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उच्चतम न्यायालय द्वारा ‘वरिष्ठ अधिवक्ताओं’ का मनोनयन (Nomination of ‘Senior Advocates’ by the Supreme Court)

Samsul Ansari January 22, 2024 06:00 267 0

संदर्भ

भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने एक पूर्ण न्यायालय की बैठक में 56 वकीलों को ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ के रूप में मनोनीत किया।        

संबंधित तथ्य

  • उच्चतम न्यायालय द्वारा एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित अधिवक्ताओं में ग्यारह महिलाएँ शामिल हैं।
  • उच्चतम न्यायालय द्वारा  यह सूची चार वर्षों के अंतराल के बाद जारी की गई है और यह पहली बार है जब उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2023 में अपने फैसले में ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ के नामकरण के लिए अपनी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है, जिससे इससे जुड़ी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सके

वरिष्ठ अधिवक्ता

  • उल्लेख: अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16, वकीलों के अलग वर्ग अर्थात ‘वरिष्ठ  अधिवक्ता’ का उल्लेख किया गया है। 
  • पदनाम प्राधिकारी: इन्हें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा नामित किया जा सकता है।
    • उच्चतम न्यायालय में: ‘वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिये समिति’ एक स्थायी समिति है, जिसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने का कार्य सौंपा गया है। इसमें शामिल हैं:
  • अध्यक्ष: भारत के मुख्य न्यायाधीश।
  • सदस्य: भारत के उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, भारत के अटॉर्नी जनरल, अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा नामित बार का एक सदस्य।
  • मानदंड: योग्यता, अनुभव, कानून का विशेष ज्ञान और बार में स्थिति।
  • पात्रता/योग्यता
    • एक अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष का कार्यकाल; या
    • एक अधिवक्ता के रूप में और एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में अथवा भारत में किसी भी न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में संयुक्त रूप से दस वर्ष तक कार्य का अनुभव।
    • 45 वर्ष की आयु या अधिक, जब तक कि समिति द्वारा आयु सीमा में छूट न दी गई हो, या भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा नाम की सिफारिश न की गई हो।
  • लाभ:  अधिवक्ता अधिनियम की धारा 23 के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अन्य वकीलों से पहले पूर्व-सुनवाई का अधिकार होगा और उनका पूर्व-सुनवाई का अधिकार उनकी अनुक्रमिक वरिष्ठता के अनुसार निर्धारित होगा।

अधिवक्ता कौन है?

  • एक वकील जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 17 के तहत राज्य बार काउंसिल द्वारा तैयार किए गए राज्य रोल में दर्ज किया गया है और जो राज्य बार एसोसिएशन या राज्य अधिवक्ता संघ का सदस्य है।
  • अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण करने और राज्य बार काउंसिल में दाखिला लेने के बाद, कोई व्यक्ति स्वयं को एक अधिवक्ता के रूप में संदर्भित कर सकता है और न्यायालय में वादी/याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

अधिवक्ता के प्रकार 

  • अधिवक्ता: वे किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण में किसी पक्ष की ओर से किसी भी मामले में उपस्थित हो सकते हैं और बहस कर सकते हैं।
  • एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR): केवल AOR ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष कानूनी दस्तावेज दाखिल, तैयार और मसौदा तैयार कर सकता है। यह पदनाम उच्चतम न्यायालय के लिए विशिष्ट है।
  • वरिष्ठ वकील
    • वे उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के बिना या भारत में किसी अन्य न्यायालय या न्यायाधिकरण में जूनियर के बिना उपस्थित होने के हकदार नहीं हैं।
    • वे दलीलें या हलफनामे तैयार करने, साक्ष्य पर सलाह देने या कोई मसौदा तैयार करने का काम करने के निर्देश स्वीकार करने के हकदार नहीं हैं।

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