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संसद सदस्य का निलंबन (Suspension of Member of Parliament (MP))

Samsul Ansari December 18, 2023 11:54 181 0

राजव्यवस्था

संदर्भ

हाल ही में राज्यसभा सांसद ‘डेरेक ओ ब्रायन’ को नियम 256 के तहत शेष सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था।

संबंधित तथ्य

विशेषाधिकार समिति

  • अधिदेश: समिति का अधिदेश ऐसे मामलों की जाँच करना और “ऐसी सिफारिशें करना है जो वह उचित समझे”।
    • यह अपनी जाँच के हिस्से के रूप में संबंधित लोगों और दस्तावेजों की माँग कर सकती है।
    • यह एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और यदि परिषद ने अपनी प्रस्तुति के लिए कोई समय तय नहीं किया है, तो रिपोर्ट उस तारीख से एक महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी जिस दिन समिति को संदर्भ दिया गया था।
  • लोकसभा: इसमें अध्यक्ष द्वारा नामांकित 15 सदस्य होते हैं।
  • राज्यसभा: इसमें 10 सदस्य होते हैं और इसे राज्यसभा के सभापति द्वारा नामांकित किया जाता है। राज्यसभा में उपसभापति विशेषाधिकार समिति का प्रमुख होता है।

  • राज्यसभा में सदन के नेता ने इस मुद्दे को राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिए नियम 192 के तहत एक प्रस्ताव पेश किया।
  • वर्ष 2021 में 12 विपक्षी सदस्यों को कदाचार, अनियंत्रित हिंसक व्यवहार और सुरक्षा कर्मियों पर जानबूझकर हमलों के अभूतपूर्व कृत्यों के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था।

सांसदों के निलंबन की प्रक्रिया

राज्यसभा लोकसभा
  • नियम 255: सभापति किसी भी सदस्य को, जिसका आचरण उनकी राय में घोर अव्यवस्थित हो, तुरंत पद से हटने का निर्देश दे सकता है।
  • नियम 373: यदि अध्यक्ष की राय है कि किसी सदस्य का आचरण घोर अव्यवस्थित है तो वह ऐसे सदस्य को तुरंत सदन से बाहर जाने का निर्देश दे सकता है।
  • नियम 256: इसके तहत सभापति किसी सदस्य को सत्र की शेष अवधि से अधिक की अवधि के लिए निलंबित कर सकता है।
  • नियम 374: अध्यक्ष ऐसे सदस्य को निलंबित कर सकता है जो अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है या सदन के नियमों का लगातार और जानबूझकर कार्य में बाधा डालकर सदन के नियमों का दुरुपयोग करता है।
  • नियम 374A: किसी सदस्य द्वारा गंभीर अव्यवस्था की स्थिति में, जैसे कि सदन के वेल में आना या लगातार सदन के नियमों का दुरुपयोग करना और नारे लगाकर सदन के कामकाज में जानबूझकर बाधा डालना, इस संदर्भ में स्पीकर किसी सदस्य को निलंबित कर सकता है।

निलंबन के निहितार्थ

  • बैठकों में भाग लेने पर प्रतिबंध: निलंबित सांसदों को चैंबर में प्रवेश करने या समितियों की किसी भी बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है।
  • कोई नोटिस नहीं : निलंबित सांसदों को चर्चा आदि के लिए कोई नोटिस नहीं दिया है।
  • प्रश्नों का उत्तर नहीं: परंपरा के अनुसार, निलंबित व्यक्ति अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का अधिकार खो देता है।

निलंबन रद्द करना

लोकसभा 

  • अध्यक्ष के पास किसी सदस्य को निलंबित करने का अधिकार है लेकिन इस निलंबन को वापस लेने की  शक्ति उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होती है।
  • सदन यदि चाहे तो प्रस्ताव के द्वारा निलंबन को रद्द करने का निर्णय लेता है।

राज्यसभा

  • सदन प्रस्ताव के द्वारा निलंबन को समाप्त करता है।

संसदीय शिष्टाचार

  • नियम: सांसदों को संसद के कुछ नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है
    • उदाहरण: लोकसभा नियम पुस्तिका के अनुसार, सांसदों को दूसरों के भाषण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
  • सदन की मर्यादा: सदस्यों को सदन में नारे नहीं लगाने चाहिए, तख्तियांँ/पोस्टर्स द्वारा प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, विरोध में दस्तावेज नहीं फाड़ने चाहिए और कैसेट या टेप रिकॉर्डर नहीं बजाना चाहिए।

न्यायपालिका की भूमिका

अनुच्छेद 122 के अनुसार,  संसदीय कार्यवाही की जाँच न्यायालय में नहीं की जा सकती है।

News Source: Economic Times

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