प्रश्न की मुख्य माँग
- चर्चा कीजिए कि क्यों उत्तराखंड UCC लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है और व्यक्तिगत विकल्पों पर कानूनी जाँच की व्यवस्था करता है।
- भारत में अंतर-धार्मिक संबंधों और सामाजिक सामंजस्य पर ऐसे कानूनी उपायों के सकारात्मक प्रभाव का आकलन कीजिए।
- भारत में अंतरधार्मिक संबंधों और सामाजिक सामंजस्य पर ऐसे कानूनी उपायों के नकारात्मक प्रभाव का आकलन कीजिए।
- आगे की राह लिखिये।
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उत्तर
उत्तराखंड UCC, लिव-इन रिलेशनशिप को विवाह की प्रकृति के रिश्ते के माध्यम से एक साझा घर में एक पुरुष और एक महिला के बीच सहवास के रूप में परिभाषित करता है। समान नागरिक संहिता (UCC) का उद्देश्य सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को मानकीकृत करना है, लेकिन उत्तराखंड में इसके हालिया कार्यान्वयन ने व्यक्तिगत स्वायत्तता और गोपनीयता के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न कर दी हैं। कानून, लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है, जिससे व्यक्तिगत मामलों में राज्य की निगरानी शुरू होती है।
उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण पर समान नागरिक संहिता के अनिवार्य प्रावधानों के पीछे तर्क
- कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित करना: UCC, कानूनी जवाबदेही स्थापित करने के लिए लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि पार्टनर संपत्ति के अधिकार, रखरखाव और विरासत से संबंधित जिम्मेदारियों को पूरा करें।
- उदाहरण के लिए: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005) ने माना कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएँ गुजारा-भत्ता की हकदार हैं, और अनिवार्य पंजीकरण का उद्देश्य ऐसे रिश्तों का दस्तावेजीकरण करके शोषण को रोकना है।
- धोखाधड़ी वाले रिश्तों पर अंकुश लगाना: लिव-इन रिश्तों को कानूनी रूप से दर्ज करके, UCC का उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना है, जहाँ व्यक्ति विवाह का झूठा दावा कर सकते हैं या विवादों के मामले में कानूनी जिम्मेदारी से इनकार कर सकते हैं।
- उदाहरण के लिए: इंद्रा शर्मा बनाम वीकेवी शर्मा (2013) वाद में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लंबे समय से साथ रह रहे साथी को बिना सहारे के छोड़ना शोषण के बराबर हो सकता है।
- सामाजिक सरोकारों पर ध्यान देना: सरकार का तर्क है कि पंजीकरण से ऐसे रिश्तों पर रोक लगती है जो सामाजिक विघटन का कारण बन सकते हैं, विशेष रूप से वे जो सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देते हैं या अनुचित माने जाते हैं।
- धार्मिक रूपांतरण के दुरुपयोग को रोकना: धार्मिक सत्यापन के साथ संबंध पंजीकरण को जोड़कर, कानून का उद्देश्य विवाह के लिए धर्मांतरण की निगरानी करना है, जबरन या भ्रामक धार्मिक परिवर्तनों के बारे में चिंताओं को दूर करना है।
- उदाहरण के लिए: उत्तर प्रदेश धर्म के गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम (2021) में धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन का नोटिस अनिवार्य है जिससे अंतरधार्मिक विवाहों पर कानूनी जांच हो सकती है।
- सरकारी निगरानी को सुविधाजनक बनाना: UCC राज्य की निगरानी के लिए एक औपचारिक तंत्र प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि रिश्ते कानूनी और सांस्कृतिक मानदंडों का पालन करते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देता है।
- उदाहरण के लिए: राजस्थान सरकार ने इसी प्रकार से लिव-इन पंजीकरण कानून का प्रस्ताव रखा, जिसमें तर्क दिया गया कि इससे रिश्तों पर नज़र रखने और व्यक्तियों को घरेलू विवादों से बचाने में मदद मिलेगी।
भारत में अंतरधार्मिक रिश्तों और सामाजिक सामंजस्य पर ऐसे कानूनी उपायों का सकारात्मक प्रभाव
- भेद्य भागीदारों की सुरक्षा: पंजीकरण प्रक्रिया भागीदारों, विशेष रूप से महिलाओं, के लिए उत्तराधिकार, भरण-पोषण और घरेलू हिंसा कानूनों से संबंधित अधिकारों को सुरक्षित करके कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- उदाहरण के लिए: सुप्रीम कोर्ट ने डी. वेलुसामी बनाम डी. पैचैअम्मल (2010) वाद में निर्णय दिया गया कि एक लिव-इन पार्टनर रिश्ते के निर्वाह के दौरान अर्जित संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर सकता है।
- जबरन धर्म परिवर्तन को रोकना: सरकारी जाँच, विवाह के लिए जबरन धर्म परिवर्तन को हतोत्साहित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि अंतरधार्मिक संबंध जबरदस्ती या धोखे के बजाय वास्तविक सहमति पर आधारित हों।
- उदाहरण के लिए: हादिया वाद (2017) में, सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति के अपनी पसंद से शादी करने के अधिकार को बरकरार रखा, इस विचार को पुष्ट करते हुए कि धार्मिक रूपांतरण स्वैच्छिक और वैध होना चाहिए।
- कानूनी विवादों में कमी: औपचारिक पंजीकरण के साथ, अंतरधार्मिक दंपतियों को कानूनी स्पष्टता मिलती है, जिससे अलगाव के मामले में हिरासत, संपत्ति के अधिकार और वैवाहिक स्थिति से संबंधित भविष्य के विवादों में कमी आती है।
- उदाहरण के लिए: विशेष विवाह अधिनियम (1954) पहले से ही अंतरधार्मिक विवाहों के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, जो धर्म परिवर्तन के बिना कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- अधिकारों के लिए औपचारिक रिकॉर्ड बनाना: पंजीकरण प्रणाली अंतरधार्मिक जोड़ों को कानूनी अधिकारों का दावा करने में सक्षम बनाती है, जिससे सामाजिक और पारिवारिक दबाव से उनके रिश्तों को अमान्य होने से रोका जा सकता है।
- सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करना: हालांकि लाइव इन रिश्तों को मान्यता देना विवादास्पद रहा है परंतु इससे अंतर्धार्मिक विवाह को बढ़ावा मिल सकता है तथा समय के साथ व्यापक सामाजिक स्वीकृति को बढ़ावा मिल सकता है।
भारत में अंतरधार्मिक रिश्तों और सामाजिक सामंजस्य पर ऐसे कानूनी उपायों का नकारात्मक प्रभाव
- निजता का हनन: पंजीकरण अनिवार्य करना और परिवारों को सूचित करना दंपतियों को सामाजिक दबाव, जबरदस्ती और संभावित हिंसा के लिए उजागर करता है विशेषकर उन समुदायों में जो अंतरधार्मिक संबंधों का विरोध करते हैं।
- उदाहरण के लिए: लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006) वाद में, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरधार्मिक विवाह में परिवार के हस्तक्षेप की निंदा करते हुए एक वयस्क महिला के अपनी पसंद से शादी करने के अधिकार को बरकरार रखा।
- सतर्कतावाद को बढ़ावा: अंतरधार्मिक रिश्तों का सार्वजनिक दस्तावेजीकरण दक्षिणपंथी समूहों को ऐसे गठबंधनों को परेशान करने, धमकाने या यहां तक कि हिंसक रूप से विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे सामाजिक शत्रुता बढ़ती है।
- महिलाओं की स्वायत्तता को खत्म करना: परिवारों को रिश्तों के बारे में सूचित करके यह कानून महिलाओं को ऑनर किलिंग, जबरन अलगाव या बलपूर्वक हस्तक्षेप के प्रति सुरेंद्र बनाता है।
- उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने बताया कि भारत में 2019 और 2020 में 25-25 और 2021 में 33 ऑनर किलिंग की रिपोर्ट की गई, जो अक्सर अंतर-धार्मिक या अंतर-जातीय संबंधों से जुड़ी होती हैं।
- सामाजिक निगरानी को वैध बनाना: धार्मिक या सामुदायिक अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता धार्मिक नेताओं को व्यक्तिगत विकल्पों पर अनुचित अधिकार देती है, जिससे संवैधानिक स्वतंत्रता कमजोर होती है।
- धार्मिक अलगाव को संस्थागत बनाना: कानूनी ढाँचा, विवाह या लिव-इन संबंधों को कानूनी रूप से बोझिल बनाकर अंतर-धार्मिक संबंधों को प्रतिबंधित करता है, जिससे समाज में धार्मिक विभाजन को बल मिलता है।
- उदाहरण के लिए: रंगभेद युग के दक्षिण अफ्रीका में, कानूनों ने अलगाव को संस्थाकृत करते हुए और धर्मांतरण को रोकते हुए अंतर-नस्लीय विवाहों पर प्रतिबंध लगा दिया और लिव-इन रिश्तों से संबंधित कानून इसी तरह के सामाजिक विभाजन का जोखिम उठाते हैं।
इन मुद्दों के समाधान के लिए आगे की राह
- गोपनीयता सुरक्षा को मजबूत करना: कानूनी प्रावधानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंध पंजीकरण गोपनीय रहे, जिससे व्यक्तिगत निर्णयों में परिवार या तृतीय पक्ष के हस्तक्षेप को रोका जा सके।
- उदाहरण के लिए: पुट्टस्वामी निर्णय (2017) ने गोपनीयता को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, जिसे व्यक्तिगत संबंधों पर लागू किया जाना चाहिए, ताकि राज्य के अतिक्रमण को रोका जा सके ।
- धार्मिक सत्यापन हटाना: रिश्ते के पंजीकरण के लिए धार्मिक या सामुदायिक नेताओं से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, इससे यह सुनिश्चित होगा कि व्यक्तिगत विकल्प, संस्थागत नियंत्रण से मुक्त रहें।
- उदाहरण के लिए: विशेष विवाह अधिनियम (1954) धार्मिक हस्तक्षेप के बिना अंतरधार्मिक विवाह की अनुमति देता है, जो व्यक्तिगत मामलों में राज्य की तटस्थता के लिए एक मिसाल कायम करता है।
- लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना: कानूनी ढाँचे को महिलाओं के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसमें सम्मान-आधारित हिंसा, जबरदस्ती और जबरन अलगाव के खिलाफ़ सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
- उदाहरण के लिए: विशाखा दिशा-निर्देश (1997) ने लैंगिक-आधारित उत्पीड़न के खिलाफ़ कानूनी सुरक्षा के लिए एक मिसाल कायम की, जिसे अंतर-धार्मिक रिश्तों तक विस्तारित किया जाना चाहिए।
- सतर्कतावाद का मुकाबला करना: अंतरधार्मिक दंपतियों को परेशान करने वाले समूहों या व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सामाजिक पुलिसिंग को सही ठहराने के लिए कानूनों का दुरुपयोग न किया जाए।
- उदाहरण के लिए: तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ (2018) वाद में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को भीड़ हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, एक सिद्धांत जो अंतरधार्मिक संघों पर भी लागू होना चाहिए।
- सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना: शैक्षिक पहल, मीडिया अभियान और कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों को अंतर-धार्मिक सद्भाव, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के महत्व को उजागर करना चाहिए।
- उदाहरण के लिए: ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ पहल अंतर-सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देती है जिसका लाभ अंतर-धार्मिक संबंधों की स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा सकता है ।
सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए कानूनी निगरानी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। एक प्रगतिशील कानूनी ढाँचे को स्वायत्तता को कम किए बिना या सामाजिक विभाजन को बढ़ाए बिना सुभेद्य व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। जागरूकता, कानूनी सुरक्षा और सामुदायिक संवाद को मजबूत करने से चिंताओं को संबोधित करते हुए समावेशिता सुनिश्चित हो सकती है, जिससे एक एकजुट और बहुलवादी भारत का मार्ग प्रशस्त हो सकता है जहाँ विविध रिश्ते बिना किसी डर या पूर्वाग्रह के फलें-फूलें।
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