प्रश्न की मुख्य माँग
- संसदीय बहसों और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाले सकारात्मक विकासों का उल्लेख कीजिये।
- महिलाओं के निरंतर कम प्रतिनिधित्व के लिए जिम्मेदार अंतर्निहित कारकों पर चर्चा कीजिए।
- महिलाओं की भागीदारी के लिए संवैधानिक गारंटियों और नीतिगत पहलों का उल्लेख कीजिये।
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उत्तर
पिछले कुछ वर्षों में भारत ने पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण और हाल ही में महिला आरक्षण अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023) जैसी पहल की है। हालाँकि इन प्रयासों के बावजूद, संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, 18वीं लोकसभा में यह केवल 13.6% है और बहस और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में यह और भी कम है।
संसदीय बहसों और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाले सकारात्मक विकास
- प्रगतिशील संवैधानिक और नीतिगत सुधार: संवैधानिक गारंटी (अनुच्छेद 14, 15, 16) और महिला आरक्षण अधिनियम जैसी पहलों ने महिलाओं के राजनीतिक समावेशन के लिए कानूनी समर्थन को मजबूत किया है।
- उदाहरण के लिए: नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के पारित होने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित होता है।
- राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर महिला नेताओं की संख्या में वृद्धि: महिला नेता तेजी से प्रमुख राजनीतिक पदों पर आसीन हो रही हैं, जो नए प्रवेशकों के लिए उदाहरण स्थापित कर रही हैं।
- उदाहरण के लिए: द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2022 में भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनीं, जो उच्चतम स्तर पर अधिक समावेशन का प्रतीक है।
- स्थानीय शासन में भागीदारी में वृद्धि: पंचायत और नगरपालिका स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ गया है, जिससे जमीनी स्तर पर नेतृत्व की संभावनाएँ उत्पन्न हुई हैं।
- नेतृत्व प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तक पहुँच में वृद्धि: सरकार और गैर सरकारी संगठन महिलाओं के राजनीतिक और नेतृत्व कौशल को बढ़ाने के लिए लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं।
- उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय महिला आयोग के “शी लीड्स” कार्यक्रम (वर्ष 2023) जैसी पहलों ने हजारों महत्त्वाकांक्षी महिला नेतृत्वकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है।
- दृश्यता और समर्थन में मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका: मीडिया अभियान और नागरिक समाज आंदोलन राजनीतिक स्थानों में लैंगिक समानता के लिए सक्रिय रूप से समर्थन प्रदान कर कर रहे हैं।
- उदाहरण के लिए: #EmpowerHerPolitics अभियान में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक भागीदारी की गई।
महिलाओं के निरंतर कम प्रतिनिधित्व में योगदान देने वाले अंतर्निहित कारक
- पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड और लैंगिक रूढ़िवादिता: गहरी जड़ें जमाए हुए सामाजिक पूर्वाग्रह राजनीति को पुरुषों का क्षेत्र मानते हैं, जिससे महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सीमित हो जाती है।
- वित्तीय और चुनावी चुनौतियाँ: महिला उम्मीदवारों को पुरुष समकक्षों की तुलना में अभियान वित्त, संरक्षण नेटवर्क और दृश्यता तक पहुँच की कमी का सामना करना पड़ता है।
- हिंसा और धमकी का सामना करना: धमकियाँ, उत्पीड़न (भौतिक और ऑनलाइन), और राजनीतिक हिंसा महिलाओं को चुनाव लड़ने और सक्रिय रूप से भाग लेने से रोकती हैं।
- उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB 2023) ने महिला राजनेताओं को निशाना बनाकर किये गये ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि की सूचना दी।
- मार्गदर्शन और संस्थागत समर्थन का अभाव: संरचित मार्गदर्शन कार्यक्रमों या नेतृत्व प्रशिक्षण का अभाव राजनीतिक पदानुक्रम में महिलाओं के विकास को बाधित करता है।
महिला सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक गारंटी और नीतिगत पहल
- स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए आरक्षण: 73वें और 74वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य किया गया है।
- उदाहरण के लिए: पंचायती राज मंत्रालय (वर्ष 2023) के अनुसार, अब देश भर में 46% से अधिक पंचायत सीटों पर महिलाओं का कब्जा है।
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (महिला आरक्षण अधिनियम): यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
- उदाहरण के लिए: परिसीमन के बाद लागू होने पर, इस विधेयक से वर्ष 2029 तक महिलाओं की विधायी भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
- महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति (वर्ष 2001) और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा (वर्ष 2016): दोनों रूपरेखाओं का उद्देश्य राजनीतिक और निर्णय लेने वाले क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को मुख्यधारा में लाना है।
- उदाहरण के लिए: मसौदा नीति (वर्ष 2016) प्रशिक्षण, सलाह और वित्तीय सहायता पहलों के माध्यम से महिला नेतृत्वकर्ताओं के बीच क्षमता निर्माण पर जोर देती है।
- जेंडर बजटिंग पहल: नेतृत्व और राजनीतिक सशक्तीकरण सहित महिलाओं के विकास के लिए सार्वजनिक व्यय को आवंटित करने और निगरानी करने के लिए केंद्रीय बजट वर्ष 2005-06 से जेंडर बजटिंग शुरू की गई।
- उदाहरण के लिए: वित्त वर्ष 2025-26 के जेंडर बजट विवरण में महिलाओं और लड़कियों के कल्याण के लिए 4.49 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
संसदीय बहसों और निर्णयन में लैंगिक अंतर को कम करने के लिए पार्टी प्रणालियों में संरचनात्मक सुधार, लक्षित क्षमता निर्माण, सुरक्षित राजनीतिक स्थान और लैंगिक समानता के लिए वास्तविक सामाजिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। समावेशी लोकतंत्र के संवैधानिक दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मात्र नीति घोषणाओं को व्यावहारिक सशक्तिकरण में बदलना होगा।
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