संदर्भ :
106वें संविधान संशोधन अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023) को लैंगिक न्याय के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि माना गया था, लेकिन अनुच्छेद 334A—जिसने इसके कार्यान्वयन को भविष्य की जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया है—ने इस सुधार के समय तथा उद्देश्यों से संबंधित चिंताएँ उत्पन्न कर दी हैं।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के बारे में:
- मुख्य प्रावधान: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 330A तथा 332A जोड़ता है।
- ऊर्ध्वाधर एकीकरण : 33% आरक्षण अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए पहले से आरक्षित सीटों के भीतर भी लागू होता है।
- अवधि: आरक्षण शुरू में 15 वर्षों के लिए निर्धारित है, जो संसद द्वारा विस्तार के अधीन है।
- रोटेशन: महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को प्रत्येक परिसीमन के बाद निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेट किया जाएगा।
अनावश्यक जुड़ाव (अनुच्छेद 334A):
अधिनियम का कार्यान्वयन धारा 334A के तहत दो विशिष्ट प्रक्रियात्मक शर्तों पर आधारित है:
- एक नई जनगणना: आरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद आयोजित होने वाली जनगणना के बाद ही सक्रिय होता है।
- अनुवर्ती परिसीमन: निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण उस जनगणना डेटा के आधार पर होना चाहिए।
- ऐतिहासिक तुलना: राज्यसभा द्वारा पारित 108वें संविधान संशोधन विधेयक (2010) में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। इसने बिना शर्त, तत्काल 33% आरक्षण को प्रस्तुत किया, जो यह सिद्ध करता है कि सशक्तीकरण के लिए एक उपयुक्त खाका पहले से मौजूद था।
संबंधित निहितार्थ और वास्तविकता की जाँच:
- प्रतिनिधित्व में कमी: अधिनियम पारित होने के बावजूद, प्रतिनिधित्व स्थिर बना हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनावों में महिला सांसदों की संख्या 78 से कम होकर 74 (13.6%) हो गई।
- राज्य-स्तरीय संकट: 10 राज्यों (2024-25) के विधानसभा चुनावों में, महिलाओं ने 1,276 में से केवल 123 सीटें (10% से कम) जीतीं।
- राजनीतिक गेरीमेंडरिंग (Gerrymandering): ऐसी आशंकाएँ हैं कि सीमाओं के पुनर्निर्धारण का उपयोग विपक्षी दलों के पुनर्गठन के लिए किया जाएगा, जैसा कि असम (2023) और जम्मू-कश्मीर (2022) के हालिया परिसीमन अभ्यासों में देखा गया है।
संबंधित चुनौतियाँ और चिंताएँ
आलोचकों का तर्क है कि यह जुड़ाव कई राजनीतिक रूप से सुविधाजनक उद्देश्यों को पूरा करता है:
- वर्तमान डेटा से बचना: 2011 की जनगणना का उपयोग या 2027 की जनगणना में देरी करके, सरकार प्रवास और शहरीकरण के उन परिवर्तनों की जटिलताओं से बचती है जो एक नया सामाजिक ऑडिट प्रकट करेगा।
- जाति जनगणना से बचना: एक नई जनगणना अनिवार्य रूप से जाति-आधारित डेटा की माँग उत्पन्न करेगी। महिला आरक्षण को जनगणना से जोड़ने से सरकार को इस राजनीतिक रूप से संवेदनशील चर्चा को स्थगित करने की अनुमति मिलती है।
- SC/ST वर्गों की समस्याएँ: पुराने डेटा के आधार पर परिसीमन SC/ST समुदायों को वर्तमान जनसंख्या अनुपात के आधार पर सीटों में वृद्धि के उनके सही हिस्से से वंचित करता है। इसे “मनुवादी अन्याय” करार दिया गया है, क्योंकि यह SC/ST महिलाओं को आरक्षित सीटों के वृहद लाभ तक पहुँचने से रोकता है।
आगे की राह:
- आरक्षण को अलग करना : मुख्य माँग धारा 334A में संशोधन की है। महिला आरक्षण एक स्वतंत्र प्रतिबद्धता होनी चाहिए, न कि जनगणना या परिसीमन से सम्बद्ध बाध्यता पर आधारित।
- तत्काल सक्रियण: 33% आरक्षण मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर तुरंत लागू किया जाना चाहिए। यदि संसद बाद में 850 सीटों तक विस्तारित होती है, तो नियम नई सीटों पर स्वतः लागू हो सकता है।
- परिसीमन में पारदर्शिता: गेरीमेंडरिंग को रोकने के लिए भविष्य में सीमाओं के किसी भी पुनर्निर्धारण को एक वास्तविक तटस्थ आयोग द्वारा संभाला जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि महिला आरक्षण की नैतिक ढाल का उपयोग दलीय लाभ के लिए न किया जाए।
निष्कर्ष
किसी समुदाय की प्रगति को उसकी महिलाओं की प्रगति से मापा जाता है। जैसा कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने कहा था, इस आरक्षण को लागू करने में देरी केवल एक तकनीकी विषय नहीं, बल्कि संवैधानिक सत्यनिष्ठा की परीक्षा है। वास्तविक सशक्तीकरण के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, प्रक्रियात्मक स्थगन की नहीं।
मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न
प्रश्न. संसद में महिला आरक्षण को परिसीमन प्रक्रिया के साथ जोड़ना संवैधानिक आवश्यकता तथा राजनीतिक उपकरण दोनों के रूप में देखा जाता है। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
(15 अंक, 250 शब्द)
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