Q. न्यायिक हस्तक्षेपों में हालिया प्रवृत्ति के प्रकाश में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका की आलोचनात्मक जाँच कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न की मुख्य माँग

  • हाल के न्यायिक हस्तक्षेपों के मद्देनजर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को कायम रखने में भारतीय न्यायपालिका की कमियों का आकलन करना
  • न्यायिक हस्तक्षेपों में हालिया प्रवृत्तियों के प्रकाश में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका का परीक्षण करना।
  • आगे बढ़ने का उपयुक्त रास्ता सुझाएँ।

उत्तर

भारतीय न्यायपालिका संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायिक मध्यक्षेपों के माध्यम से, न्यायालयों ने उचित प्रतिबंधों (अनुच्छेद 19(2)) द्वारा लगाई गई सीमाओं का समाधान करने का प्रयास किया है और बढ़ती कानूनी व सामाजिक चुनौतियों के बीच लोकतांत्रिक संवाद के संरक्षक के रूप में उभरे हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को कायम रखने में भारतीय न्यायपालिका की कमियां

  • मानहानि की व्यापक व्याख्या: न्यायालयों ने मानहानि के ऐसे मामलों को बरकरार रखा है जो वैध आलोचना को दबा सकते हैं। 
    • उदाहरण के लिए, जून 2025 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भारतीय सेना को कथित रूप से बदनाम करने के लिए मुकदमे का सामना करना चाहिए, इस बात पर जोर देते हुए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपमानजनक टिप्पणियों तक सीमित नहीं है।
  • ऑनलाइन अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करना: सरकार द्वारा संचालित कंटेंट मॉडरेशन के लिए न्यायिक समर्थन ऑनलाइन वाक् स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। 
    • उदाहरण: मार्च 2024 में सर्वोच्च न्यायायलय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की इसकी क्षमता पर चिंताओं का हवाला देते हुए, सरकार द्वारा नियुक्त तथ्य-जांच इकाई को अस्थायी रूप से रोक दिया।
  • मीडिया आलोचना पर नकारात्मक प्रभाव: आलोचना के लिए मीडिया के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही पत्रकारिता की स्वतंत्रता को बाधित कर सकती है। 
    • उदाहरण: अक्टूबर 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने विकिपीडिया को ANI से जुड़े मानहानि मामले के बारे में एक पृष्ठ हटाने का आदेश दिया जिससे न्यायिक अतिक्रमण के संबंध में चिंताएँ बढ़ गईं।
  • राजद्रोह कानूनों का चयनात्मक प्रवर्तन: राजद्रोह कानूनों का असंगत अनुप्रयोग असहमति को दबा सकता है। 
    • उदाहरण के लिए, मई 2025 में लखनऊ विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर माद्री काकोटी को एक आतंकी हमले पर चर्चा करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के लिए राजद्रोह के आरोपों का सामना करने के बाद अग्रिम जमानत दी गई थी।
  • वाक् स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में न्यायिक पितृसत्तावाद: न्यायालयों ने कभी-कभी वाक् पर नैतिक निर्णय लागू किए हैं, जो संभावित रूप से  अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। 
    • उदाहरण: मार्च 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक पॉडकास्टर की कथित रूप से अश्लील मजाक के लिए आलोचना की और भविष्य की सामग्री पर अस्पष्ट नैतिक शर्तें लगाईं।

यद्यपि ये कमियाँ मौजूद हैं, फिर भी न्यायपालिका ने अस्पष्ट कानूनों को खत्म करके तथा राजनीतिक वाक् को बरकरार रखकर वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

स्वतंत्र अभिव्यक्ति की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका

  • IT एक्ट की धारा 66A को खत्म करना: सर्वोच्च न्यायायलय ने धारा 66A को अस्पष्ट और अतिव्यापक होने के कारण अमान्य कर दिया, जो ऑनलाइन वाक् स्वतंत्रता को दबाने से बचाता है। 
    • उदाहरण: श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (वर्ष 2015) वाद में, न्यायालय ने पुष्टि की कि ऑनलाइन मध्यस्थों को कानूनी आदेश के बिना सामग्री हटाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
  • प्रकाशन की स्वतंत्रता को कायम रखना: न्यायालयों ने राज्य द्वारा लगाए गए लाइसेंस के तहत प्रेस को सेंसरशिप से बचाया है। 
    • उदाहरण के लिए: बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यूजप्रिंट-प्लस-पेज प्रतिबंध को हटा दिया।
  • राजनीतिक वाक् की सुरक्षा: न्यायपालिका ने इस बात पर जोर दिया कि मानहानि के मामलों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में सावधानीपूर्वक तौला जाना चाहिए।
  • आनुपातिकता टेस्ट तैयार करना: सर्वोच्च न्यायालय ने आयु- या विषय-आधारित कानूनों के तहत वाक् प्रतिबंधों के लिए आनुपातिकता सिद्धांत को परिष्कृत किया। 
    • उदाहरण के लिए: केएस पुट्टस्वामी वाद (वर्ष 2017) में, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भाषण पर प्रतिबंध आनुपातिक और न्यायोचित होने चाहिए, अनुच्छेद 19(1)(a) की रक्षा करनी चाहिए और अत्यधिक राज्य हस्तक्षेप के खिलाफ मौलिक अधिकारों को बरकरार रखना चाहिए।
  • कार्यकारी निष्कासन शक्तियों पर लगाम लगाना: न्यायालयों ने राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी मनमाने निष्कासन निर्देशों का विरोध किया है। 
    • उदाहरण: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा जारी सोशल मीडिया आदेश को चुनौती दी, जिसमें ऑनलाइन सेंसरशिप के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया गया था।

संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में आगे की राह

  • ऑनलाइन टेकडाउन के लिए न्यायिक निरीक्षण: न्यायालयों को कंटेंट टेकडाउन आदेशों की समीक्षा करने और उन्हें मंजूरी देने का अधिकार देना चाहिए।
    • उदाहरण: धारा 79 को रद्द करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखना चाहिए जिसके तहत मध्यस्थ कार्रवाई के लिए न्यायालय की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
  • घृणास्पद भाषण और मानहानि के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश: दुरुपयोग और भयावह प्रभावों से बचने के लिए सटीक कानूनी मानक जारी करने चाहिए।
    • उदाहरण के लिए, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने डेल्फी एएस बनाम एस्टोनिया वाद में ऑनलाइन अपमानजनक टिप्पणियों के लिए देयता मानकों को परिभाषित किया।
  • निचली अदालतों के लिए उन्नत कानूनी प्रशिक्षण: वाक् न्यायशास्त्र में संरचित प्रशिक्षण के माध्यम से न्यायिक क्षमता में सुधार करना चाहिए।
    • उदाहरण: विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) न्यायिक संस्थान जटिल ऑनलाइन वाक् और बौद्धिक संपदा कानूनों की समझ में सुधार करने के लिए विश्व स्तर पर न्यायाधीशों को प्रशिक्षित करता है।
  • संतुलित जनहित याचिका के उपयोग को बढ़ावा देना: न्यायालयों को अनावश्यक भाषण प्रतिबंधों को रोकने के लिए अनावश्यक जनहित याचिकाओं को फ़िल्टर करना चाहिए।
  • वाक् स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में जन जागरूकता: संवैधानिक वाक् गारंटी के बारे में नागरिक शिक्षा का विस्तार करना चाहिए‌
    • उदाहरण: जागरूकता बढ़ाने के लिए NCERT स्कूल पाठ्यक्रम में वाक् स्वतंत्र मॉड्यूल को शामिल करना चाहिए।

भारतीय न्यायपालिका को सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को संतुलित करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की मजबूती से रक्षा करने के लिए अपने न्यायशास्त्र को विकसित करना जारी रखना चाहिए। न्यायिक क्षमता को मजबूत करना, पारदर्शिता को अपनाना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना यह सुनिश्चित करेगा कि यह मौलिक अधिकार भविष्य की चुनौतियों के लिए प्रभावी रूप से अनुकूल हो।

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