आयुष्मान सहकार योजना

12 Feb 2026

संदर्भ

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में आयुष्मान सहकार योजना पर चर्चा की।

आयुष्मान सहकार योजना के बारे में

  • अवलोकन: यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अनुरूप सहकारी-नेतृत्व वाली स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी।
  • नोडल एजेंसी: सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)।
  • प्रारंभ वर्ष: आयुष्मान सहकार योजना वर्ष 2020–21 में शुरू की गई।
  • आयुष्मान सहकार के उद्देश्य
    • सुलभ एवं समग्र स्वास्थ्य सेवा: सहकारी समितियों को अस्पताल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाएँ स्थापित करने में सहायता।
    • आयुष का प्रोत्साहन: सहकारिताओं के माध्यम से आयुष-आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना।
    • राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लक्ष्य: सहकारी स्वास्थ्य पहलों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के उद्देश्यों के अनुरूप बनाना।
    • डिजिटल स्वास्थ्य मिशन: सहकारिताओं को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाना।
    • समग्र स्वास्थ्य सेवाएँ: स्वास्थ्य सेवा वितरण, शिक्षा, बीमा तथा संबंधित गतिविधियों सहित सेवाओं को समर्थन।
  • योजना के अंतर्गत शामिल गतिविधियाँ
    • स्वास्थ्य अवसंरचना: अस्पतालों एवं चिकित्सा संस्थानों के सृजन, विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण हेतु सहायता प्रदान की जाती है।
    • चिकित्सा शिक्षा: नर्सिंग, डेंटल, फार्मेसी, पैरामेडिकल एवं आयुष कॉलेजों (यूजी और पीजी कार्यक्रमों सहित) को वित्तपोषण।
    • विशेषीकृत सेवाएँ: परियोजनाओं में ट्रॉमा सेंटर, मानसिक स्वास्थ्य इकाइयाँ, पैलिएटिव केयर, वृद्ध देखभाल एवं दिव्यांग स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल हैं।
    • डिजिटल एवं मोबाइल स्वास्थ्य: टेलीमेडिसिन, मोबाइल क्लिनिक, डायग्नोस्टिक्स, प्रयोगशालाएँ तथा डिजिटल स्वास्थ्य ICT प्रणाली पात्र हैं।
  • वित्तीय सहायता की विशेषताएँ
    • प्रकार: NCDC परियोजना मूल्यांकन के आधार पर टर्म लोन एवं निवेश ऋण प्रदान करता है।
    • ऋण अवधि: पुनर्भुगतान अवधि अधिकतम 8 वर्ष तक, जिसमें मूलधन पर 1–2 वर्ष की छूट शामिल है।
    • ब्याज प्रोत्साहन: महिला-बहुल सहकारिताओं को समय पर भुगतान पर 1% ब्याज की छूट।
    • परियोजना लागत मानक: वित्तीय सहायता वास्तविक परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर, बिना किसी निश्चित सीमा के।
  • पात्रता: राज्य या बहु-राज्य सहकारी अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी सहकारी संस्था, जिसके उपनियमों में स्वास्थ्य सेवा शामिल हो, पात्र है।
  • सुरक्षा आवश्यकताएँ: ऋण परिसंपत्ति बंधक, सरकारी गारंटी, बैंक गारंटी अथवा गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों के माध्यम से सुरक्षित किए जाते हैं।

योजना का महत्त्व

  • सामुदायिक स्वामित्व: जवाबदेही और सहभागिता सुनिश्चित करते हुए सहकारी-नेतृत्व आधारित स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देता है।
  • आयुष क्षेत्र को समर्थन: पारंपरिक एवं एकीकृत चिकित्सा प्रणालियों को सुदृढ़ करता है।
  • महिला सशक्तीकरण: रियायती ब्याज दरों के माध्यम से महिला-बहुल सहकारिताओं को प्रोत्साहन।
  • समावेशी स्वास्थ्य विस्तार: ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार।
  • सहकारी क्षेत्र का विविधीकरण: कृषि से आगे बढ़कर स्वास्थ्य सेवाओं में सहकारिताओं की भूमिका का विस्तार।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के बारे में

  • यह संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1963 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन एवं सेवाओं में सहकारी-आधारित विकास को बढ़ावा देना है।
  • सहायता: प्राथमिक, जिला तथा शीर्ष/बहु-राज्य स्तर की सहकारिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  • वित्तपोषण का माध्यम: वित्तीय सहायता राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से या सीधे पात्र सहकारिताओं को प्रदान की जाती है।

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