संक्षेप में समाचार

30 Apr 2026

सिक्किम का 50वाँ राज्यत्व समारोह  

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भारत के प्रधानमंत्री ने सिक्किम के 50वें राज्यत्व समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गंगटोक का दौरा किया।

सिक्किम के 50वें राज्यत्व समारोह के बारे में

  • स्मरण : सिक्किम का 50वाँ राज्यत्व समारोह भारत में इसके एकीकरण के पाँच दशकों (1975–2025) को चिह्नित करता है।
  • रूपांतरण: यह आयोजन सिक्किम के राजतंत्र से एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में रूपांतरण को दर्शाता है।
    • यह सिक्किम को पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं और जैविक कृषि में अग्रणी के रूप में भी प्रस्तुत करता है।
  • विकास पहल: प्रधानमंत्री ने लगभग ₹4,000 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा की, जो अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्रों को आच्छादित करती हैं।

सिक्किम के बारे में

  • स्थान: यह भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है।
    • इसके पूर्व में भूटान, उत्तर एवं उत्तर-पूर्व में चीन का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, पश्चिम में नेपाल (कोशी प्रांत) और दक्षिण में पश्चिम बंगाल स्थित है; यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट है।
  • भू-आकृति: यह पूर्वी हिमालय में स्थित है और यहाँ ऊँचाई तथा जलवायु के विविध क्षेत्र पाए जाते हैं, जो उपोष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन तक विस्तृत हैं।
  • जैव विविधता: यह पूर्वी हिमालयी जैव-विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है, जहाँ 4,500 से अधिक पादप प्रजातियाँ, लगभग 550 पक्षी प्रजातियाँ तथा ऑर्किड और रोडोडेंड्रोन की समृद्ध विविधता पाई जाती है।
    • जैव-विविधता हॉटस्पॉट: ऐसे क्षेत्र होते हैं, जहाँ अत्यधिक प्रजातीय समृद्धि और स्थानिकता पाई जाती है तथा जो आवासीय क्षति के कारण गंभीर खतरे में हैं।
  • सर्वोच्च शिखर: यहाँ कंचनजंघा स्थित है, जो भारत की सबसे ऊँची चोटी और विश्व की तीसरी सबसे ऊँची पर्वत चोटी है।
  • राजधानी: गंगटोक इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है।
  • संरक्षित क्षेत्र: राज्य का लगभग 35% भाग कंचनजंघा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।

सिक्किम का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

  • राज्य की स्थापना (1642): सिक्किम में नामग्याल वंश की स्थापना फुंत्सोग नामग्याल के नेतृत्व में हुई, जिन्होंने 1642 में सिक्किम के प्रथम ‘चोग्याल’ (Chogyal) के रूप में पदभार ग्रहण किया। 
    • शासक को चोग्याल (सिक्किम का सम्राट) कहा जाता था।
  • ब्रिटिश संरक्षित राज्य (1861): टुमलोंग संधि के तहत सिक्किम ब्रिटिश संरक्षित राज्य और बफर राज्य बना।
  • स्वतंत्रता के बाद की स्थिति (1950): वर्ष 1950 की भारत–सिक्किम संधि के अनुसार, सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बना, जिसे आंतरिक स्वायत्तता प्राप्त थी।

पूर्ण राज्यत्व की प्राप्ति की दिशा में महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम 

  • लोकतंत्र समर्थक आंदोलन: सिक्किम के भीतर राजनीतिक जागरूकता और आंदोलनों ने सुधारों तथा भारत के साथ अधिक निकट एकीकरण की माँग की।
  • त्रिपक्षीय समझौता (1973): चोग्याल, भारत सरकार और राजनीतिक दलों के मध्य हुए इस समझौते ने लोकतांत्रिक सुधारों की शुरुआत की।
  • जनमत-संग्रह (1975): लगभग 97.5% मतदाताओं ने राजतंत्र को समाप्त करने और भारत में शामिल होने का समर्थन किया।
  • संवैधानिक एकीकरण (1975): 36वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 के माध्यम से 16 मई, 1975 को सिक्किम भारत का 22वाँ राज्य बना।

सिक्किम के 50वें राज्यत्व समारोह का महत्त्व

  • लोकतांत्रिक एकीकरण: यह दर्शाता है कि जनमत-संग्रह के माध्यम से सिक्किम का भारत में शांतिपूर्ण एकीकरण हुआ, जिससे लोकतांत्रिक वैधता मजबूत हुई।
  • संवैधानिक नवाचार: 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 के माध्यम से समावेशन और अनुच्छेद-371F के तहत विशेष प्रावधान तथा लचीले संघवाद को दर्शाते हैं।
    • अनुच्छेद-371F सिक्किम के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान प्रदान करता है, जो राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करते हुए विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है।
  • रणनीतिक महत्त्व: भारत–चीन–नेपाल त्रि-जंक्शन पर स्थित होने के कारण सिक्किम राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीति के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  • सतत् विकास का मॉडल: भारत के पहले पूर्णतः जैविक राज्य के रूप में सिक्किम की उपलब्धि, जलवायु-सहिष्णु विकास के मार्ग को दर्शाती है।
  • पूर्वोत्तर एकीकरण: यह मुख्यधारा के विकास में पूर्वोत्तर क्षेत्र के समावेशन के महत्त्व को रेखांकित करता है।
    • अष्टलक्ष्मी दृष्टि: पूर्वोत्तर के आठ राज्यों को समृद्धि के आठ रूपों के रूप में देखा जाता है, जिन्हें भारत की वृद्धि के प्रमुख प्रेरक के रूप में परिकल्पित किया गया है।
  • विविधता में सांस्कृतिक एकता: यह “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” की भावना को दर्शाता है, जिसमें भारतीय संघ के भीतर विशिष्ट परंपराओं का संरक्षण किया जाता है।

भारत का दो ट्रिलियन डॉलर का निर्यात लक्ष्य 

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हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने वित्त वर्ष 2030–31 तक भारत के दो ट्रिलियन डॉलर निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्य बिंदु

  • समग्र लक्ष्य: भारत का लक्ष्य वित्त वर्ष 2030–31 तक दो ट्रिलियन डॉलर का निर्यात हासिल करना है, जिसमें एक ट्रिलियन डॉलर वस्तु निर्यात और एक ट्रिलियन डॉलर सेवाओं का निर्यात शामिल है।
  • क्षेत्रीय रूपरेखा: इंजीनियरिंग वस्तुएँ, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधि, रसायन और सेवाओं के लिए क्षेत्र-वार रणनीतियों के साथ एक संरचित निर्यात निगरानी ढाँचा विकसित किया गया है।

रणनीति

  • समयबद्ध योजना: स्पष्ट और समय-सीमा से जुड़ी कार्य-योजनाएँ, जिन्हें प्रदर्शन संकेतकों से जोड़ा गया है।
  • संस्थागत समन्वय: मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय पर जोर।
  • डिजिटल निगरानी: वास्तविक समय निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित मंच का उपयोग।

निर्यात संवर्द्धन मिशन

  • उद्देश्य: निर्यात संवर्द्धन मिशन (EPM) भारत की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य MSMEs, प्रथम बार निर्यातकों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों की निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता को सशक्त बनाना है। ₹25,060 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ, यह मिशन एक एकीकृत और डिजिटल रूप से सक्षम ढाँचे के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। 
  • उप-योजनाएँ
    • निर्यात प्रोत्साहन: व्यापार वित्त तक पहुँच सुलभ बनाने हेतु निर्यातकों को ब्याज सब्सिडी, निर्यात ऋण, फैक्टरिंग और संपार्श्विक सहायता के माध्यम से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। 
    • निर्यात दिशा: गैर-वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए व्यापार मेलों, खरीदार-विक्रेता बैठकों और निर्यात संवर्द्धन गतिविधियों के माध्यम से बाजार पहुँच को बढ़ाता है, साथ ही मानकों, प्रमाणन, लॉजिस्टिक्स और नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश के लिए समर्थन प्रदान करता है।

प्रमुख उद्देश्य

  • MSME और प्रथम बार निर्यातक: जागरूकता और संपर्क के माध्यम से जमीनी स्तर के निर्यातकों तक लाभ सुनिश्चित करना।
  • कृषि निर्यात: सभी घटकों में निरंतर प्राथमिकता बनाए रखना।
  • लॉजिस्टिक्स और प्रमाणन: विदेशी भंडारण, परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन पर विशेष ध्यान।
  • संस्थागत पहुँच: निर्यात संवर्द्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों और विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के क्षेत्रीय प्राधिकरणों की भूमिका।
    • निर्यात संवर्द्धन परिषदें: क्षेत्र-विशिष्ट निर्यात को बढ़ावा देना और बाजार सहायता प्रदान करना।
    • कमोडिटी बोर्ड: गुणवत्ता में सुधार करना और विशिष्ट वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना।
    • DGFT क्षेत्रीय प्राधिकरण: विदेशी व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के क्षेत्रीय क्रियान्वयन अंग के रूप में कार्य करते हुए लाइसेंस जारी करना, योजनाओं का प्रसार करना और निर्यातकों को अनुपालन व प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करना।
  • ब्रांड इंडिया (Brand India): एक समग्र निर्यात रणनीति के रूप में वैश्विक स्तर पर भारत की ब्रांडिंग को सुदृढ़ करना।

अन्य उपाय

  • राहत उपाय: पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित निर्यातकों के लिए विशेष योजना।
  • बाजार पहुँच का विस्तार: निर्यात संवर्द्धन परिषदों से आगे बढ़कर अन्य क्षेत्रीय संगठनों तक समर्थन का विस्तार।
  • व्यापार कैलेंडर: व्यापार मेलों और खरीदार-विक्रेता बैठकों के लिए तीन-वर्षीय गतिशील कैलेंडर का विकास।

E100

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने E100 (या 100% एथेनॉल) को स्वीकृत ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में मान्यता देने हेतु एक मसौदा अधिसूचना जारी की है।

E100 के बारे में

  • E100 ईंधन में लगभग 93% निर्जल (पानी-रहित) एथेनॉल होता है, साथ ही स्थिरता के लिए थोड़ी मात्रा में गैसोलीन (पेट्रोल) और योजक पदार्थ मिलाए जाते हैं। इसे पेट्रोल के विकल्प के रूप में स्वतंत्र ईंधन के तौर पर उपयोग किया जाता है।
  • इंजन की आवश्यकता: E100 (100% एथेनॉल) के कुशल उपयोग के लिए ‘फ्लेक्स-फ्यूल इंजन’ या समर्पित एथेनॉल इंजनों की आवश्यकता होती है, जो उच्च एथेनॉल सांद्रता के अनुसार ईंधन प्रणाली और दहन प्रक्रिया को अनुकूलित कर सकें। 
    • फ्लेक्स-फ्यूल इंजन: ऐसे इंजन जो पेट्रोल, एथेनॉल मिश्रण या शुद्ध एथेनॉल (E100) पर चल सकते हैं। ये विशेष सामग्रियों का उपयोग करते हैं और बेहतर प्रदर्शन के लिए ईंधन आपूर्ति तथा इग्निशन को स्वतः समायोजित करते हैं।

मुख्य बिंदु

  • नियामकीय संशोधन: प्रस्ताव में केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 115(18) में संशोधन कर E100 को स्वीकृत ईंधन के रूप में शामिल करने का प्रावधान है।
  • वाहन पात्रता का विस्तार: पहले E85 (85% एथेनॉल) तक स्वीकृत वाहनों को अब E100 के लिए भी प्रमाणित किया जा सकेगा, जिससे मिश्रित ईंधन से पूर्ण एथेनॉल-आधारित वाहनों की ओर संक्रमण संभव होगा।
  • होमोलोगेशन (Homologation): यह एक आधिकारिक प्रमाणन प्रक्रिया है, जो सुनिश्चित करती है कि वाहन (या उसके पुर्जे) जब सरकारी तकनीकी, सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हैं, तभी उसे सार्वजनिक सड़कों पर उपयोग या बिक्री की अनुमति मिलती है।
    • ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसी एजेंसियाँ सुरक्षा, उत्सर्जन और प्रदर्शन मानकों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण करेंगी।
  • नीतिगत महत्त्व: यह कदम एथेनॉल को केवल मिश्रण घटक से आगे बढ़ाकर एक स्वतंत्र ईंधन के रूप में स्थापित करता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी और कृषि अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।
    • यह एथेनॉल-आधारित वाहनों के प्रमाणीकरण और बड़े पैमाने पर उत्पादन को भी सक्षम बनाता है।
  • मुख्य चिंताएँ
    • कम ईंधन दक्षता: एथेनॉल में पेट्रोल और डीजल की तुलना में प्रति लीटर कम ऊर्जा होती है, इसलिए E100 वाहनों का माइलेज कम होता है और अधिक बार ईंधन भरवाना पड़ता है।
    • उच्च रखरखाव लागत: एथेनॉल संक्षारक (Corrosive) प्रवृत्ति का होता है और नमी को अवशोषित करता है, जिससे इंजन में घर्षण बढ़ता है और सर्विसिंग की आवश्यकता अधिक होती है।
    • स्पष्ट मूल्य लाभ का अभाव: घरेलू उत्पादन के बावजूद ईंधन सस्ता नहीं हो पाता, क्योंकि कच्चे माल (जैसे गन्ना) की लागत, सरकारी खरीद मूल्य, प्रसंस्करण खर्च और कर, खुदरा कीमतों को अपेक्षाकृत ऊँचा बनाए रखते हैं।

एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EBP) के बारे में

  • कार्यक्रम की शुरुआत: भारत ने वर्ष 2003 में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EBP) शुरू किया, जिसका उद्देश्य तेल आयात पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना था।
  • प्रारंभिक धीमी प्रगति: आपूर्ति और नीतिगत बाधाओं के कारण वर्ष 2014 तक मिश्रण स्तर लगभग 2% के आसपास ही रहा।
  • बढोतरी का चरण: मजबूत नीतिगत प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2022 तक E10 (10% मिश्रण) का लक्ष्य हासिल किया गया।
  • वर्तमान स्थिति: चरणबद्ध क्रियान्वयन (वर्ष 2023 से) के बाद अप्रैल 2026 से पूरे देश में E20 (20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) को मानक ईंधन के रूप में अपनाया गया है।
    • भारत ने E20 मिश्रण लक्ष्य को वर्ष 2030 की निर्धारित समय-सीमा से पहले ही प्राप्त कर लिया है।

तुआरेग विद्रोही 

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तुआरेग विद्रोहियों के एक बड़े समन्वित हमले ने माली में पिछले 15 वर्षों के सबसे गंभीर सुरक्षा संकट को जन्म दिया है, जिससे देश की स्थिरता के लिए गहरा खतरा उत्पन्न हो गया है। 

संबंधित तथ्य

  • रणनीतिक कब्जा: विद्रोहियों ने माली के उत्तरी गढ़ किदाल पर कब्जा कर लिया, जो तुआरेग प्रतिरोध का एक प्रतीकात्मक और रणनीतिक केंद्र है।
  • हानि: माली के रक्षा मंत्री सादियो कामारा, जो रूस समर्थक नीति के प्रमुख वास्तुकार थे, कथित रूप से हमलों में मारे गए।
  • रूस की वापसी की माँग: तुआरेग विद्रोहियों ने माली से रूसी बलों की पूर्ण वापसी की माँग की है।
  • विस्तार की योजना: विद्रोही अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए गाओ, टिंबकटू और मेनाका जैसे प्रमुख उत्तरी शहरों तक विस्तार करना चाहते हैं।
  • जुंटा नियंत्रण का कमजोर होना: असिमी गोइटा के नेतृत्व वाली सैन्य सरकार का नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है और विद्रोही इसके अंततः पतन का दावा कर रहे हैं।
  • विद्रोहियों का उद्देश्य: विद्रोही “अजावाद” नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, जो उत्तरी माली में आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित है।

तुआरेग विद्रोहियों के बारे में

  • तुआरेग विद्रोही सहारा क्षेत्र के घुमंतू जातीय समूह हैं, जो मुख्यतः माली और नाइजर के क्षेत्रों में निवास करते हैं।
  • मुख्य माँग: वे लंबे समय से अपने गृह क्षेत्र “अजावाद” के लिए स्वायत्तता या स्वतंत्रता की माँग करते रहे हैं, जिसका कारण राजनीतिक उपेक्षा और सांस्कृतिक अनदेखी बताया जाता है।
  • प्रमुख विद्रोह: 1960 के दशक से तुआरेग विद्रोह बार-बार होते रहे हैं, जिनमें 2012 में अजावाद मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन (MNLA) के नेतृत्व में एक बड़ा विद्रोह शामिल है।
  • अजावाद की घोषणा: वर्ष 2012 में तुआरेग विद्रोहियों ने संक्षिप्त रूप से अजावाद की स्वतंत्रता की घोषणा की थी, हालाँकि इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली और यह जल्द ही समाप्त हो गया।

वर्ष 2026 की SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक 

वर्ष 2026 की शंघाई सहयोग संगठन (SCO) रक्षा मंत्रियों की बैठक में, भारत ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, आतंकी सुरक्षित पनाहगाहों और राज्य-प्रायोजित खतरों के विरुद्ध निर्णायक सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया। 

वर्ष 2026 की SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक के मुख्य बिंदु

  • परिचय: बिश्केक में आयोजित इस बैठक का केंद्र क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग और उभरती वैश्विक अनिश्चितताओं के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया को मजबूत करना था।

भारत की भागीदारी

  • भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, जिन्होंने आतंकवाद के प्रति ‘जीरो टाॅलरेंस’ नीति को दोहराया और कहा कि इसमें कोई राजनीतिक या भौगोलिक अपवाद नहीं होना चाहिए।
  • भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को आतंकवाद और सीमा-पार खतरों के विरुद्ध अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया।
  • भारत ने सामूहिक जवाबदेही की माँग करते हुए SCO सदस्य देशों से उन राष्ट्रों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया है, जो आतंकवादी नेटवर्क को समर्थन या शरण देते हैं।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के बारे में

  • शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा समूह है, जिसका उद्देश्य यूरेशिया क्षेत्र में स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना है।
  • उत्पत्ति और विकास: SCO की स्थापना वर्ष 2001 में शंघाई में हुई, जो वर्ष 1996 के शंघाई फाइव तंत्र से विकसित हुआ था। इसका उद्देश्य सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय विश्वास निर्माण था।
    • शंघाई फाइव में चीन, रूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे।
  • विस्तार और सदस्यता
    • संस्थापक सदस्य: चीन, रूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान।
    • बाद में शामिल: भारत और पाकिस्तान (2017), ईरान (2023), बेलारूस (2024)
      • भारत 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य बना।
  • उद्देश्य: SCO का लक्ष्य सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करना, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना तथा “तीन बुराइयों”—आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करना है।
  • संरचना
    • राज्य प्रमुख परिषद: सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय।
    • सचिवालय: बीजिंग में स्थित स्थायी कार्यकारी निकाय।
    • क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS): ताशकंद में स्थित, जो आतंकवाद-रोधी समन्वय पर केंद्रित है।
  • रक्षा मंत्रियों की बैठक: यह बैठक हर वर्ष आयोजित होती है, जिसमें अध्यक्षता क्रमिक (Rotational) आधार पर बदलती रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग, सैन्य संवाद और आतंकवाद-रोधी रणनीतियाँ हैं।
  • अन्य तंत्र: SCO ढाँचे में सरकार प्रमुखों की परिषद, विदेश मंत्रियों की परिषद और आर्थिक सहयोग, सुरक्षा तथा नवाचार एवं स्टार्ट-अप जैसे उभरते क्षेत्रों से संबंधित विशेष कार्य समूह शामिल हैं।
  • SCO में भारत की सक्रिय भूमिका क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, साथ ही यह एक अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य में सामूहिक सुरक्षा और नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन करता है।

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