Q. विदेशी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 , बढ़ते विदेशी श्रम प्रवास के युग में भारत के उत्प्रवास ढाँचे में सुधार करना चाहता है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि क्या यह विधेयक भारतीय प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की पर्याप्त रूप से रक्षा करता है। (10 अंक, 150 शब्द)

प्रश्न की मुख्य माँग

  • प्रवासी अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा
  • संबंधित चिंताएँ
  • चिंताओं को कम करने के उपाय।

उत्तर

प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 का उद्देश्य चार दशक पुराने उत्प्रवास अधिनियम, 1983 को प्रतिस्थापित करना है। अत्यधिक प्रेषण (2023 में 125 अरब डॉलर) के बीच, यह विधेयक भारत का ध्यान मात्र ‘विनियमन’ से हटाकर एक आधुनिक, डेटा-संचालित और संस्थागत ढाँचे के माध्यम से व्यवस्थित प्रवासन को ‘सुविधा प्रदायक’ की ओर ले जाता है।

प्रवासी अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा

  • संस्थागत सहायता प्रणाली: प्रभावी नीतियों के प्रबंधन हेतु अंतर-मंत्रालयी समन्वय के लिए प्रवासी गतिशीलता एवं कल्याण परिषद की स्थापना की गई है।
    • उदाहरण: परिषद प्रवासन के लिए “समग्र सरकारी” दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न मंत्रालयों में कल्याणकारी योजनाओं का समन्वय करेगी।
  • सुरक्षित गतिशीलता ढाँचा: वित्तीय शोषण को रोकने के लिए विदेशी वेतन-सुरक्षा प्रणालियों के साथ परस्पर क्रिया करने योग्य ‘प्रवासी श्रमिक रजिस्ट्री’ का प्रस्ताव है।
  • अनिवार्य कल्याण बीमा: सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए सभी प्रवासी श्रमिक (ECR) श्रेणी के श्रमिकों के लिए 10 लाख रुपये का अनिवार्य बीमा कवर लागू किया गया है।
    • उदाहरण: यह बीमा ‘ब्लू-कॉलर’ जॉब्स संबंधी प्रवासियों के लिए आकस्मिक मृत्यु, विकलांगता और आपातकालीन स्वदेश वापसी लागत को शामिल करेगा।
  • धोखाधड़ी के लिए कठोर दंड: “वीजा फैक्टरियों” और अवैध एजेंटों के खतरे को रोकने के लिए बिना लाइसेंस वाले बिचौलियों पर 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है।
    • उदाहरण: ये निवारक उपाय उस अनियमित “बिचौलिये” नेटवर्क को लक्षित करते हैं, जो प्रायः श्रमिकों को ऋण के जाल में फँसा लेता है।

संबद्ध चिंताएँ

  • स्वयं की पैरवी का हनन: विधेयक प्रवासियों के शोषणकर्ताओं के विरुद्ध प्रत्यक्ष कानूनी कार्रवाई शुरू करने के अधिकार को समाप्त कर देता है, जिससे वे राज्य तंत्र पर निर्भर हो जाते हैं।
  • लैंगिक और संवेदनशीलता के प्रति असंवेदनशीलता: महिलाओं और बच्चों के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपायों को एक अस्पष्ट “संवेदनशील वर्ग” श्रेणी से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिससे कमजोर प्रवर्तन का जोखिम है।
  • भर्ती शुल्क का अपारदर्शी होना: एजेंसियों के लिए अनिवार्य शुल्क प्रकटीकरण आवश्यकताओं को हटाने से ऋण-वित्तपोषित प्रवासन का जोखिम बढ़ सकता है।
  • अत्यधिक केंद्रीकरण: केरल और बिहार जैसे प्रमुख प्रवासी-प्रेषक राज्यों को प्राथमिक परिषद से बाहर रखने से स्थानीय विशेषज्ञता का हनन होता है।
    • उदाहरण: वर्तमान मसौदे में जमीनी स्तर पर शिकायत निवारण के लिए आवश्यक राज्य नोडल समितियों को मजबूत जनादेश नहीं प्रदान किया गया है।

चिंताओं को कम करने के उपाय

  • कानूनी वैधता बहाल करना: प्रवासी कामगारों को सीधे शिकायत दर्ज करने और समयबद्ध न्यायिक मुआवजा प्राप्त करने की अनुमति देने वाले प्रावधानों को पुनः शामिल करना।
    • उदाहरण: नौकरशाही देरी के बिना विवादों को हल करने के लिए एक “फास्ट-ट्रैक माइग्रेशन ट्रिब्यूनल”।
  • विकेंद्रीकृत शासन: विदेशी गतिशीलता परिषद में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और ट्रेड यूनियनों को अनिवार्य रूप से शामिल करना।
    • उदाहरण: हितधारकों के परामर्श में क्षेत्रीय विशिष्टताओं के प्रबंधन हेतु एक “संघीय प्रवासन बोर्ड” की माँग की गई है।
  • स्पष्ट मानव तस्करी विरोधी धाराएँ: विधेयक में “श्रम तस्करी” को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना ताकि उल्लंघन को केवल नागरिक जुर्माने के बजाय आपराधिक कानून से जोड़ा जा सके।
    • उदाहरण: विधेयक को मानव तस्करी की रोकथाम, दमन और दंड के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल के अनुरूप बनाना।
  • व्यापक पुनर्एकीकरण सहायता: वापस लौटने वाले प्रवासियों, जिनमें समय से पहले निर्वासित किए गए प्रवासी भी शामिल हैं, के कौशल विकास और परामर्श के लिए विशेष धनराशि आवंटित करना।
    • उदाहरण: केरल के ‘नोर्का’ जैसे सफल मॉडलों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए ताकि संकटग्रस्त प्रवासियों को सहायता प्रदान की जा सके।

निष्कर्ष

यद्यपि यह विधेयक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करता है, फिर भी इसे अधिकारों की “सुविधा प्रदान करने” से “मजबूत करने” की दिशा में आगे बढ़ना होगा। एक सच्चे “विकसित” प्रवासन ढाँचे के निर्माण के लिए आर्थिक कूटनीति और मानवीय गरिमा के बीच संतुलन आवश्यक है। विधेयक को श्रमिक-केंद्रित, संघीय और कानूनी रूप से लागू करने योग्य बनाए रखना ही यह निर्धारित करेगा कि यह भारत के वैश्विक कार्यबल के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है या केवल एक नौकरशाही प्रक्रिया बनकर रह जाता है।

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