Q. केंद्र सरकार जल विनियमन के लिए एक मॉडल कानून बनाने पर विचार कर रही है जिसे राज्यों द्वारा अपनाया जा सकता है। भारत में प्रभावी और न्यायसंगत जल विनियमन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कानून की आवश्यकता और इसमें शामिल प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिये ।।(15 अंक, 250 शब्द)

उत्तर:

दृष्टिकोण:

  • भूमिका:
    • भारत में जल संकट की स्थिति का संक्षेप में परिचय दीजिए।
    • राज्यों में जल प्रबंधन प्रथाओं के मानकीकरण के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में जल विनियमन के लिए मॉडल कानून पर प्रकाश डालें।
  • मुख्याग:
    • आदर्श कानून की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये।
    • इसके अलावा, प्रभावी और न्यायसंगत जल विनियमन सुनिश्चित करने के लिए इसमें शामिल की जाने वाली प्रमुख विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए।
    • प्रासंगिक उदाहरण अवश्य प्रदान कीजिए।
  • निष्कर्ष: सतत और न्यायसंगत जल प्रबंधन के लिए मॉडल कानून के महत्व का सारांश दीजिए।

 

भूमिका:

भारत गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक 40 प्रतिशत आबादी के पास पीने का पानी नहीं होगा । बढ़ती मांग, अकुशल जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से प्रेरित इस भयावह स्थिति में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, केंद्र सरकार राज्यों में स्थायी और न्यायसंगत जल उपयोग के लिए एक समान ढांचा प्रदान करने के लिए
जल विनियमन के लिए मॉडल कानून बनाने पर विचार कर रही है।

दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद सहित इक्कीस प्रमुख शहरों में भूजल समाप्त हो जाएगा, जिससे लगभग 100 मिलियन लोग प्रभावित होंगे

 

मुख्याग:

जल विनियमन के लिए आदर्श कानून:

  • जल विनियमन के लिए प्रस्तावित मॉडल कानून एक व्यापक कानूनी ढांचा है जिसे भारत के सभी राज्यों में जल प्रबंधन प्रथाओं को मानकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • भूजल के अत्यधिक दोहन, असमान वितरण और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना है ।

 

आदर्श कानून की आवश्यकता:

  • विनियमन में एकरूपता: वर्तमान में, विभिन्न राज्यों में जल कानून काफी भिन्न हैं, जिसके कारण प्रबंधन पद्धतियों में असंगतता उत्पन्न हो रही है।
    उदाहरण के लिए: हालाँकि पंजाब और हरियाणा में भूजल निष्कर्षण पर न्यूनतम प्रतिबंध हैं , लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने भूजल उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं । यह असमानता इस तथ्य से उजागर होती है कि 13 राज्यों में भूजल निष्कर्षण दर 100% से अधिक है, जो गंभीर अति प्रयोग और एक सुसंगत राष्ट्रीय ढांचे की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है ।
  • अत्यधिक निकासी को संबोधित करना: भारत में भूजल निष्कर्षण पुनर्भरण दरों से अधिक है, यह 2004 और 2017 के बीच 58% से बढ़कर 63% हो गया है उदाहरण के लिए: दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में भूजल निष्कर्षण पुनर्भरण दरों से अधिक है , जिससे पानी की गंभीर कमी हो रही है
  • जलवायु परिवर्तन अनुकूलन: जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा प्रतिरूप में बदलाव के कारण जल उपलब्धता प्रभावित होती है , जिससे जल की कमी बढ़ जाती है उदाहरण के लिए: भारतीय मौसम विभाग ने पिछले दशक में वार्षिक मानसून वर्षा में 10% की कमी की सूचना दी है ।
  • न्यायसंगत वितरण: जल असमानता बनी हुई है, कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल की पहुँच नहीं है। ग्रामीण भारत में 80% घरेलू जल की ज़रूरतें भूजल का उपयोग करके पूरी की जाती हैं , जिससे जलस्तर में उल्लेखनीय कमी आती है। उदाहरण के लिए: भारत में केवल 30% ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध है।
  • जल सुरक्षा को बढ़ाना: 2025 तक पानी की मांग में 70% की वृद्धि होने का अनुमान है, इसलिए एक समान विनियामक ढांचा आवश्यक है। उदाहरण के लिए: दिल्ली में पानी का गंभीर संकट है, दिल्ली जल बोर्ड ने आपूर्ति में महत्वपूर्ण व्यवधान की रिपोर्ट की है। अमोनिया का स्तर बढ़ने तथा पड़ोसी राज्यों से पानी की कम निकासी के कारण लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं।

भारत में प्रभावी और न्यायसंगत जल विनियमन सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख विशेषताएं:

  • एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आईडब्ल्यूआरएम) को अपनाना: आईडब्ल्यूआरएम सतही और भूजल प्रबंधन दोनों को एकीकृत करके जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा। इसमें जल उपयोग को समन्वित करने के लिए स्थानीय नदी बेसिन प्रबंधन योजनाएँ शामिल होंगी , जिसके परिणामस्वरूप अधिक कुशल जल उपयोग और सतत प्रबंधन होगा।
  • परमिट और लाइसेंसिंग : भूजल निष्कर्षण के लिए परमिट को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, जिसमें सख्त मात्रा सीमाएँ हों । उद्योगों को डिजिटल प्रवाह मीटर लगाने और वार्षिक ऑडिट से गुजरना होगा । इससे विनियमित उपयोग सुनिश्चित होगा और भूजल के अत्यधिक दोहन को रोका जा सकेगा ।
  • सामुदायिक भागीदारी : सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे जल प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा मिले। स्थानीय जल उपयोगकर्ता संघों को संसाधनों के प्रबंधन और निगरानी के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। इससे जवाबदेही बढ़ेगी और यह सुनिश्चित होगा कि स्थानीय ज़रूरतें पूरी हों।
  • जल संरक्षण उपाय : अनिवार्य वर्षा जल संचयन और कुशल सिंचाई पद्धतियों को शामिल किया जाना चाहिए। किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। इन उपायों से पानी की बर्बादी कम होगी और भूजल पुनर्भरण में वृद्धि होगी
  • दंडात्मक प्रावधान: जल विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कठोर दंड लागू किए जाएंगे । उल्लंघन के परिणामस्वरूप गैर-अनुपालन करने वाले उद्योगों को काली सूची में डाला जाना चाहिए और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए । इससे अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी और विनियमों का पालन सुनिश्चित होगा।

निष्कर्ष:

जल विनियमन के लिए प्रस्तावित मॉडल कानून भारत में सतत और न्यायसंगत जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों में विनियमों को मानकीकृत करके, संरक्षण को बढ़ावा देकर और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करके, इसका उद्देश्य जल की कमी और जलवायु परिवर्तन की बहुमुखी चुनौतियों से निपटना है। इस मॉडल कानून को लागू करने से भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संसाधन सुरक्षित रहेंगे, जिससे आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों को बढ़ावा मिलेगा ।

 

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