उत्तर:
दृष्टिकोण:
- भूमिका: स्वशासन और पारंपरिक प्रथाओं के संरक्षण पर जोर देने के साथ, अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में पेसा अधिनियम 1996 का संक्षेप में परिचय दें।
- मुख्य भाग:
- अधिनियम के लक्ष्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करें जैसे पंचायत प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करना और ग्राम सभा को सशक्त बनाना।
- अधिनियम की विशेषताओं जैसे संसाधन प्रबंधन, संस्कृति का संरक्षण और प्रशासनिक स्वायत्तता का उल्लेख करें।
- जागरूकता की कमी, पारंपरिक शासन के साथ एकीकरण, संसाधन प्रबंधन और अंतर-सरकारी समन्वय जैसी मुख्य चुनौतियों की पहचान करें।
- निष्कर्ष: जनजातीय स्वायत्तता के लिए पेसा के महत्व को दोहराएँ और इसकी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता पर बल दें।
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भूमिका:
1996 का पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम (PESA) एक महत्वपूर्ण विधायी ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है जिसे अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली भारत की आदिवासी आबादी के लिए स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। यह अधिनियम 73वें संवैधानिक संशोधन का एक महत्वपूर्ण विस्तार है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (M) द्वारा इसे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया है। पेसा को आदिवासी स्व-शासन के लिए भूरिया समिति की सिफारिशों की प्रतिक्रिया में अधिनियमित किया गया था और 24 दिसंबर, 1996 को प्रभावी हुआ। पेसा का प्राथमिक उद्देश्य ग्राम सभा के माध्यम से आदिवासी लोगों को सशक्त बनाना, प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को पहचानना और उनकी पुष्टि करना है।
मुख्य भाग:
पेसा अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:
- ग्राम सभा: अधिनियम ग्राम सभा को सभी गतिविधियों के केंद्र के रूप में स्थापित करता है, जो स्थानीय शासन में भागीदारी लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है।
- प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन: यह ग्राम सभाओं को भूमि, जल और वन जैसे स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन और नियंत्रण का अधिकार देता है।
- जनजातीय संस्कृति का संरक्षण: PESA का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं, रीति-रिवाजों और संस्कृति की सुरक्षा और संरक्षण करना है।
- प्रशासनिक स्वायत्तता: यह स्थानीय स्तर पर स्व-शासन और निर्णय लेने पर जोर देते हुए, विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और लागू करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वायत्तता प्रदान करता है।
कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:
अपने व्यापक ढांचे के बावजूद, PESA के कार्यान्वयन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है:
- जागरूकता और क्षमता निर्माण: पेसा के तहत अपने अधिकारों के बारे में आदिवासी आबादी के बीच जागरूकता में महत्वपूर्ण अंतर है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्थानीय शासी निकायों के बीच क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।
- हस्तक्षेप और एकीकरण: जनजातीय समुदायों की पारंपरिक शासन प्रणालियों को अक्सर औपचारिक प्रशासनिक ढांचे के साथ एकीकृत करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे संभावित संघर्ष और हस्तक्षेप होता है।
- संसाधन प्रबंधन और उपयोग: पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन और उपयोग एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
- शासन के विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय: ग्राम सभा, पंचायतों और सरकार के उच्च स्तरों के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करना PESA के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है, लेकिन अभ्यास के संदर्भ में यह कठिन साबित हुआ है।
निष्कर्ष:
पेसा अधिनियम का अधिनियमन भारत की जनजातीय आबादी के अपने पारंपरिक प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार खुद पर शासन करने के अधिकारों को पहचानने और संस्थागत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। हालाँकि, PESA के उद्देश्यों को पूरी तरह से साकार करने के लिए, कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें क्षमता निर्माण, जागरूकता बढ़ाना और आदिवासी शासन और विकास में शामिल सभी हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार करना शामिल है।
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