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Lokesh Pal
July 04, 2026 02:30
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केंद्र सरकार ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन कर स्टेम सेल-आधारित उत्पादों, जीन थेरेपी संबंधी उत्पादों तथा जेनोग्राफ्ट को केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण (CLAA) के दायरे में शामिल कर दिया है।
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