भारत में दंडावधि-छूट न्यायशास्त्र

21 Apr 2026

संदर्भ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने संतोष कुमार सिंह की समय पूर्व रिहाई की याचिका को खारिज करने के लिए सजा समीक्षा बोर्ड (Sentencing Review Board-SRB) की आलोचना की और यह टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्णय कानूनी सिद्धांतों के बजाय जनता की धारणा पर आधारित प्रतीत होते हैं।

संबंधित तथ्य

  • सजा समीक्षा बोर्ड (SRB), जिसमें जेल महानिदेशक (DG), पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ राज्य अधिकारी शामिल होते हैं, वह निकाय है, जिसे पहले प्रत्येक मामले की जाँच करनी चाहिए और अपनी सिफारिश सरकार को भेजनी चाहिए।

समय पूर्व रिहाई के समान मामले

  • मनु शर्मा (2020): जेल में उनके अच्छे आचरण और संतोषजनक व्यवहार का हवाला देते हुए, अधिकारियों द्वारा लगभग दो दशक की सजा काटने के बाद उन्हें समय पूर्व रिहाई दी गई थी।
  • सुशील शर्मा (2018): लगभग 23 वर्ष के कारावास के बाद रिहा किया गया; सजा समीक्षा बोर्ड द्वारा शुरू में उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया था।
  • सुखदेव यादव (2025): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सजा समीक्षा बोर्ड न्यायिक रूप से निर्धारित सजा को रद्द नहीं कर सकता है। न्यायालय ने यह माना कि एक बार निर्धारित अवधि पूरी हो जाने के बाद, आगे किसी कार्यकारी (एग्जीक्यूटिव) अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

समय पूर्व रिहाई के बारे में

  • समय पूर्व रिहाई आजीवन कारावास के दोषियों को शीघ्र रिहा होने की अनुमति देती है, यदि उन्हें सुधरा हुआ, पुनर्वासित और समाज के लिए अब खतरा नहीं माना जाता है। क्षमादान की शक्तियाँ संवैधानिक तथा वैधानिक दोनों ढाँचों से प्राप्त होती हैं।
  • वैधानिक/संवैधानिक ढाँचा
    • भारतीय संविधान के अनुच्छेद-72 और 161 राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल को उपयुक्त मामलों में सजा कम करने (Remission) की शक्ति प्रदान करते हैं।
      • ऐसी शक्तियाँ राज्य सरकारों में भी निहित हैं, जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 473 और 474 में निर्धारित किया गया है।
    • विचार के लिए वैधानिक न्यूनतम सीमा 14 वर्ष की वास्तविक कारावास है। ऐसे अपराधों के लिए, जिनमें मृत्युदंड का विकल्प उपलब्ध था, जैसा कि प्रस्तुत मामले में है, BNSS की धारा 475 इस सीमा को अनिवार्य बनाती है।

समय पूर्व रिहाई के लिए मुख्य मानदंड

  • जेल में अच्छा आचरण: दोषी को कारावास के दौरान निरंतर अनुशासन, सकारात्मक व्यवहार और जेल नियमों का पालन प्रदर्शित करना चाहिए।
  • पेरोल/जमानत की शर्तों का पालन: व्यक्ति ने बिना किसी उल्लंघन या फरार हुए, पेरोल या अंतरिम जमानत के दौरान लगाई गई सभी शर्तों का सख्ती से पालन किया हो।
  • आगे कोई आपराधिक संलिप्तता नहीं: दोषी जेल के अंदर या अस्थायी रिहाई के दौरान किसी भी अतिरिक्त आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए।
  • आयु और स्वास्थ्य संबंधी विचार: अधिक आयु, गंभीर बीमारी, या गिरते शारीरिक/मानसिक स्वास्थ्य को मानवीय आधार पर समय पूर्व रिहाई प्रदान की जा सकती है।
  • पुनर्वास और पुनर्संयोजन की संभावना: अधिकारियों को यह आकलन करना चाहिए कि क्या दोषी में सुधार हुआ है और एक कानून-मानने वाले नागरिक के रूप में समाज में पुनः शामिल होने में सक्षम है।

चुनौतियाँ

  • सुधारात्मक बनाम प्रतिशोधात्मक न्याय: यह मुद्दा अपराधियों को उनके अपराधों के लिए दंडित करने की आवश्यकता (प्रतिशोधात्मक न्याय) और समाज में उनके पुनर्संयोजन के लिए उन्हें सुधारने और पुनर्वासित करने के लक्ष्य (सुधारात्मक न्याय) के बीच तनाव को उजागर करता है।
  • कार्यकारी विवेक बनाम न्यायिक निगरानी: यह कार्यकारी अधिकार (SRB निर्णयों के माध्यम से) और यह सुनिश्चित करने में न्यायालयों की भूमिका के बीच संतुलन की चिंता पैदा करता है कि ऐसे निर्णय निष्पक्ष, तर्कसंगत और कानूनी रूप से सुदृढ़ हों।
  • जनमत की भूमिका: इसमें यह जोखिम है कि जनभावना और मीडिया का दबाव निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, जिससे लोकलुभावनवाद वस्तुनिष्ठ कानूनी सिद्धांतों पर हावी हो सकता है।
  • पीड़ित के अधिकार बनाम दोषी के अधिकार: इस मुद्दे में न्याय के लिए पीड़ितों के अधिकारों और भावनाओं को कैदियों के संवैधानिक अधिकारों (सुधार और शीघ्र रिहाई की संभावना सहित) के साथ संतुलित करना शामिल है।

परिहार (Remission) पर न्यायिक दिशा-निर्देश

भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन

  • भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वर्ष 2015 के निर्णय में परिहार देने के संबंध में एक व्यापक ढाँचा निर्धारित किया।
  • न्यायालय ने माना कि परिहार एक पूर्ण या अनियंत्रित कार्यकारी शक्ति नहीं है और इसका प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है।
  • इसने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक परामर्श अनिवार्य है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निर्णय न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है।
  • न्यायालय ने आगे कहा कि परिहार के निर्णय तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होने चाहिए, न कि अस्पष्ट या बाहरी विचारों पर।
  • इसने दोषी के समग्र मूल्यांकन को अनिवार्य बनाया, जिसमें शामिल हैं:
    • जेल में आचरण और व्यवहार
    • अपराध के समय आयु
    • मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल
    • सुधार और पुनर्वास की संभावना।
  • महत्त्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल अपराध की जघन्य प्रकृति परिहार से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है।

आगे की राह

  • SRB निर्णयों के लिए वस्तुनिष्ठ दिशा-निर्देश: निर्णय लेने में मनमानेपन को कम करने के लिए सजा समीक्षा बोर्ड का मार्गदर्शन करने हेतु स्पष्ट, समान और पारदर्शी मानदंड तैयार किए जाने चाहिए।
  • तर्कसंगत और साक्ष्य-आधारित आदेश: निर्णयों को व्यक्तिपरक धारणाओं के बजाय वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, दस्तावेजी तर्क और सत्यापन योग्य साक्ष्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए।
  • पुनर्वास और पुनर्संयोजन को मजबूत करना: सुधारात्मक सुधारों, कौशल विकास और रिहाई के बाद सहायता प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करना।
  • जनभावना के प्रभाव को सीमित करना: यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय होने चाहिए कि जनमत या मीडिया का दबाव कानूनी सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों पर हावी न हो।
  • उन्नत न्यायिक निगरानी: निष्पक्षता, जवाबदेही और कानून के शासन के पालन को सुनिश्चित करने के लिए दंड माफी के निर्णयों की समीक्षा करने में न्यायालयों को सक्रिय भूमिका निभानी जारी रखनी चाहिए।

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