Q. चार श्रम संहिताओं द्वारा प्रस्तुत प्रमुख सुधार क्या हैं जिनका उद्देश्य भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार बनाना है? उन चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए जो उनके प्रभावी कार्यान्वयन को कमजोर कर सकती हैं। (15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न की मुख्य माँग

  • चार श्रम संहिताओं द्वारा प्रस्तुत प्रमुख सुधार
  • चुनौतियाँ जो उनके प्रभावी कार्यान्वयन को कमजोर कर सकती हैं।
  • आगे की राह।

उत्तर

वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा पर चार श्रम संहिताओं का उद्देश्य कानूनों को सरल बनाकर, उचित वेतन सुनिश्चित करके, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करके और कार्यस्थल सुरक्षा को बढ़ाकर भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र का आधुनिकीकरण करना है। ये सुधार एक ऐसा फ्रेमवर्क स्थापित करते हैं जो श्रमिक सुरक्षा और व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता के बीच संतुलन स्थापित करे।

चार श्रम संहिताओं द्वारा प्रस्तुत प्रमुख सुधार

  • कानूनों का सरलीकरण और समेकन: कई श्रम कानूनों को चार संहिताओं में विलय करने से जटिलता कम हुई है और शासन में सुधार हुआ है।
    • उदाहरण: MSME को एकल पंजीकरण, लाइसेंस और रिटर्न प्रणाली से लाभ हुआ है l
  • सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और पूर्वानुमानित वेतन संरचना: राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करता है; एक समान वेतन परिभाषा विवादों को कम करती है।
    • उदाहरण: वेतन स्पष्टता निर्माण जैसे क्षेत्रों को भत्तों पर मुकदमेबाजी से बचने में मदद करती है।
  • सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत किया गया: ESI/EPF का विस्तार असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक किया गया; राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष बनाया गया।
    • उदाहरण: ऐप-आधारित डिलीवरी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा ढाँचे के अंतर्गत लाया गया।
  • डिजिटल अनुपालन और विश्वास-आधारित प्रवर्तन: एल्गोरिथम-आधारित निरीक्षण और छोटे अपराधों का गैर-अपराधीकरण पारदर्शिता में सुधार करता है।
    • उदाहरण: ऑनलाइन OSH निरीक्षण छोटी विनिर्माण इकाइयों के लिए इंस्पेक्टर-राज को कम करता है।
  • बेहतर कार्यस्थल सुरक्षा और महिलाओं की भागीदारी: अनिवार्य सुरक्षा समितियाँ, निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच; महिलाओं को सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि पाली में काम करने की अनुमति।
    • उदाहरण: रिटेल और आईटी क्षेत्रों में बढ़ी हुई सुरक्षा से महिला कार्यबल में महिलाओं की संख्या में वृद्धि होती है।

चुनौतियाँ जो प्रभावी कार्यान्वयन को कमजोर कर सकती हैं

  • राज्य-स्तरीय असमान स्वीकृति: श्रम एक समवर्ती विषय बना हुआ है, जिसके कारण इसे चरणों में लागू किया जा रहा है, जिससे एकरूपता प्रभावित हो रही है।
    • उदाहरण: कुछ राज्यों ने नियमों को अधिसूचित कर दिया है, लेकिन अन्य में देरी हो रही है, जिससे अनिश्चितता बनी हुई है l
  • अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व: विस्तारित कवरेज के बावजूद, 80% से अधिक अनौपचारिक कार्यबल तक पहुँचना मुश्किल बना हुआ है।
    • उदाहरण: छोटी दुकानें अक्सर लागत और अनुपालन संबंधी आशंकाओं के कारण पंजीकरण से बचती हैं।
  • गिग वर्कर सामाजिक सुरक्षा अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है: योगदान निधि, लाभ वितरण, या प्लेटफॉर्म की जवाबदेही पर कोई स्पष्टता नहीं है।
    • उदाहरण: राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म में अभी तक औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को एकीकृत नहीं किया गया है। 
  • उद्यम लागत दबाव: एक समान वेतन संरचना नियोक्ता की देनदारियों को बढ़ाती है → कम नियुक्तियों का जोखिम।
    • उदाहरण: छोटी कपड़ा इकाइयों को भविष्य निधि व्यय बढ़ने का डर है, जिससे उनके वेतन में कमी आएगी l
  • सीमित संस्थागत क्षमता: प्रौद्योगिकी सुधारों के लिए मजबूत प्रणालियों और प्रशिक्षित निरीक्षकों की आवश्यकता होती है; वर्तमान में कमियाँ बनी हुई हैं।
    • उदाहरण: ग्रामीण औद्योगिक समूहों में कर्मचारियों की कमी के कारण शिकायतों के निवारण में देरी होती है।

आगे की राह 

  • राज्यों में समन्वित कार्यान्वयन: समान कार्यान्वयन के लिए आदर्श नियमों के साथ केंद्र-राज्य समन्वय।
  • अनौपचारिक क्षेत्र में प्रवेश के लिए लक्षित समर्थन: संचालन को औपचारिक बनाने हेतु सूक्ष्म इकाइयों को प्रोत्साहन के साथ-साथ सरलीकृत ऑनबोर्डिंग।
  • गिग वर्कर संरक्षण के लिए स्पष्ट अधिदेश: परिभाषित योगदान-साझाकरण और वास्तविक समय पर डिजिटल लाभ वितरण।
  • संतुलित अनुपालन और लागत न्यूनीकरण: चरणबद्ध नियोक्ता दायित्व समायोजन और उत्पादकता-संबंधी समर्थन।
  • क्षमता निर्माण और डिजिटल अवसंरचना उन्नयन: विश्वसनीय प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षक प्रशिक्षण के साथ-साथ एआई-संचालित अनुपालन।
    • उदाहरण: राज्य औद्योगिक क्षेत्रों में समर्पित श्रम संहिता सुविधा केंद्र।

निष्कर्ष

प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों द्वारा समान रूप से अपनाए जाने, अनौपचारिक क्षेत्र को शामिल करने और गिग वर्करों के लिए स्पष्ट सुरक्षा की आवश्यकता है। संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, डिजिटल बुनियादी ढाँचे को उन्नत करना और अनुपालन लागत को प्रोत्साहनों के साथ संतुलित करना यह सुनिश्चित कर सकता है कि श्रम संहिताएँ अपने वादे को पूरा करें और भारत की उभरती अर्थव्यवस्था के लिए एक आधुनिक, समावेशी और लचीले कार्यबल को बढ़ावा दें।

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