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अरुणाचल एवं नागालैंड में AFSPA का विस्तार

Lokesh Pal March 30, 2024 03:50 188 0

संदर्भ

केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) (MHA) ने नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम [Armed Forces (Special Powers) Act] अर्थात्‌ अफस्पा (AFSPA) को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम [Armed Forces (Special Powers) Act] के बारे में

  • पृष्ठभूमि: इस अधिनियम को इसके मूल रूप में वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था। स्वतंत्रता के बाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को बनाए रखने का फैसला किया।
  • कानून की परिभाषा: यह संसद द्वारा पारित वर्ष 1958 का कानून है, जो सशस्त्र बलों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए “अशांत क्षेत्रों” में विशेष अधिकार एवं प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
  • कानून की प्रयोज्यता: यह केवल तभी लागू होता है, जब किसी क्षेत्र को अधिनियम की धारा 3 के तहत “अशांत” माना गया हो।
  • अशांत क्षेत्र की परिभाषा: किसी क्षेत्र को विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषायी या क्षेत्रीय समूहों, जातियों अथवा समुदायों के बीच मतभेद या विवादों के कारण अशांत माना जा सकता है।
  • किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की शक्ति: केंद्र सरकार, राज्य के राज्यपाल, या केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासक राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश के पूरे या उसके किसी हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है।

अफस्पा (AFSPA) के तहत सशस्त्र बलों की शक्तियाँ

  • सभा को रोकने और बल प्रयोग की शक्ति: उन्हें किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाँच या अधिक लोगों की सभा को रोकने का अधिकार है, साथ ही यदि उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति कानून तोड़ रहा है तो पर्याप्त चेतावनी देने के बाद बल का उपयोग करने या यहाँ तक ​​​​कि गोली मारने का भी अधिकार है।
  • बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति: यदि उचित संदेह मौजूद है, तो सेना किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, बिना वारंट के किसी स्थान में प्रवेश कर सकती है या तलाशी ले सकती है।
  • निकटतम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करना: हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के पीछे के तथ्यों को रेखांकित करने वाली एक रिपोर्ट के साथ, निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंपा जा सकता है।
  • न्यायिक कार्रवाइयों से छूट: ये सशस्त्र बल अभियोजन (Prosecution) से मुक्त हैं जब तक कि केंद्र सरकार अभियोजन एजेंसी (Prosecuting Agency) को अधिकृत नहीं करती है।

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