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NGO का FCRA पंजीकरण रद्द करने के कारण

Lokesh Pal November 14, 2024 03:15 28 0

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs- MHA) की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक नोटिस में गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम [Foreign Contribution (Regulation) Act- FCRA], 2010 के तहत पंजीकरण या नवीनीकरण से इनकार करने के 17 कारण सूचीबद्ध किए हैं।

गैर-सरकारी संगठन (NGO)

  • NGO वे निकाय हैं, जो सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसी भी सरकार के अंतर्गत न रहकर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।
  • NGO आम तौर पर गैर-लाभकारी नागरिक समाज संगठन होते हैं, जो मानवीय कारण या पर्यावरण की सुरक्षा जैसे सामाजिक अथवा राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होते हैं।
  • क्षेत्र: NGO महिलाओं के अधिकारों, पर्यावरण, स्वास्थ्य देखभाल, राजनीतिक सिफारिशें, श्रमिक संघ, धार्मिक आस्था, वृद्ध वयस्कों की देखभाल तथा युवा सशक्तीकरण सहित कई मुद्दों एवं क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
  • प्रकार
    • ऑपरेशनल NGO : यह विकास परियोजनाओं के डिजाइन एवं कार्यान्वयन पर केंद्रित है।
    • एडवोकेसी NGO: यह एक विशिष्ट कारण का बचाव या प्रचार करता है एवं सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है।

पंजीकरण रद्द करने या नवीनीकरण के लिए बताए गए कारण

  • कल्याण अभिविन्यास (Welfare Orientation): यदि क्षेत्रीय जाँच में यह पाया गया कि पिछले 2-3 वर्षों के दौरान एसोसिएशन द्वारा समाज के कल्याण के लिए कोई उचित गतिविधि नहीं की गई है या एसोसिएशन स्वयं निष्क्रिय हो गई है।
  • सदस्य का अभियोजन: यदि किसी पदाधिकारी, सदस्य या प्रमुख कार्यकर्ता को किसी कानून के तहत दोषी ठहराया गया हो या उनके विरुद्ध किसी अपराध के लिए अभियोजन लंबित हो।
  • गैर-उत्तरदायी: एसोसिएशन ने माँगे गए आधिकारिक स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया है, न ही अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं।
  • अनुचित आवेदन-पत्र: एसोसिएशन द्वारा अपने आवेदन-पत्र में तथ्यों/सूचनाओं को छिपाया जाना अथवा आवेदन-पत्र अपूर्ण होना।
  • बेनामी संगठन: यदि क्षेत्रीय जाँच में पाया जाता है कि पदाधिकारी/सदस्य काल्पनिक/बेनामी हैं और केवल नाममात्र के हैं, क्योंकि एसोसिएशन द्वारा अपने प्रपत्र FC-3C/FC-3A में दिए गए पते पर कोई भी नहीं मिलता है।
  • गलत पता: एसोसिएशन द्वारा अपने फॉर्म  FC-3C/FC-3A में दिए गए पते पर एसोसिएशन मौजूद नहीं है।
  • पहले भी खारिज हो चुका है आवेदन: एसोसिएशन का पंजीकरण प्रमाण-पत्र पहले ही रद्द किया जा चुका है। इसलिए एसोसिएशन रद्दीकरण की तारीख से तीन वर्ष तक FC स्वीकार करने के लिए पात्र नहीं है।
  • निधियों का विचलन: विदेशी अंशदान का उपयोग विकास विरोधी गतिविधियों या दुर्भावनापूर्ण विरोध प्रदर्शनों को भड़काने के लिए किया जा रहा है।
  • व्यक्तिगत लाभ के लिए फंड का उपयोग: क्षेत्रीय जाँच से पता चला है कि एसोसिएशन या पदाधिकारियों द्वारा FC फंड का उपयोग अवांछनीय गतिविधियों अथवा व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया है।
  • राष्ट्र-विरोधी संगठन के साथ संबंध: यदि एसोसिएशन प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल है, जैसे विकास विरोधी गतिविधियों में शामिल होना, दुर्भावनापूर्ण इरादे से विरोध प्रदर्शन भड़काना, आतंकवादी संगठन / राष्ट्र विरोधी संगठनों से संबंध आदि।
  • प्रतिकूल संगति: यदि एसोसिएशन या उसके किसी सदस्य का कट्टरपंथी/आतंकवादी संस्थाओं से संबंध है।
  • धर्म परिवर्तन में शामिल: यदि FC फंड की स्वीकृति से सामाजिक/धार्मिक सद्भाव प्रभावित होने की संभावना है या एसोसिएशन बलपूर्वक धार्मिक रूपांतरण/धर्मांतरण में शामिल है।
    • यदि एसोसिएशन ने पिछले 05 वर्षों के दौरान एसोसिएशन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के अनुसार परियोजनाओं के लिए किसी भी FC का उपयोग नहीं किया है।
  • FCRA 2010 की धारा 18 का उल्लंघन: एसोसिएशन ने पिछले 6 वित्तीय वर्षों में से किसी का भी वार्षिक रिटर्न अपलोड नहीं किया है।
  • एसोसिएशन ने अधिनियम या नियमों के किसी एक या अधिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है जैसे:-
    • प्रशासनिक व्यय 2O प्रतिशत से अधिक।
    • वार्षिक रिटर्न में विसंगति।
    • वार्षिक रिटर्न के साथ बैंक स्टेटमेंट, आय एवं व्यय खाता, रसीद तथा भुगतान खाता एवं बैलेंस शीट अपलोड नहीं की गई है।
    • FC को एक ऐसे बैंक खाते में स्थानांतरित किया गया, जो एक गैर-FCRA खाता है।
  • कल्याण मानदंड: एसोसिएशन ने पिछले O3 वित्तीय वर्षों के दौरान समाज के लाभ के लिए अपनी मुख्य गतिविधियों के लिए न्यूनतम 15 लाख रुपये की राशि खर्च करने के मानदंड को पूरा नहीं किया है।
  • निष्क्रिय: एसोसिएशन 03 वर्षों से अस्तित्व में नहीं है।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के बारे में

  • यह राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि के लिए कुछ संघों द्वारा विदेशी योगदान की स्वीकृति एवं उपयोग को नियंत्रित तथा प्रतिबंधित करता है।
  • अधिनियमन: FCRA को वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान लागू किया गया था, जब ऐसी चिंता थी कि विदेशी शक्तियाँ स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से देश में धन भेजकर भारत के मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं।
  • प्रमुख संशोधन
    • FCRA संशोधन 2020: कानून में पुनः संशोधन किया गया, जिससे सरकार को गैर-सरकारी संगठनों की विदेशी धनराशि की प्राप्ति और उपयोग पर अधिक कड़ा नियंत्रण और जाँच का अधिकार मिल गया।
    • विदेशी अंशदान (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2022: इसने अधिनियम के अंतर्गत समझौता योग्य अपराधों की संख्या 7 से बढ़ाकर 12 कर दी।
      • 10 लाख रुपये से कम के योगदान पर सरकार को सूचना देने से छूट, पहले सीमा 1 लाख रुपये थी। 
      • बैंक खाते खोलने की सूचना की समय सीमा बढ़ाई गई।
  • विदेशी योगदान स्वीकार करने पर प्रतिबंध: यह अधिनियम चुनावी उम्मीदवारों, पत्रकारों या समाचार-पत्र एवं मीडिया प्रसारण कंपनियों, न्यायाधीशों तथा सरकारी कर्मचारियों, विधायिका एवं राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके पदाधिकारियों, सार्वजनिक सेवकों तथा राजनीतिक प्रकृति के संगठनों को विदेशी निधि योगदान स्वीकार करने से रोकता है। 
  • अवधि: FCRA पंजीकरण पाँच वर्ष के लिए वैध है। 
    • गैर-सरकारी संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे पंजीकरण समाप्ति तिथि के छह महीने के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करें। नवीनीकरण के लिए आवेदन न करने की स्थिति में पंजीकरण समाप्त माना जाएगा।

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