संदर्भ
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में पंजाब में वन्यजीव अपराध वाले प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाया गया है, जबकि वहाँ का वन क्षेत्र 3.6% से भी कम है।
संबंधित तथ्य
- यह अध्ययन जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टैक्सा के नवीनतम अंक में प्रकाशित हुआ था।
अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष
- पंजाब में वन्यजीव अपराध की घटनाएँ: इस अध्ययन में वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के मध्य पंजाब में वन्यजीव अपराध की 32 घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया गया है, जिनसे हजारों जीव प्रभावित हुए हैं, जिनमें से कई लुप्तप्राय हैं।
- लक्षित प्रजातियाँ: जंगली सूअर, तेंदुए, बाघ, साँभर, मीठे पानी के कछुए और तिब्बती मृगों के अलावा, तस्करी किए गए जानवरों में समुद्री प्रजातियाँ भी शामिल हैं।
- अपराध हॉटस्पॉट विश्लेषण: स्थानिक विश्लेषण का उपयोग करते हुए, उन्होंने पाया कि राज्य के 1% क्षेत्र – लगभग 509 वर्ग किमी. – में अत्यधिक तीव्रता वाले अपराध हॉटस्पॉट हैं, जबकि लगभग 30% कम से मध्यम तीव्रता वाले क्षेत्रों में आते हैं।
- अपराधों का भौगोलिक संकेंद्रण: दर्ज घटनाओं के विश्लेषण से पता चला कि वन्यजीव अपराध शिवालिक की तलहटी और अमृतसर, होशियारपुर, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, एसएएस नगर और तरनतारन जिलों में केंद्रित थे।
- सबसे अधिक लक्षित प्रजातियाँ: अध्ययन में जंगली सूअर को सबसे अधिक लक्षित प्रजाति के रूप में पहचाना गया है, जो अक्सर जंगली जानवरों के मांस के व्यापार और अवैध परिवहन नेटवर्क से जुड़ा होता है। एक मामले में, 127 जीवित तथा मृत जीव जब्त किए गए।
- अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क: अध्ययन अवधि के दौरान 201 शाहतोश शॉल की जब्ती से सैकड़ों तिब्बती मृगों की हत्या का संकेत मिलता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय तस्करी शृंखलाओं से संबंध उजागर होते हैं।
- तिब्बती मृग चीन के किंघाई और शिनजियांग क्षेत्रों तथा भारत के लद्दाख एवं काराकोरम क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- अपराध के तरीके: अपराध में प्रयोग किए जाने वाले तरीकों में जाल, तार के फंदे, धातु के जाल से लेकर आग्नेयास्त्र और प्रशिक्षित कुत्ते शामिल हैं, जो अवसरवादी शिकार और संगठित अपराध के मिश्रण की ओर इशारा करते हैं।
- सिफारिशें: शोधकर्ताओं ने पाकिस्तान की सीमा से लगे उत्तर भारतीय राज्य में वन्यजीव अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लक्षित प्रवर्तन, बेहतर निगरानी और मजबूत अंतर-एजेंसी समन्वय का सुझाव दिया।
भारत में वन्यजीव अपराध का पैमाना
- वर्ष 2020-24 के मध्य, भारत में वन्यजीव अपराध के 2,701 मामले दर्ज किए गए, जिनमें पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय गिरावट आई है। वर्ष 2020 में यह संख्या 820 थी, जो घटकर वर्ष 2024 में 354 रह गई।
- इस अवधि में सबसे अधिक मामले पश्चिम बंगाल (349), उत्तर प्रदेश (297) और हरियाणा (243) में दर्ज किए गए।
- अप्रैल से दिसंबर 2025 तक, मीडिया रिपोर्टों में वन्यजीव अपराध की 202 घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया गया, जिनमें अवैध शिकार, संरक्षित क्षेत्र का उल्लंघन और विदेशी जीवित वन्यजीवों की तस्करी शामिल है।
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वन्यजीव अपराध के बारे में
- वन्यजीव अपराध से तात्पर्य वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों से संबंधित अवैध गतिविधियों से है, जिनमें शिकार, तस्करी, कब्जा और वन्यजीव उत्पादों एवं व्युत्पन्नों का अवैध व्यापार शामिल है।
- उदाहरण के लिए
- अवैध शिकार– पूरी तरह से संरक्षित प्रजातियों का खेल-खेल में शिकार करना।
- अवैध व्यापार– पक्षियों, स्तनधारियों और समुद्री जीवों का अनाधिकृत रूप से जाल बिछाकर पकड़ना या बेचना।
- मौसमी उल्लंघन– कानूनी मौसम के बाहर या संरक्षित क्षेत्रों के भीतर शिकार करना या व्यापार करना।
- तरीके– गोली मारना, जहर देना, जाल बिछाना, चूना लगाना, फंदा लगाना और प्रशिक्षित जानवरों का उपयोग करना। समुद्री अपराध–डॉल्फिन को चारे के रूप में या उपभोग के लिए मारना; समुद्री कछुओं को मारना और उनके अंडे या खोल एकत्र करना।
- लुप्तप्राय प्रजातियों का व्यापार – शाहतोश शॉल की जब्ती, तिब्बती मृगों से संबंध और अंतरराष्ट्रीय तस्करी।
- वन्यजीव अपराध के कारक
- माँग-प्रेरित शोषण: हाथी दाँत, खाल, पारंपरिक औषधि उत्पाद और विदेशी पालतू जानवरों की वैश्विक माँग अवैध शिकार और तस्करी को बढ़ावा देती है।
- संगठित अपराध नेटवर्क: परिष्कृत गिरोह आधुनिक लॉजिस्टिक्स का उपयोग करके सीमा पार तस्करी करते हैं और कानून प्रवर्तन से बचते हैं।
वन्यजीव अपराध के प्रमुख रूप
- अवैध शिकार: शरीर के अंगों (हाथी दाँत, सींग, खाल), ट्रॉफी या उपभोग के लिए प्रजातियों को निशाना बनाना वन्यजीव अपराध का सबसे प्रचलित रूप बना हुआ है।
- अवैध व्यापार और तस्करी: इसमें जीवित विदेशी प्रजातियों (पालतू जानवरों के व्यापार के लिए), पारंपरिक औषधियों की सामग्री और संरक्षित पौधों की प्रजातियों की तस्करी शामिल है।
- संरक्षित क्षेत्र उल्लंघन: शिकार करने, संसाधनों का दोहन करने या वन्यजीवों को पकड़ने के लिए अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में प्रवेश करना भारतीय वन्यजीव कानून का उल्लंघन है।
कानूनी और नीति ढाँचा
- अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
- लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (CITES) के तहत भारत को अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार को विनियमित करना अनिवार्य है, जिसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है।
- राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) – एक वैधानिक निकाय – राज्य एजेंसियों और सीमा शुल्क के बीच प्रवर्तन, खुफिया जानकारी साझा करने और क्षमता निर्माण का समन्वय करता है।
- राज्य वन विभाग संरक्षित क्षेत्रों और वन्यजीव अपराध के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को लागू करते हैं।
वन्यजीव अपराध से निपटने में चुनौतियाँ
- कमजोर अभियोजन और कम दोषसिद्धि दर: महत्त्वपूर्ण प्रवर्तन प्रयासों के बावजूद, भारत में वन्यजीव अपराध मामलों में दोषसिद्धि दर कम बनी हुई है, अक्सर साक्ष्यों की कमी और मामलों के खराब दस्तावेजीकरण के कारण यह 10% से भी कम है।
- सीमा पार वन्यजीव तस्करी: वन्यजीव अपराध नेटवर्क भारत की नेपाल, भूटान और म्याँमार के साथ खुली सीमाओं का फायदा उठाकर बाघों की खाल, पैंगोलिन के शल्क और विदेशी पालतू जानवरों की तस्करी करते हैं।
- उदाहरण के लिए: वर्ष 2024 में, भारत-म्याँमार सीमा पर 1,200 से अधिक जीवित कछुए जब्त किए गए, जो सीमा पार तस्करी को उजागर करते हैं।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष: जंगलों के पास रहने वाली ग्रामीण आबादी को अक्सर फसलों की क्षति और जंगली जानवरों के हमलों का सामना करना पड़ता है, जिससे वन्यजीवों के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई होती है।
- उदाहरण के लिए, ओडिशा में हाथियों द्वारा फसलों पर हमले और हिमाचल प्रदेश के गाँवों में तेंदुओं के हमलों ने अवैध शिकार तथा उसे जहर देने को बढ़ावा दिया है।
आगे की राह
- कानूनी और न्यायिक तंत्र को सुदृढ़ बनाना: वन्यजीव मामलों की त्वरित सुनवाई करके और विशेष वन्यजीव न्यायालय की स्थापना करके फोरेंसिक साक्ष्य प्रणालियों को मजबूत बनाकर दोषसिद्धि दर में सुधार किया जा सकता है।
- खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित प्रवर्तन: ड्रोन, कैमरा ट्रैप और ई-निगरानी प्रणालियों को अपनाना प्रभावी सिद्ध हुआ है, जैसा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है, जहाँ उच्च तकनीक से निगरानी करने पर गैंडों के अवैध शिकार में उल्लेखनीय कमी आई है।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना: पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त अभियान और खुफिया जानकारी साझा करना महत्त्वपूर्ण है, जैसा कि भारत-नेपाल समन्वय से प्रदर्शित हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में बाघों के अंगों और पैंगोलिन के शल्कों को जब्त किया गया।