Q. अंतरराज्यीय जल विवादों को हल करने के लिए संवैधानिक तंत्र समस्याओं को संबोधित करने और हल करने में विफल रहे हैं। क्या विफलता संरचनात्मक या प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता या दोनों के कारण है? चर्चा कीजिये । (250 शब्द, 15 अंक)

 उत्तर:

दृष्टिकोण:

  • परिचय: भारत की संघीय संरचना और संघर्ष समाधान तंत्र की अंतर्निहित आवश्यकता का सन्दर्भ निर्धारित कीजिए। अंतरराज्यीय जल विवादों की प्रमुखता और उनकी बहुआयामी प्रकृति पर प्रकाश डालिए।
  • मुख्य विषयवस्तु:
    • राज्य और संघ सूची में विशिष्ट प्रविष्टियों और अनुच्छेद 262 की भूमिका पर चर्चा करें।
    • नदी बोर्ड अधिनियम और अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम और उनकी इच्छित भूमिकाओं पर विस्तार से बताएं।
    • इस संबंध में देरी से लेकर इस विषय में राजनीतिकरण तक, वर्तमान तंत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों की गणना करें।
    • समाधान प्रक्रिया में व्यावहारिक चुनौतियों और जटिलताओं को समझने के लिए आप महानदी विवाद को एक उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
    • संभावित समाधान पेश करें जो विवाद समाधान प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं।
  • निष्कर्ष: भारत के संघवाद को मजबूत करने और समान संसाधन वितरण सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और निष्पक्ष संकल्पों के महत्व पर जोर दीजिए।

 

परिचय: 

भारत की संघीय संरचना में, अलग-अलग राज्यों को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान करते समय, उनके बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए तंत्र की भी आवश्यकता होती है। ऐसा ही एक आवर्ती और विवादास्पद मुद्दा अंतर-राज्य जल विवाद है, जो न केवल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन को साझा करने के बारे में है, बल्कि सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। चूंकि ये विवाद संख्या और जटिलता में बढ़ गए हैं, इसलिए इन्हें संबोधित करने के लिए मौजूद संवैधानिक तंत्रों पर उनकी प्रभावशीलता पर अक्सर सवाल उठाए गए हैं।

मुख्य विषयवस्तु:

संवैधानिक ढांचा और तंत्र :

  • राज्य सूची की प्रविष्टि 17 राज्यों को जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरों, जल निकासी आदि से संबंधित मामलों पर अधिकार देती है।
  • संघ सूची की प्रविष्टि 56 केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक समझे जाने पर अंतर-राज्यीय नदियों को विनियमित करने और विकसित करने की अनुमति देती है।
  • अनुच्छेद 262 जल संबंधी विवादों के निपटारे का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय को ऐसे विवादों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए।

संसद द्वारा अधिनियमित तंत्र:

  • अंतरराज्यीय नदियों के लिए बोर्ड स्थापित करने के लिए नदी बोर्ड अधिनियम, 1956, हालाँकि अभी तक कोई बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है।
  • अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956: इसका उद्देश्य राज्यों के बीच परामर्श के माध्यम से मामले को हल करना है, और असफल होने पर एक न्यायाधिकरण का गठन किया जा सकता है।

वर्तमान तंत्र में चुनौतियाँ:

  • समाधान में देरी: गोदावरी और कावेरी विवाद जैसे मामले लंबी कार्यवाही और अत्यधिक देरी को उजागर करते हैं।
  • बहु-विषयक संरचना का अभाव: न्यायाधिकरणों में मुख्य रूप से न्यायपालिका के सदस्य शामिल होते हैं, जो महत्वपूर्ण तकनीकी और पारिस्थितिक पहलुओं को दरकिनार कर देते हैं।
  • प्रक्रियाओं में अस्पष्टता: इन कार्यवाहियों को निर्देशित करने वाले दिशानिर्देशों में अक्सर स्पष्टता का अभाव होता है।
  • डेटा असंगति: सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत जल डेटा की अनुपस्थिति निर्णय के लिए आधार रेखा स्थापित करने में बाधा डालती है।
  • राजनीतिकरण: जल विवादों के राजनीति के साथ जुड़ने से विवाद चुनावी लाभ के युद्धक्षेत्र में बदल गए हैं।
महानदी विवाद – एक केस स्टडी:                             

  • गैर-मानसून मौसम में पानी छोड़ने के लिए आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम 1956(ISRWD Act 1956) के तहत छत्तीसगढ़ के खिलाफ ओडिशा की शिकायत इसमें शामिल जटिलताओं को उजागर करती है।
  • इस विवाद को सुलझाने के लिए मार्च 2018 में एमडबल्यूडीटी(MWDT) का गठन और 2025 तक अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करना इन तंत्रों में लगने वाली लंबी समयसीमा का उदाहरण है।

प्रस्तावित समाधान:

  • अंतरराज्यीय परिषद को मजबूत करना: जल विवादों को अंतरराज्यीय परिषद के दायरे में लाने के लिए अनुच्छेद 263 को लागू करना आगे बढ़ने का एक रास्ता हो सकता है।
  • एकीकृत जल प्रबंधन: भूजल और सतही जल दोनों को संबोधित करने वाली एक समग्र एजेंसी निर्णयों को सुव्यवस्थित कर सकती है।
  • न्यायाधिकरण दक्षता को बढ़ाना: लागू करने योग्य तंत्र के साथ त्वरित फैसले पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
  • केंद्रीय डेटा रिपोजिटरी: जल डेटा के लिए एक एकीकृत मंच सूचित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान कर सकता है।

निष्कर्ष:

बार-बार होने वाले अंतर्राज्यीय जल विवाद और उनके समाधान में लगातार आ रही चुनौतियाँ संवैधानिक तंत्र में संरचनात्मक और प्रक्रिया-संबंधी दोनों अपर्याप्तताओं को उजागर करती हैं। राज्यों के अधिकारों और जरूरतों को संतुलित करते हुए त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के साथ सुधारों की सख्त जरूरत है। इन अंतरों को पाटने से न केवल समान जल वितरण सुनिश्चित होगा बल्कि भारत का संघीय ढांचा भी मजबूत होगा।

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