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दिल्ली उच्च न्यायालय ने PM केयर्स फंड पर CIC के आदेश को किया रद्द (Delhi High Court cancels CIC order on PM Cares Fund)

Samsul Ansari January 25, 2024 02:55 180 0

संदर्भ 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आयकर विभाग को ‘पीएम केयर्स फंड’ से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था।

संबंधित तथ्य 

  • जानकारी माँगना: एक RTI कार्यकर्ता ने मई 2020 में PM केयर्स फंड को दी गई टैक्स छूट के संबंध में जानकारी माँगी थी, जिसे आयकर उपायुक्त तथा अपीलीय अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया था।
  • अस्वीकार करने का कारण:सूचना का अधिकार अधिनियम’ की धारा 8(1)(J) के तहत माँगी गई जानकारी को देने से इनकार किया जा सकता है। 
    • यदि जानकारी किसी भी सार्वजनिक संस्था से संबंधित न हो तथा इससे किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित हस्तक्षेप हो रहा हो।

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम

  • भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार: वर्ष 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया यह अधिनियम भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद-19(1)(A) के तहत अपनी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है।
  • अधिदेश: सार्वजनिक संस्थाओं से संबंधित सूचनाओं तक सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करने हेतु सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है, जिससे प्रत्येक सार्वजनिक संस्था के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।
  • प्रावधान: अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कोई भी नागरिक ‘सार्वजनिक संस्था’ (सरकारी निकाय) से जानकारी माँग सकता है तथा संबंधित कार्यालय को तीस दिनों के अंदर जवाब देना आवश्यक है।

दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय 

  • आयकर अधिनियम बनाम RTI अधिनियम: न्यायालय का कहना है कि RTI अधिनियम पर आयकर अधिनियम हावी है, क्योंकि याचिकाकर्ता को संबंधित जानकारी केवल विशेष परिस्थितियों में ही प्रदान की जा सकती है।
  • क्षेत्राधिकार के बाहर: न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के पास आयकर अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत आने वाली जानकारी को सीधे प्रदान करने का अधिकार नहीं है। ‘सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI)’ की धारा 22 पर आयकर अधिनियम की धारा 138(2) लागू होती है।
    • यदि CIC के पास सूचना को सीधे प्रदान करने का अधिकार होता, तो भी PM केयर्स के बिना पूर्व-अनुमति के सूचना नहीं दी जा सकती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की महत्त्वपूर्ण धाराएँ

  • धारा 8(1)(J): इस धारा के तहत, संबंधित अधिकारी सूचना प्रदान करने से इनकार कर सकता है, यदि यह किसी व्यक्ति की गोपनीयता में हस्तक्षेप करता हो, किंतु यदि कोई सार्वजनिक हित सध रहा हो तो सूचना प्रदान की जा सकती है।
  • धारा 11: इस धारा के अनुसार, किसी तीसरे पक्ष (प्राप्तकर्ता तथा सरकारी निकायों के अलावा) से संबंधित कोई भी जानकारी तीसरे पक्ष को सूचित करने के बाद ही प्रदान की जा सकती है।
  • धारा 22: इस धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह धारा सभी असंगत कानूनों को रद्द करती है।
    • केंद्रीय अधिनियम के तहत स्वीकृत ‘सूचना का अधिकार’ अक्सर ‘गोपनीयता अधिनियम’ जैसे अन्य कानूनों में गोपनीयता के अधिकार पर हावी हो जाते हैं।
  • IT अधिनियम की धारा 138 (1)(B) और धारा 138 (2): IT अधिनियम के तहत, ये धाराएँ किसी तीसरे पक्ष से संबंधित जानकारी को प्रदान करने की विशिष्ट प्रक्रिया से संबंधित हैं जो RTI अधिनियम की धारा 22 को रद्द करती हैं।
    • याचिकाकर्ता द्वारा माँगी गई जानकारी स्पष्ट रूप से IT अधिनियम की धारा 138(1)(B) के अंतर्गत आती है। इस कारण, जानकारी देने से पहले मुख्य आयुक्त की सूचना संबंधी संतुष्टि आवश्यक है।
      • किसी सामान्य अधिनियम के तहत माँगी गई जानकारी को प्रदान करने के लिए किसी अधिकारी की संतुष्टि की आवश्यकता नहीं है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF)

  • इसकी स्थापना जनवरी 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री की अपील के बाद पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिए की गई थी। 
  • PMNRF के संसाधनों का उपयोग अब प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि से प्रभावित परिवारों तथा प्रमुख दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है।
  • PMNRF केवल व्यक्तियों और निजी संस्थानों द्वारा स्वैच्छिक सहायता स्वीकार करता है तथा इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। इस फंड को आयकर अधिनियम के तहत ‘ट्रस्ट’ के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  • PMNRF के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा उन्हें अधिकारियों द्वारा स्वैच्छिक सहायता मिलती है।
  • PMNRF को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 और धारा 139 के तहत टैक्स से छूट दी गई है।
  • आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (G) के तहत PMNRF में दान की गई राशि टैक्स-मुक्त होती है।

PM केयर्स फंड 

‘प्रधानमंत्री केयर्स फंड’ आपातकालीन स्थितियों में लोगों की सहायता के लिए स्थापित एक सार्वजनिक ट्रस्ट है। इसका प्राथमिक उद्देश्य कोविड-19 महामारी से उत्पन्न किसी भी प्रकार के आपातकालीन संकट से निपटना तथा प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना था।

  • गठन: भारत में COVID-19 महामारी के दौरान 28 मार्च, 2020 को इसे सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया था।
  • संरचना: प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा केंद्रीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं  वित्त मंत्री इस कोष के सदस्य होते हैं। 
  • उद्देश्य
    • कोविड के प्रकोप तथा भविष्य में इसी तरह की महामारी जैसी स्थितियों से निपटने के लिए तैयारी एवं राहत प्रयास।
    • निर्भरता एवं सहायता: किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानव निर्मित आपात स्थितियों में प्रभावित व्यक्तियों हेतु सहायता एवं राहत कार्य।
    • सेवाओं में सुधार: औषधीय सुविधाएँ, आवश्यक बुनियादी ढाँचा, स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सीय अनुसंधान आदि के लिए सरकारी समर्थन और आर्थिक सहयोग के माध्यम से सेवाओं में संभावित सुधार।
  • स्वैच्छिक योगदान: इस फंड में व्यक्ति या संगठन अपनी स्वेच्छा से योगदान देते हैं तथा इस फंड को कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है।
  • टैक्स में छूट का प्रावधान 
    • IT अधिनियम, 1961: इस अधिनियम की धारा 80 (G) के तहत PM केयर्स फंड में दान की गई राशि पर टैक्स का प्रावधान नहीं है।
    • CSR: पीएम केयर्स फंड में दिया गया दान भी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के रूप में माना जाएगा।
    • विदेशी सहयोग संशोधन अधिनियम (FCRA):पीएम केयर्स फंड’ FCRA के अंतर्गत नहीं आता है। इस कारण यह फंड विदेशों में स्थापित संस्थानों तथा व्यक्तियों से दान प्राप्त करने में सक्षम है।

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