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मणिपुर के छह हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में AFSPA वापस लागू

Lokesh Pal November 16, 2024 05:02 82 0

संदर्भ

मणिपुर में नृजातीय हिंसा शुरू होने के डेढ़ वर्ष बाद, हाल ही में केंद्र सरकार ने छह पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (Armed Forces Special Powers Act- AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्र का दर्जा फिर से लागू कर दिया है। 

मणिपुर की पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति

  • AFSPA को दोबारा लागू करना: लगातार हिंसा के कारण केंद्र सरकार ने मणिपुर के घाटी क्षेत्रों के छह पुलिस स्टेशनों में AFSPA के तहत अशांत क्षेत्र का दर्जा फिर से लागू कर दिया।

  • प्रभावित पुलिस स्टेशन: सेकमाई (Sekmai), लमसांग (Lamsang), लमलाई (इम्फाल पश्चिम और पूर्व), मोइरांग (बिश्नुपुर), लीमाखोंग (कांगपोकपी), और जिरीबाम (Jiribam)।
  • पुनः लागू करने का कारण: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने ‘अस्थिर’ सुरक्षा स्थिति और हिंसा में विद्रोही समूहों की संलिप्तता का हवाला दिया।
  • ऐतिहासिक संदर्भ
    • मणिपुर में वर्ष 1980 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (Armed Forces Special Powers Act- AFSPA) लागू है।
    • थंगजाम मनोरमा की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद वर्ष 2004 में आंशिक रूप से इसे हटाया गया था।
    • अप्रैल 2022 और अप्रैल 2023 के बीच घाटी के 19 पुलिस थानों से AFSPA को हटा दिया गया।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम [Armed Forces (Special Powers) Act- AFSPA] के बारे में

  • पृष्ठभूमि
    • यह अधिनियम अपने मूल स्वरूप में वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रत्युत्तर में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था। 
    • स्वतंत्रता के बाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को बरकरार रखने का निर्णय किया, जिसे पहले अध्यादेश के रूप में लाया गया था और फिर वर्ष 1958 में इस अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया था।
  • AFSPA सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है।
  • सशस्त्र बलों में किसी भी कमीशन प्राप्त अधिकारी, वारंट अधिकारी, गैर-कमीशन अधिकारी या समकक्ष रैंक के किसी अन्य व्यक्ति को AFSPA के तहत ‘विशेष शक्तियाँ’ प्रदान की जा सकती हैं।
  • धारा 4 के तहत सशस्त्र बलों की विशेष शक्तियाँ
    • यदि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक समझा जाए, तो उचित चेतावनी देने के बाद, अधिकारी कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बल प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें गोलीबारी या हिंसा भी शामिल है। पाँच या अधिक लोगों के एकत्र होने अथवा अशांत क्षेत्र में हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद या विस्फोटक ले जाने पर प्रतिबंध।
    • यदि उचित संदेह है, तो अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकता है। बिना वारंट के किसी परिसर में प्रवेश करना या तलाशी लेना।
    • जब तक केंद्र सरकार द्वारा अन्यथा अधिकृत न किया जाए, AFSPA के तहत कार्य करने वाले सेना के सैनिकों को सभी कानूनी कार्रवाइयों से सुरक्षा दी जाती है।
    • गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के लिए परिस्थितियों का विवरण देने वाली रिपोर्ट के साथ निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंपा जा सकता है।
  • धारा 3 के तहत किसी राज्य या उसके किसी हिस्से को ‘अशांत’ घोषित किए जाने के बाद केंद्र या राज्य के राज्यपाल द्वारा इसे लागू किया जा सकता है।
  • राज्य सरकार से सिफारिश मिलने के बाद केंद्र AFSPA को निरस्त करने का फैसला ले सकता है।
  • जीवन रेड्डी समिति का गठन वर्ष 2004 में AFSPA की समीक्षा करने के लिए किया गया था और इसने इसे निरस्त करने की सिफारिश की थी, जिसमें सुझाव दिया गया था कि इसे एक अधिक मानवीय कानून से बदला जाना चाहिए, जो मानवाधिकारों की चिंताओं को संबोधित करते हुए सुरक्षा बनाए रखे।

AFSPA के अंतर्गत अशांत क्षेत्र

  • अशांत क्षेत्र वह क्षेत्र है, जिसे AFSPA की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाता है।
  • किसी क्षेत्र को विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषायी या क्षेत्रीय समूहों या जातियों अथवा समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण अशांत किया जा सकता है।
  • केंद्र सरकार या राज्य का राज्यपाल या केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासक पूरे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है।
    • राज्यपाल या केंद्र सरकार अधिनियम को लागू करने के मामले में राज्य सरकारों की राय को दरकिनार कर सकते हैं।
  • अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976: एक बार ‘अशांत’ घोषित होने के बाद, संबंधित क्षेत्र को लगातार तीन महीने तक अशांत बने रहना।
    • राज्य सरकार यह सुझाव दे सकती है कि राज्य में अधिनियम आवश्यक है या नहीं।

वर्तमान स्थिति

  • वर्तमान में, AFSPA नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है।
    • इसे वर्ष 2015 में त्रिपुरा, वर्ष 2018 में मेघालय और 1980 के दशक में मिजोरम से हटा लिया गया था।
  • सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष शक्तियाँ अधिनियम, 1990 [Armed Forces (Jammu and Kashmir) Special Powers Act, 1990] के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में AFSPA लागू है।

AFSPA की आलोचना

  • मानवाधिकार उल्लंघन: आलोचकों का आरोप है कि इस कानून के कारण फर्जी मुठभेड़ और यातना जैसे मानवाधिकार उल्लंघन हुए हैं।
  • जवाबदेही का अभाव: यह कानून सशस्त्र बलों को व्यापक अधिकार और केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना अभियोजन से छूट देता है।
  • शासन का सैन्यीकरण: आलोचकों का तर्क है कि यह कानून शासन के सैन्यीकरण में योगदान देता है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और नागरिक प्राधिकरण को कमजोर करता है।
  • केंद्र-राज्य संघर्ष: यह कानून शांतिपूर्ण समय के दौरान भी राज्यों की स्वायत्तता को समाप्त करता है, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच टकराव उत्पन्न होता है।
  • औपनिवेशिक युग का कानून: इस कानून की तुलना रॉलेट एक्ट से की जाती है, जिसमें उचित प्रक्रिया के बिना संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति दी गई थी।
  • उत्पीड़न का प्रतीक: यह कानून उत्पीड़न का प्रतीक, घृणा की वस्तु और भेदभाव का साधन बन गया है।

आगे की राह

  • मानवाधिकारों का पालन: इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि मानवाधिकारों का अनुपालन और परिचालन प्रभावशीलता विरोधाभासी आवश्यकताएँ नहीं हैं। वास्तव में, मानवाधिकार मानदंडों और सिद्धांतों का पालन किसी बल की उग्रवाद विरोधी क्षमता को मजबूत करता है।
  • कानून में अस्पष्टता को दूर करना: अधिक स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए “अशांत”, “खतरनाक” और “सैन्य बल” जैसे शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है।
  • पारदर्शिता सुनिश्चित करना: सेना और सरकार की वेबसाइटों पर इसके प्रदर्शन को शामिल करने के लिए मौजूदा मामलों की स्थिति को संप्रेषित करने में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है।
  • स्वतंत्र जाँच: अशांत क्षेत्र में सशस्त्र बलों द्वारा की गई प्रत्येक मृत्यु, चाहे वह किसी आम व्यक्ति की हो या अपराधी की, की गहन जाँच की जानी चाहिए।
  • समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन: जीवन रेड्डी समिति (वर्ष 2004) और सार्वजनिक व्यवस्था पर दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की 5वीं रिपोर्ट दोनों ने AFSPA को निरस्त करने की सिफारिश की, जिसमें सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन बनाने वाले अधिक मानवीय कानून की वकालत की गई।

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