Q. भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सबिलिटी (CSR) व्यय को कानूनी रूप से अनिवार्य किया है। सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने में इस अधिदेश की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और संभावित सुधारों पर चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न की मुख्य माँग

  • सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को दूर करने हेतु कानूनी रूप से अनिवार्य CSR की प्रभावशीलता का उल्लेख कीजिए।
  • सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को दूर करने में इस अधिदेश की चुनौतियों के बारे में बताइए।
  • संभावित सुधारों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर

भारत, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) को कानूनी रूप से अनिवार्य करने वाला विश्व का एकमात्र देश है, जिसके अंतर्गत पात्र कंपनियों को अपने पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सामाजिक विकास पर खर्च करना अनिवार्य है। वेदांता के खनन विवाद, SEZ भूमि विवाद एवं सत्यम धोखाधड़ी जैसे कॉर्पोरेट ज्यादतियों तथा घोटालों की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत इस अधिदेश को कॉर्पोरेट वैधता बहाल करने एवं व्यापार को राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने के लिए एक नीति सुधारात्मक उपाय के रूप में तैयार किया गया था।

कानूनी रूप से अनिवार्य CSR खर्च की प्रभावशीलता

  • सामाजिक क्षेत्रों के लिए धनराशि में वृद्धि: CSR ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं कौशल विकास में बड़ी धनराशि आवंटित की है, जिससे बुनियादी सेवाओं तक पहुँच में अंतर कम हुआ है।
    • उदाहरण: वित्त वर्ष 2024 में, CSR खर्च 16% बढ़कर ₹17,967 करोड़ हो गया (प्राइम डेटाबेस के अनुसार)।
  • उच्च अनुपालन दर: अधिकांश कंपनियों द्वारा अनुपालन के साथ, CSR सामाजिक कार्यों के लिए संसाधनों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करता है, जिससे कमजोर वर्गों को लाभ होता है।
    • उदाहरण: वित्त वर्ष 2024 में 98% कंपनियों ने CSR दायित्वों को पूरा किया, जिनमें से आधी 2% के मानक से अधिक थीं।
  • गैर-सरकारी संगठनों एवं जमीनी स्तर के संगठनों के लिए समर्थन: CSR ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को सहारा देता है, तथा अक्सर कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाने वाले समुदायों तक पहुँचता है।
    • उदाहरण: घरेलू CSR अब हजारों जमीनी स्तर के गैर-सरकारी संगठनों के लिए एक प्रमुख वित्त पोषण स्रोत है।
  • जमीनी हकीकतों से कॉर्पोरेट संपर्क: अविकसित क्षेत्रों में भागीदारी ने कॉर्पोरेट का ध्यान स्वच्छता, पोषण एवं गरीबों के लिए शिक्षा जैसे मुद्दों की ओर आकर्षित किया है।
    • उदाहरण: कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) ने व्यावसायिक नेताओं को ‘असली भारत’ का प्रतिनिधित्व करने वाले जिलों तक पहुँचाया है।
  • उच्च-प्रभाव वाले क्षेत्रों को बढ़ावा: स्वास्थ्य एवं शिक्षा में निवेश से वंचित समूहों को असमान रूप से लाभ होता है, जिससे मानव पूँजी का अंतर कम होता है।
    • उदाहरण: रिलायंस फाउंडेशन की शिक्षा परियोजनाएँ एवं टाटा ट्रस्ट्स के स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम कमजोर वर्गों का उत्थान करते हैं।

सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को दूर करने में चुनौतियाँ

  • क्षेत्रीय असंतुलन: CSR निधि अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों में केंद्रित होती है, एवं सबसे गरीब क्षेत्रों को दरकिनार कर देती है।
    • उदाहरण: महाराष्ट्र, राजस्थान एवं तमिलनाडु को सबसे अधिक CSR निधि प्राप्त होती है, जबकि झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश तथा पूर्वोत्तर के आकांक्षी जिलों को कुल निधि का 20% से भी कम प्राप्त होता है।
  • क्षेत्रवार विषमता: अधिकांश CSR निधि उच्च-स्तरीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, जिससे समान महत्व वाले अन्य क्षेत्र हाशिए पर चले जाते हैं।
    • उदाहरण: शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा का प्रभुत्व है, हालाँकि मलिन बस्ती विकास, आजीविका संवर्द्धन तथा पर्यावरण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है।
  • जमीनी स्तर पर निधि अंतर: गैर-सरकारी संगठनों को समर्थन दिए जाने के बावजूद, उच्च-वंचित क्षेत्रों में क्षेत्रीय असंतुलन बना हुआ है।
  • परिणाम-आधारित की तुलना में अनुपालन-आधारित: कानूनी दायित्व अक्सर फर्मों को परिवर्तनकारी परिणाम सुनिश्चित करने के बजाय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं।
    • उदाहरण: वर्ष 2018 में, सरकार ने CSR का अनुपालन न करने के लिए 272 फर्मों को नोटिस जारी किए।
  • जनसंपर्क अभिविन्यास का जोखिम: कंपनियाँ इक्विटी के बजाय ऐसी परियोजनाएँ चुनती हैं जो दृश्यता को अधिकतम करती हैं।
    • उदाहरण: कंपनियाँ कम उपयोगी विषयों के बजाय ‘अधिकतम जनसंपर्क लाभ’ वाले उद्देश्यों में निवेश करती हैं।
  • प्रतिष्ठा संबंधी विरोधाभास: अनिवार्य कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) के बावजूद, भारत एवं विश्व स्तर पर, खर्च के स्तर की परवाह किए बिना, निगमों में जनता का विश्वास कम बना हुआ है।

भारत में CSR में संभावित सुधार

  • भौगोलिक समानता प्रोत्साहन: CSR खर्च विकसित राज्यों में केंद्रित है, इसलिए पिछड़े जिलों के लिए नीतिगत प्रोत्साहन आवश्यक हैं।
    • उदाहरण: सरकार क्षेत्र-वार अनिवार्यताओं से बचने के लिए आकांक्षी जिलों में CSR को प्रोत्साहित कर सकती है।
  • परिणाम-आधारित ढाँचे: केवल अनुपालन से हटकर ठोस परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है।
    • उदाहरण: वर्तमान में कानून ‘कितना एवं कहाँ’ का मूल्यांकन करता है, लेकिन प्रभाव का मूल्यांकन नहीं करता है, इसके सुधार CSR क्रेडिट को परिणामों से जोड़ सकते हैं।
  • कर युक्तिकरण: उत्तराधिकार कर का अभाव एवं सीमित कटौतियाँ परोपकारी दानों के विकास को बाधित करती हैं।
    • उदाहरण: पश्चिम के विपरीत, भारत ने वर्ष 1985 में उत्तराधिकार कर को समाप्त कर दिया, जिससे दान संस्कृति सीमित हो गई; कर प्रोत्साहन CSR को और अधिक बढ़ावा दे सकते हैं।
  • सुव्यवस्थित विनियमन, कम हस्तक्षेप: अत्यधिक विनियमन से CSR में कॉर्पोरेट लचीलेपन एवं नवाचार में कमी आने का खतरा है।
    • उदाहरण: पहले से ही, कानून खर्च के प्रतिशत एवं विषयों को निर्धारित करता है; क्षेत्र-वार कोटा अनिवार्य करने से हस्तक्षेप और बढ़ सकता है।
  • पारदर्शिता एवं लेखापरीक्षा: कमजोर निगरानी अनुपालन में कमियों एवं एक ही दिशा में कार्य करने के तरीकों को बढ़ावा देती है।
  • सहयोगी CSR पूल: हालाँकि सीधे तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन पूलिंग को असमान वितरण की समस्या को हल करने के एक उपाय के रूप में देखा जा रहा है।
    • उदाहरण: चूँकि धन पर समृद्ध राज्यों का प्रभुत्व है, इसलिए एक पूल्ड तंत्र संसाधनों को आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में पहुँचा सकता है।
  • परोपकार संस्कृति को प्रोत्साहित करना: भारत का CSR कानून दान देने का आदेश देता है, लेकिन परोपकार संस्कृति कमजोर बनी हुई है।
    • उदाहरण: पश्चिम में, उत्तराधिकार करों ने गेट्स/सोरोस जैसे संस्थानों को बढ़ावा दिया; भारत में ऐसे प्रयासों का अभाव है।

निष्कर्ष

भारत का CSR कानून कॉर्पोरेट जवाबदेही को संस्थागत बनाने एवं महत्वपूर्ण निजी संसाधनों को जुटाने में सफल रहा है, लेकिन भौगोलिक तथा क्षेत्रीय विषमता के कारण सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने में इसका प्रभाव सीमित है। एक दूरदर्शी दृष्टिकोण में प्रोत्साहन-आधारित सुधारों, पारदर्शिता, संयुक्त प्रयासों एवं परिणाम-आधारित ढाँचों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि CSR प्रवाह को सबसे वंचित क्षेत्रों तथा मुद्दों की ओर पुनर्निर्देशित किया जा सके। तभी अनिवार्य CSR कॉर्पोरेट अनुपालन से आगे बढ़कर समावेशी एवं सतत विकास का एक वास्तविक चालक बन सकता है।

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