Q. वर्ष 1975 में कानूनी तरीके से उन्मूलन के बावजूद, भारत में बंधुआ मजदूरी जारी है। इस प्रथा को जारी रखने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों की आलोचनात्मक जाँच कीजिए एवं इसे संबोधित करने में सरकारी पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। सम्मानजनक आजीविका के अवसर सुनिश्चित करते हुए आधुनिक दासता को समाप्त करने के लिए व्यापक सुधारों का सुझाव दीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

प्रश्न की मुख्य माँग

  • बंधुआ मजदूरी की इस प्रथा को कायम रखने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों पर चर्चा कीजिए।
  • इसे संबोधित करने में सरकारी पहल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।
  • आधुनिक दास-प्रथा के उन्मूलन के लिए व्यापक सुधार सुझाइए।

उत्तर

हालाँकि वर्ष 1976 में कानूनी तौर पर इसे समाप्त कर दिया गया था, लेकिन भारत के अनौपचारिक क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी अभी भी जारी है। यह गरीबी, जातिगत पूर्वाग्रह और जागरूकता की कमी जैसी गहन सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दर्शाता है। यह आधुनिक गुलामी भारत के न्याय, समानता और सम्मान के संवैधानिक मूल्यों को चुनौती देती है।

इस प्रथा को कायम रखने वाले सामाजिक-आर्थिक कारक

  • गरीबी और ऋणग्रस्तता: अत्यधिक गरीबी व्यक्तियों को शोषणकारी ऋण स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है, जिससे ऋण बंधन की स्थिति पैदा होती है। उच्च ब्याज दरें और औपचारिक ऋण पहुँच की कमी, श्रमिकों को ऋण के चक्र में फँसा देती है।
  • जाति-आधारित भेदभाव: निम्न जाति के समुदाय, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति, प्रणालीगत भेदभाव का सामना करते हैं, जिससे शिक्षा, रोजगार और न्याय तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है, जिससे वे शोषण के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
    उदाहरण के लिए: ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में 86.6% बंधुआ मजदूर अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं, जो जाति और बंधुआ मजदूरी के बीच के अंतर्संबंध को उजागर करता है।
  • जागरूकता और शिक्षा का अभाव: निरक्षरता और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता का अभाव, श्रमिकों को शोषणकारी प्रथाओं को पहचानने और उनका विरोध करने से रोकता है।
    उदाहरण के लिए: कई बंधुआ मजदूरों को बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के बारे में जानकारी नहीं है और वे कानूनी सहायता लिए बिना ही दबावपूर्ण परिस्थितियों में काम करना जारी रखते हैं।
  • अनौपचारिक और अनियमित श्रम बाजार: ईंट भट्टों और कृषि जैसे अनौपचारिक श्रम क्षेत्रों का प्रचलन, न्यूनतम निगरानी के साथ, जवाबदेही के बिना शोषणकारी प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
  • श्रम कानूनों का अपर्याप्त प्रवर्तन: कानूनी प्रावधानों के बावजूद, भ्रष्टाचार, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और अपर्याप्त संसाधनों के कारण बंधुआ मजदूरी विरोधी कानूनों का प्रवर्तन अभी भी कमजोर है।
    उदाहरण के लिए: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने पाया है कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 का क्रियान्वयन ठीक से नहीं किया गया है तथा बंधुआ मजदूरी के कई मामले रिपोर्ट ही नहीं किए गए और उनका समाधान भी नहीं किया गया।

सरकारी पहल की प्रभावशीलता

  • पुनर्वास केंद्रीय योजनाओं का अप्रभावी कार्यान्वयन: पुनर्वास के लिए केंद्रीय योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता में देरी की जाती है या उसे अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे पुनः एकीकरण के प्रयास कमजोर हो जाते हैं।
  • अपर्याप्त निगरानी और प्रवर्तन तंत्र: कानूनों के ढीले प्रवर्तन और सतर्कता समितियों के गठन में विफलता के कारण इसके मामलों की कम रिपोर्टिंग और अनियंत्रित उल्लंघन के मामले सामने आते हैं।
    उदाहरण के लिए: NHRC ने पाया कि कई राज्यों ने अनिवार्य सतर्कता समितियों का गठन नहीं किया था, जिससे जमीनी स्तर पर निगरानी में बाधा उत्पन्न हो रही थी।
  • व्यापक आँकड़ों और सर्वेक्षणों का अभाव: व्यवस्थित और निरंतर सर्वेक्षणों के अभाव से बंधुआ मजदूरी की वास्तविक सीमा और वितरण को समझना मुश्किल हो जाता है।
    उदाहरण के लिए: ILO ने नीतिगत हस्तक्षेपों को डिजाइन करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए विश्वसनीय राष्ट्रीय स्तर के आँकड़ों की आवश्यकता पर बल दिया है।
  • एकीकृत, बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता: वर्तमान प्रयासों में अक्सर सरकार, नागरिक समाज और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय का अभाव होता है, जिससे प्रभाव कमजोर होता है।
    उदाहरण के लिए: उत्तरी भारत में फ्रीडम फंड के कार्य से पता चलता है कि कानूनी सहायता को सामुदायिक कार्यक्रमों के साथ जोड़ने से बंधुआ मजदूरी में उल्लेखनीय कमी आती है।

व्यापक सुधारों का सुझाव दीजिए

  • पहचान, बचाव और पुनर्वास तंत्र को मजबूत करना: सक्रिय जिला स्तरीय निगरानी दल स्थापित करनी चाहिए तथा बंधुआ मजदूरों की पहचान, बचाव और मुआवजा देने की प्रक्रिया को सुचारू बनाना चाहिए।
  • समयबद्ध और पारदर्शी पुनर्वास सहायता सुनिश्चित करना: बचाए गए व्यक्तियों को सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली के माध्यम से तत्काल वित्तीय सहायता, आवास, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास प्रदान करना चाहिए।
    उदाहरण के लिए: इस योजना के तहत, बचाए गए बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रति वयस्क पुरुष लाभार्थी को 1 लाख रुपये और विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपये है।
  • औपचारिक ऋण और रोजगार तक समावेशी पहुँच को बढ़ावा देना: ऋण बंधन को रोकने और सम्मानजनक रोजगार प्रदान करने के लिए सुभेद्य समुदायों तक स्वयं सहायता समूहों, मुद्रा ऋण और मनरेगा का विस्तार करना चाहिए।
  • उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में शिक्षा और कानूनी जागरूकता में निवेश करना: बंधुआ मजदूरी कानूनों, श्रमिकों के अधिकारों और स्थानिक जिलों में कानूनी सहायता तक पहुँच के बारे में स्थानीय जागरूकता अभियान शुरू करने चाहिए।
    उदाहरण के लिए: जन साहस जैसे गैर-सरकारी संगठन मध्य प्रदेश में कानूनी साक्षरता कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं, जिससे बंधुआ मजदूरी उल्लंघन की रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है।
  • राज्य एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और पंचायतों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना: संयुक्त कार्य योजनाओं और निगरानी के माध्यम से श्रम विभागों, सामाजिक कल्याण बोर्डों और नागरिक समाज के प्रयासों को एकीकृत करना चाहिए।
    उदाहरण के लिए: ओडिशा सरकार की नागरिक समाज समूहों के साथ संयुक्त पहल ने पश्चिमी जिलों में समन्वित बचाव और स्थायी पुनर्वास को बढ़ावा दिया।

बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए कानूनी प्रावधानों से कहीं अधिक की आवश्यकता है, इसके लिए व्यवस्थागत सुधार की आवश्यकता है। अधिकार-आधारित, समुदाय-संचालित दृष्टिकोण, मजबूत प्रवर्तन और आजीविका समर्थन के साथ महत्त्वपूर्ण है। तभी भारत सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता और सम्मान के अपने संवैधानिक वादे को कायम रख सकता है।

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