संदर्भ:
कथित तौर पर केंद्र सरकार “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” (106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023) के प्रति अपने दृष्टिकोण में संशोधन कर रही है। इसमें महिला आरक्षण को नई जनगणना से अलग करने और 2011 के आँकड़ों के आधार पर परिसीमन करने के साथ-साथ, विधायी सीटों में 50% विस्तार का प्रस्ताव देकर इसे ‘फास्ट-ट्रैक’ करने का सुझाव दिया गया है।
प्रस्तावित परिवर्तन की मुख्य विशेषताएँ:
- नई जनगणना से अलग करना: सरकार 33% कोटा लागू करने के लिए आगामी 2026-27 की जनगणना की आवश्यकता को दरकिनार कर सकती है, तथा परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार के रूप में उपयोग कर सकती है।
- सीटों का विस्तार: लोकसभा की शक्ति में भारी वृद्धि का प्रस्ताव है, जो संभावित रूप से 543 से बढ़कर 816 सीटों (~50% वृद्धि) तक हो सकती है, साथ ही राज्य विधानसभाओं में भी आनुपातिक वृद्धि की जाएगी।
- त्वरित समय-सीमा: इस बदलाव का उद्देश्य 2027 के राज्य विधानसभा चुनावों और 2029 के आम चुनाव से पूर्व महिला मतदाताओं को एक साथ लाना है।
- ‘संवैधानिक फ्रीज’ को हटाना: यह प्रस्ताव सीटों के आवंटन पर लगे उस प्रतिबंध को समाप्त करने का प्रयास करता है, जो 1970 के दशक (42वें और 84वें संशोधन के तहत) से लागू है।
महिला आरक्षण अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के बारे में:
- जनादेश: लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में सभी सीटों का एक-तिहाई (33%) महिलाओं के लिए आरक्षित करता है।
- उप-आरक्षण: इसमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित महिलाओं के लिए ‘कोटे के भीतर कोटा’ शामिल है।
- अवधि: आरक्षण प्रारंभिक 15 वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित है, जिसमें प्रत्येक परिसीमन अभ्यास के बाद सीटों के रोटेशन (घूर्णन) का प्रावधान है।
- वर्तमान स्थिति: हालाँकि 2023 में पारित किया गया था, लेकिन मूल अधिनियम में एक “सनसेट क्लॉज” या “निर्भरता क्लॉज” था, जिसने इसके प्रारंभ को अगली जनगणना के पूरा होने और उसके बाद के परिसीमन से जोड़ दिया था।
प्रयास का मुख्य महत्त्व
- प्रतिनिधित्व विस्तार: यदि लागू किया गया, तो यह गणतंत्र के शुरुआती दशकों के बाद से भारत की प्रतिनिधि प्रणाली में सबसे महत्त्वपूर्ण बदलाव होगा।
- चुनावी लामबंदी: यह प्रयास मतदाता एकीकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, जो विशेष रूप से महिलाओं को लक्षित करता है जो भारतीय चुनावों में तेजी से एक निर्णायक ‘साइलेंट’ वोटिंग ब्लॉक बन रही हैं।
- संरचनात्मक पुनर्संतुलन: यह लैंगिक समानता और विधायी भीड़भाड़ को एक साथ संबोधित करने का प्रयास करता है, हालाँकि इसमें क्षेत्रीय और सामाजिक दरारें गहरी होने का जोखिम है।
परिसीमन की दुविधा – उत्तर-दक्षिण विभाजन:
परिसीमन इस संरचनात्मक बदलाव का सबसे विवादास्पद पहलू बना हुआ है:
- जनसांख्यिकीय विषमता: पूरी तरह से जनसंख्या-आधारित दृष्टिकोण उन उत्तरी राज्यों के पक्ष में होगा, जहाँ प्रजनन दर अधिक है (जैसे- उत्तर प्रदेश और बिहार), जिससे उनकी संयुक्त शक्ति संभावित रूप से लगभग 180 सीटों तक बढ़ सकती है।
- प्रगति के लिए दंड: दक्षिण भारतीय राज्य, जिन्होंने सफलतापूर्वक जनसंख्या वृद्धि को स्थिर किया है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, उन्हें अपना सापेक्ष प्रभाव कम होने का भय है। पाँच दक्षिणी राज्यों की संयुक्त संख्या केवल 195 सीटों तक पहुँच सकती है, जिससे उत्तरी ब्लॉक को असंगत राजनीतिक भार मिल सकता है।
- संघीय समझौता: 50% विस्तार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है, कि दक्षिणी राज्य अपनी सीटों की पूर्ण संख्या न खोएँ, लेकिन उत्तर की तुलना में उनकी आनुपातिक शक्ति एक चिंता बनी हुई है।
संबंधित चुनौतियाँ और चिंताएँ:
- पुराना डेटा: 2026 में 2011 की जनगणना पर भरोसा करना प्रवास, शहरीकरण और महामारी के बाद के जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारण समस्याग्रस्त है।
- जाति और उप-कोटा: अगली जनगणना को दरकिनार करने से ओबीसी (OBC) डेटा का एकीकरण भी टल जाता है। यह महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी उप-कोटे की माँग को और जटिल बनाता है।
- परिचालन अस्पष्टता: सीटों के रोटेशन का तंत्र अभी भी अनसुलझा है। बार-बार रोटेशन जवाबदेही और निर्वाचन क्षेत्र के विकास को बाधित कर सकता है।
- विमर्श की कमी: आलोचकों का तर्क है, कि संघीय ढाँचे को बिगड़ने से बचाने के लिए चुनावी मानचित्र के इस ‘आधारभूत पुनर्गठन’ पर गहन संसदीय और सार्वजनिक चर्चा की आवश्यकता है।
आगे की राह
- नवीनतम जनगणना डेटा का उपयोग: कार्यान्वयन से पूर्व नवीनतम जनगणना डेटा (2026-27) पर आधारित गहन विचार-विमर्श होना चाहिए।
- कार्यान्वयन से पूर्व राष्ट्रीय चर्चा: निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः तैयार करने और राज्यों के भार को फिर से कैलिब्रेट करने के पैमाने को देखते हुए, एक व्यापक राष्ट्रीय चर्चा आवश्यक है।
- विचलित आनुपातिकता को अपनाना: छोटे राज्यों और जनसांख्यिकीय स्थिरता प्राप्त करने वाले राज्यों के हितों की रक्षा के लिए इस सिद्धांत का पता लगाया जाना चाहिए, जहाँ छोटे राज्यों को उनकी जनसंख्या के सापेक्ष अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है ताकि संघीय संतुलन बना रहे।
- ओबीसी उप-कोटा शामिल करना: भारत की सामाजिक संरचना को प्रतिबिंबित करने के लिए, सरकार को 33% आरक्षण के भीतर एक समर्पित ओबीसी उप-कोटा पर विचार करना चाहिए।
निष्कर्ष
महिला आरक्षण को फास्ट-ट्रैक करना लैंगिक न्याय को आगे बढ़ाता है, लेकिन अद्यतन जनगणना डेटा के बिना इसे परिसीमन से जोड़ने से प्रतिनिधित्व विकृत होने का जोखिम है। एक संतुलित दृष्टिकोण को संघीय समानता और जनसांख्यिकीय रूप से स्थिर राज्यों के हितों की रक्षा करते हुए, सटीक जनसंख्या आधार सुनिश्चित करना चाहिए।
मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न
प्रश्न. महिला आरक्षण अधिनियम को समयपूर्व परिसीमन अभ्यास के साथ जोड़ने के प्रस्तावित विचार से उत्तर-दक्षिण राजनीतिक विभाजन बढ़ने का जोखिम है। भारत के संघीय ढाँचे पर लोकसभा में सीटों के विस्तार के निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
(15 अंक, 250 शब्द)
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