संक्षेप में समाचार

8 May 2026

FSSAI ने एनालॉग पनीर (Analogue Paneer) की गलत लेबलिंग के विरुद्ध नियमों को सख्त किया

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एनालॉग पनीर की गलत लेबलिंग के विरुद्ध नियमों को सख्त किया है।

पोषण में पनीर का महत्त्व

  • प्रोटीन का पूर्ण स्रोत: पनीर उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और आवश्यक अमीनो अम्ल प्रदान करता है, जो मांसपेशियों की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक हैं।
    • यह भारत में शाकाहारियों के लिए एक सस्ता और व्यापक रूप से उपभोग किया जाने वाला प्रोटीन स्रोत है।
  • हड्डियों और चयापचय स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण: यह कैल्शियम, स्वस्थ वसा और हड्डियों, तंत्रिकाओं तथा चयापचय के लिए आवश्यक पोषक तत्त्व प्रदान करता है।

एनालॉग पनीर के बारे में

  • यह पनीर जैसा उत्पाद है, जिसे दूध आधारित सामग्री के स्थान पर वनस्पति तेल, स्टार्च, इमल्सीफायर और अन्य एडिटिव्स का उपयोग करके बनाया जाता है।
    • यह दिखने और बनावट में पारंपरिक पनीर जैसा होता है, लेकिन पोषण संरचना में इससे काफी भिन्न होता है।
  • अनौपचारिक आपूर्ति शृंखला: एनालॉग पनीर स्थानीय व्यापारियों और छोटे विक्रेताओं के माध्यम से व्यापक रूप से बेचा जाता है, जिससे इसकी निगरानी कठिन हो जाती है।

नकली या एनालॉग पनीर से संबंधित चिंताएँ

  • पोषण संबंधी कमी: एनालॉग पनीर में वास्तविक पनीर की तुलना में कम गुणवत्ता वाला प्रोटीन हो सकता है।
    • अस्पष्ट लेबलिंग के कारण उपभोक्ता अनजाने में पोषक तत्त्वों से भरपूर डेयरी पनीर के स्थान पर निम्न गुणवत्ता वाले विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं।
  • स्वास्थ्य जोखिम: कई एनालॉग उत्पादों में अत्यधिक प्रसंस्कृत वनस्पति वसा का उपयोग होता है, जो मोटापा, चयापचय संबंधी विकार और हृदय रोगों का कारण बन सकते हैं।
    • अधिक सेवन से फैटी लिवर रोग और मेटाबोलिक सिंड्रोम जैसी स्थितियाँ और गंभीर हो सकती हैं।
  •  पोषण संबंधी असंगति: उपभोक्ता अक्सर यह मानते हैं कि वे प्रोटीन-समृद्ध डेयरी उत्पाद का सेवन कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे प्रसंस्कृत विकल्पों का सेवन कर रहे होते हैं।
  • संवेदनशील समूहों पर प्रभाव: वे बच्चे, बुजुर्ग और शाकाहारी लोग, जो पनीर को प्रमुख प्रोटीन स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं, समय के साथ पोषण संबंधी कमी का सामना कर सकते हैं।

FSSAI के बारे में

  • स्थापना: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित।
  • प्रकृति: यह भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है।
  • नोडल मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
  • उद्देश्य: खाद्य मानकों का निर्धारण, खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात का विनियमन तथा मानव उपभोग हेतु सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करना।

पंजाब फार्म स्टे नीति, 2026

पंजाब सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुभवात्मक पर्यटन (Experiential Tourism) को बढ़ावा देने के लिए फार्म स्टे नीति, 2026 लागू की है, जिसके अंतर्गत खेतों को आरामदायक ‘स्टे’ स्थलों में परिवर्तित किया जाएगा।

विस्तृत समाचार

  • राज्य सरकार सर्वश्रेष्ठ सतत् ‘फार्म स्टे’ और सर्वश्रेष्ठ सामुदायिक सहभागिता वाला ‘फार्म स्टे’ जैसी श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करने हेतु वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान करेगी।

फार्म स्टे क्या है?

  • फार्म स्टे एक प्रकार की आवासीय व्यवस्था है, जिसमें पर्यटक किसी उपजाऊ खेत या ग्रामीण कृषि परिवेश में ठहरते हैं, ताकि वे ग्रामीण जीवन, कृषि गतिविधियों और प्रकृति-आधारित पर्यटन का अनुभव कर सकें।

पंजाब की फार्म स्टे नीति, 2026 के प्रमुख प्रावधान

  • पात्रता मानदंड: न्यूनतम एक एकड़ कृषि भूमि वाला कोई भी किसान या भूमि स्वामी फार्म स्टे स्थापित कर सकता है।
    • संचालकों को कम-से-कम दो ग्रामीण अनुभवात्मक गतिविधियाँ उपलब्ध करानी होंगी, जैसे—खेत भ्रमण, ट्रैक्टर या बैलगाड़ी की सवारी, डेयरी या मत्स्यपालन तथा स्थानीय खरीदारी अनुभव।
  • अनुमत फार्म स्टे मॉडल: ऐसे मौजूदा आवासीय घर पात्र होंगे, जहाँ मालिक स्वयं निवास करता हो।
    • कृषि भूमि पर नई स्वतंत्र फार्म स्टे इकाइयों की भी अनुमति होगी।
    • वर्ष 2021 की योजना के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयों को 180 दिनों के भीतर पुनः पंजीकरण कराना होगा।
    • शहरी नियोजन नियमों के अंतर्गत आने वाले पारंपरिक फार्महाउस इस नीति से बाहर रहेंगे।
  • सरल पंजीकरण प्रक्रिया (Simplified Registration Process): पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन होगा और फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल के माध्यम से सिंगल-विंडो प्रणाली द्वारा 21 कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।
  • वैधता और नवीनीकरण: प्रारंभिक पंजीकरण पाँच वर्षों के लिए वैध होगा।, नवीनीकरण तीन वर्षों के लिए होगा और मुख्यतः स्व-प्रमाणीकरण (Self-certification) पर आधारित रहेगा तथा निरीक्षण केवल वास्तविक लिखित शिकायतों की स्थिति में किया जाएगा।
  • अनिवार्य अपशिष्ट प्रबंधन उपाय: फार्म स्टे इकाइयों को निम्नलिखित को सुनिश्चित करना होगा-
    •  उचित सीवेज प्रणाली,
    • ठोस कचरे का पृथक्करण,
    • जैविक कचरे की कम्पोस्टिंग तथा खुले में कचरा फेंकने या जलाने पर प्रतिबंध।
  • हरित पर्यटन को बढ़ावा: नीति में निम्न उपायों को प्रोत्साहित करना अनिवार्य किया गया है-
    • ग्रे-वॉटर का पुनः उपयोग,
    • सौर ऊर्जा का उपयोग,
    • वर्षा जल संचयन तथा जैविक खेती पद्धतियाँ।
  • फार्म स्टे संचालकों के उत्तरदायित्व
    • रिपोर्टिंग और अनुपालन: मासिक अधिभोग (Occupancy) रिपोर्टिंग, विदेशी पर्यटकों के लिए रियल-टाइम फॉर्म C प्रस्तुत करना तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र का प्रदर्शन
      अनिवार्य होगा।

पंजाब की फार्म स्टे नीति का महत्त्व

  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विविधीकरण: यह पर्यटन-आधारित आय को बढ़ावा देती है और पारंपरिक कृषि पर निर्भरता कम करती है।
  • कृषि विरासत का संरक्षण: यह पंजाब की ग्रामीण संस्कृति, परंपराओं और कृषि जीवनशैली को प्रदर्शित करती है।
  • संतुलित नियामक ढाँचा: यह किसानों के लिए संचालन में सहजता और पर्यटकों के लिए गुणवत्ता मानकों के मध्य संतुलन स्थापित करती है।

गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयर फैसिलिटी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के वाडिनार में ₹1,570 करोड़ के निवेश से एक आधुनिक ‘शिप रिपेयर फैसिलिटी’ के विकास को मंजूरी दी है।

वाडिनार शिप रिपेयर फैसिलिटी के बारे में

  • कार्यान्वयन एजेंसियाँ: इस परियोजना को दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण (Deendayal Port Authority) और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (Cochin Shipyard Limited) द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा।
  • प्रस्तावित अवसंरचना (Planned Infrastructure): यह सुविधा एक ब्राउनफील्ड परियोजना (Brownfield Project) के रूप में विकसित की जाएगी।
    • ब्राउनफील्ड परियोजना से आशय ऐसी अवसंरचना परियोजना से है, जिसमें पूरी तरह नए (Greenfield) स्थल पर निर्माण करने के बजाय पहले से मौजूद स्थल या पूर्व में उपयोग की गई औद्योगिक भूमि पर विकास या विस्तार किया जाता है।
  • रणनीतिक स्थान : वाडिनार का चयन इन कारणों से किया गया है-
    • प्राकृतिक गहरे जल का स्रोत,
    • प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों से संपर्क,
    • मुंद्रा पोर्ट और कांडला पोर्ट के निकट स्थित होना
    • भारत के पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी के किनारे स्थित होना।
  • प्रस्तावित अवसंरचना में शामिल हैं: 650 मीटर लंबी ‘जेट्टी’, दो बड़े फ्लोटिंग ड्राई डॉक, कार्यशालाएँ तथा संबंधित समुद्री अवसंरचना।
  • आर्थिक और रणनीतिक महत्त्व
    • विदेशी निर्भरता में कमी: यह परियोजना विदेशी जहाज मरम्मत यार्डों पर निर्भरता को कम करेगी।
    • विदेशी मुद्रा की बचत: यह विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन को नियंत्रित करने में सहायता करेगी।
    • बंदरगाह प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि: उन्नत मरम्मत क्षमता भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाहों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाएगी।
    • रोजगार सृजन: इस परियोजना से लगभग 290 प्रत्यक्ष और 1,100 अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है।
    • औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास : यह सुविधा इन क्षेत्रों को समर्थन देगी- समुद्री सहायक उद्योग, MSMEs तथा जहाज मरम्मत और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में कौशल विकास।
    • अवसंरचना अंतराल को दूर करना: वर्तमान में भारत के पास 230 मीटर से अधिक लंबाई वाले जहाजों की मरम्मत हेतु पर्याप्त घरेलू क्षमता नहीं है। नई सुविधा 300 मीटर तक लंबे जहाजों की सेवा करने में सक्षम होगी।

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026

सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) को वर्ष 2026 के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

संबंधित तथ्य

  • लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

योगदान

  • सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया।
    • सिक्किम SDMA ने जमीनी स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में 1,185 आपदा मित्रों को प्रशिक्षित और तैनात किया।
    • इसने वर्ष 2023 की तीस्ता में आई फ्लैश बाढ़ और वर्ष 2016 के मंतम भूस्खलन के प्रबंधन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के ने व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त किया।
    • लेफ्टिनेंट कर्नल शेल्के ने वर्ष 2024 में केरल के वायनाड में आई बाढ़ और भूस्खलन के दौरान बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता तथा आपदा राहत (HADR) अभियानों का नेतृत्व किया।

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में

  • परिचय: यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करता है।
  • घोषणा की तिथि: यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर घोषित किया जाता है।
  • नोडल मंत्रालय: गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs – MHA)।
  • क्षेत्र: यह पुरस्कार आपदा जोखिम न्यूनीकरण, तैयारी, प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित करता है।
  • पुरस्कार के घटक: संस्थानों के लिए ₹51 लाख का नकद पुरस्कार, व्यक्तियों के लिए ₹5 लाख का नकद पुरस्कार तथा साथ में प्रशस्ति-पत्र।
  • उद्देश्य: भारत में आपदा सहनशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना तथा आपदा प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।

जननी पोर्टल

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के शिखर सम्मेलन के दौरान जननी’  (Journey of Antenatal, Natal and Neonatal Integrated Care) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

जननी के बारे में

  • डिजिटल मातृ स्वास्थ्य मंच: जननी एक सेवा-आधारित डिजिटल मंच है, जिसे महिलाओं के प्रजनन आयु के दौरान उनके स्वास्थ्य अभिलेखों की निगरानी एवं संरक्षण के लिए विकसित किया गया है।
  • उन्नत आरसीएच पोर्टल: यह वर्तमान प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (RCH) पोर्टल का उन्नत रूप है।
  • दीर्घकालिक स्वास्थ्य अभिलेख: यह मंच मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की संपूर्ण निरंतरता को समाहित करते हुए दीर्घकालिक स्वास्थ्य अभिलेख तैयार करता है।

जननी की प्रमुख विशेषताएँ

  • समग्र एवं निरंतर स्वास्थ्य देखभाल: इस मंच का उद्देश्य प्रसवपूर्व देखभाल, प्रसव की तैयारी, प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल, नवजात शिशु देखभाल, गृह-आधारित नवजात शिशु एवं शिशु देखभाल और परिवार नियोजन सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध ट्रैकिंग सुनिश्चित करना है।

क्यूआर-सक्षम डिजिटल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्ड

  • यह क्यूआर-सक्षम डिजिटल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य अभिलेखों तक कभी भी, कहीं भी और सरलता से पहुँच संभव होती है।
  • वास्तविक समय निगरानी एवं चेतावनी प्रणाली: उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं के लिए स्वचालित अलर्ट, नियत तारीख सूची तैयार करना, रियल-टाइम डैशबोर्ड और प्रसवपूर्व देखभाल और टीकाकरण कार्यक्रम के लिए समय पर  अलर्ट प्रदान करनाहै।
  • परस्पर समन्वय एवं आँकड़ा एकीकरण: यह यू-विन और पोषण अभियान से जुड़ा हुआ है, जिससे आँकड़ों का निर्बाध आदान-प्रदान एवं विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय सुनिश्चित होता है।
    • यू-विन: भारतभर में टीकाकरण सेवाओं के अभिलेखन, निगरानी एवं प्रबंधन हेतु डिजिटल मंच।
    • पोषण अभियान: महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए संचालित सरकारी पहल, जो समेकित पोषण सेवाओं पर आधारित है।
  • डिजिटल पंजीकरण एवं स्थानांतरण सुविधा: यह मंच आभा, आधार (ओटीपी एवं जैविक प्रमाणीकरण) तथा मोबाइल नंबर के माध्यम से लाभार्थियों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही, देशव्यापी खोज सुविधा के जरिए प्रवासी आबादी को सहायता एवं अभिलेखों की पुनरावृत्ति रोकने में सहायता करता है।
  • नागरिक-केंद्रित एवं स्व-सेवा सुविधाएँ: यह वेब एवं मोबाइल मंचों के माध्यम से स्व-पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है।

जननी की उपलब्धियाँ

  • लाभार्थी पंजीकरण: जननी के अंतर्गत अब तक 1.34 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है।
  • गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण: मंच पर 30 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया गया है।
  • डिजिटल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्ड: अब तक 30 लाख से अधिक क्यूआर-सक्षम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
  • जैविक प्रमाणीकरण: 1 लाख से अधिक जैविक सत्यापन पूरे किए जा चुके हैं।

जननी का महत्त्व

  • सुलभ एवं समान स्वास्थ्य सेवाएँ: यह सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाता है।
  • स्वास्थ्य प्रशासन में डिजिटल परिवर्तन: यह एकीकृत डिजिटल अभिलेख, प्रमाणीकरण तथा वास्तविक समय निगरानी के माध्यम से संरचनात्मक सुधार को दर्शाता है।
  • एकीकृत एवं उत्तरदायी सेवा वितरण: यह विभिन्न राष्ट्रीय मंचों एवं क्षेत्रों के बीच निर्बाध निगरानी, बेहतर सेवा कवरेज, प्रभावी पर्यवेक्षण और समन्वय सुनिश्चित करता है।
  • मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार: यह समय पर हस्तक्षेप को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में सहायक है।

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