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Lokesh Pal
June 16, 2026 02:09
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हाल ही में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस की कड़ी आलोचना की, क्योंकि उसने गिरफ्तार संदिग्धों को रस्सियों से बाँधकर सार्वजनिक रूप से घुमाया।
यह विषय राज्य की कानून-व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति तथा व्यक्ति के अनुच्छेद-21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के मध्य संतुलन को रेखांकित करता है। न्यायालयों ने स्पष्ट कर दिया है कि यद्यपि पुलिस को जाँच के दौरान किसी संदिग्ध की भौतिक स्वतंत्रता को सीमित करने का अधिकार है, परंतु उसे उसकी मानव गरिमा को छीनने का कोई अधिकार नहीं है।
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