना उपचार के नदियों में औद्योगिक उत्सर्जन पर प्रतिबंध सहित महत्त्वपूर्ण निर्णय पारित किए हैं।
  • इसमें प्रत्यक्ष प्रवर्तन शक्तियों का अभाव है, जिसके कारण उद्योगों और नगर पालिकाओं द्वारा खराब अनुपालन होता है।
  • असंगत निर्णय और कार्यान्वयन में अंतराल निवारक प्रभाव को कम करते हैं।
गंगा एक्शन प्लान (1986) और नमामि गंगे (2014)
  • सीवेज उपचार संयंत्रों (STP), वनरोपण और औद्योगिक अपशिष्ट नियंत्रण के लिए पर्याप्त वित्तपोषण।
  • नदी जीर्णोद्धार और जन जागरूकता अभियान पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • अल्पकालिक परियोजनाओं पर अत्यधिक निर्भरता, दीर्घकालिक प्रदूषण रोकथाम की उपेक्षा।
    उदाहरण के लिए: 19,271 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद, गंगा में अवैध अतिक्रमण और ठोस अपशिष्ट डंपिंग जारी है।
  • सीमित ध्यान दिया गया , जबकि गंगा पर ध्यान केन्द्रित रहा।
नगर निगम ठोस अपशिष्ट (MSW) नियम, 2016 एवं सीवेज उपचार विनियम
  • नदियों में सीधे अपशिष्ट प्रवाह को रोकने के लिए अपशिष्ट पृथक्करण और उपचार को अनिवार्य बनाता है ।
  • सीवेज उपचार अवसंरचना के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित करता है।
  • नगरपालिका की खराब कार्यप्रणाली के कारण अशोधित मलजल नदियों में प्रवेश करता है।
  • स्थानीय निकायों में वित्त पोषण और तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव कार्यान्वयन में बाधा डालता है।

नदी प्रदूषण के लगातार जारी रहने के कारण

  • कानूनों का कमजोर प्रवर्तन: कड़े कानूनों के बावजूद, जनशक्ति की कमी और अपर्याप्त निगरानी के कारण प्रवर्तन में बाधा आती है।
    • उदाहरण के लिए: खराब नियामक निगरानी के कारण यमुना के किनारे स्थित उद्योग बिना उपचारित अपशिष्टों को छोड़ते रहते हैं।
  • खंडित शासन और खराब समन्वय: जल प्रदूषण से निपटने के लिए कई एजेंसियाँ कार्य करती हैं, जिसके कारण जिम्मेदारियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और अकुशलता उत्पन्न होती है।
    • उदाहरण के लिए: SPCB में अक्सर नगर निकायों के साथ समन्वय की कमी होती है, जिससे अवैध अपशिष्ट निर्वहन के खिलाफ कार्रवाई में देरी होती है।
  • अपर्याप्त सीवेज उपचार अवसंरचना: भारत में 60% से अधिक सीवेज अनुपचारित रहता है, जिससे नदियाँ सीधे प्रदूषित होती हैं।
    • उदाहरण के लिए: नमामि गंगे कार्यक्रम ने उपचार क्षमता में सुधार किया है, लेकिन अनुपचारित सीवेज का प्रवाह अभी भी उपचार की उपलब्धता से अधिक है।
  • औद्योगिक गैर-अनुपालन और राजनीतिक हस्तक्षेप: कई उद्योग कमजोर दंड प्रावधान और राजनीतिक संरक्षण के कारण प्रदूषण जारी रखते हैं।
    • उदाहरण के लिए: सर्वोच्च न्यायालय के कई आदेशों के बावजूद, कानपुर में चर्म के कारखाने गंगा में विषाक्त पदार्थ छोड़ना जारी रखे हुए हैं।
  • अनियमित कृषि अपवाह: कीटनाशक और उर्वरक नदी की विषाक्तता को बढ़ाते हैं और सुपोषण का कारण बनते हैं।
    • उदाहरण के लिए: हरियाणा और पंजाब में अत्यधिक उर्वरक उपयोग के कारण यमुना नदी में उच्च नाइट्रेट प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

बेहतर प्रवर्तन के लिए परिवर्तन की आवश्यकता

  • प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को मजबूत करना: SPCB और CPCB के वित्तपोषण, स्वायत्तता और जवाबदेही में वृद्धि करना चाहिए। 
    • उदाहरण के लिए: प्रदूषणकारी उद्योगों की प्रभावी निगरानी के लिए SPCB के पास अक्सर पर्याप्त कार्मिकों का अभाव होता है।
  • उन्नत रियलटाइम निगरानी: निरंतर जल गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए AI-संचालित सेंसर और उपग्रह ट्रैकिंग का उपयोग करना चाहिए।
    • उदाहरण के लिए: चीन अपनी नदियों के लिए ऐ-आधारित निगरानी का उपयोग करता है, जिससे प्रदूषण वाले स्थानों पर त्वरित कार्रवाई होती है।
  • रेत खनन और अतिक्रमण नियंत्रण: खननकर्ताओं के लिए अधिक जुर्माना और आपराधिक मुकदमा जैसे दंड लागू करने चाहिए।  
    • उदाहरण के लिए: केरल में विनियमन के लिए स्थानीय निगरानी समितियाँ हैं।
  • सार्वजनिक भागीदारी और जागरूकता: प्रदूषण की रिपोर्टिंग और सफाई पहल में स्थानीय समुदायों को शामिल करना चाहिए।
    • उदाहरण के लिए: वाराणसी में नागरिकों के नेतृत्व में चलाए गए गंगा सफाई अभियान से स्थानीय जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
  • एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन: औद्योगिक विनियमन, अपशिष्ट प्रबंधन और कृषि नीतियों को एक ही प्राधिकरण के अंतर्गत एकीकृत करना चाहिए।
    • उदाहरण के लिए: यूरोपीय संघ जल रूपरेखा निर्देश एक बेसिन-व्यापी दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, जो सदस्य देशों में नदी के स्वास्थ्य में सुधार करता है।
  • नदियों को इकाई के रूप में कानूनी मान्यता: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना को जीवित इकाई घोषित किया, जिससे उनकी कानूनी सुरक्षा मजबूत हुई। 
    • उदाहरण के लिए: इस फैसले ने अधिकारियों को नदियों को नुकसान पहुंचाने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार दिया।

सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना, रियलटाइम निगरानी तकनीक को एकीकृत करना और कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना, प्रवर्तन को प्रतिक्रियात्मक से निवारक में बदल सकता है। विकेंद्रीकृत शासन के साथ-साथ प्रदूषण-भुगतान सिद्धांतों द्वारा समर्थित एक नदी जीर्णोद्धार निधि, जवाबदेही को बढ़ावा दे सकती है। नदी संरक्षण को अपने मूल में रखते हुए एक संधारणीय ब्लू इकोनॉमी की ओर बढ़ना भविष्य की पीढ़ियों का जीवन बेहतर बनाने में मदद करेगा।

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