पंजाब में बेअदबी विधेयक

20 Apr 2026

संदर्भ

पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026’ पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के लिए आजीवन कारावास सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान करना है।

गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में

  • गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है।
  • इसे सिख समुदाय का केंद्रीय धार्मिक ग्रंथ और आध्यात्मिक मार्गदर्शक माना जाता है।
  • संकलन
    • गुरु अर्जन देव द्वारा संकलित।
  • बाद में गुरु गोबिंद सिंह द्वारा इसे अंतिम रूप दिया गया और इसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया।

सिख धर्म में इसकी स्थिति

  • गुरु गोबिंद सिंह के बाद इसे शाश्वत गुरु माना जाता है।
  • सिख धर्म में इसे सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्ता प्राप्त है।

संबंधित तथ्य

यह वर्ष 2008 के उस कानून में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिसे शिरोमणि अकाली दल-भारतीय जनता पार्टी सरकार के तहत अधिनियमित किया गया था।

बेअदबी (Sacrilege) के बारे में

  • विधेयक बेअदबी को गुरु ग्रंथ साहिब को अपवित्र करने के इरादे से किए गए किसी भी जानबूझकर किए गए कार्य के रूप में परिभाषित करता है।
  • इसमें गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों या उनके किसी हिस्से को शारीरिक नुकसान पहुँचाना, विरूपित करना, जलाना, फाड़ना या चोरी करना शामिल है। इसके अलावा, बोले गए या लिखे गए शब्दों, संकेतों, दृश्य प्रतिनिधित्व या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सिख धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से किया गया कार्य भी इसमें शामिल है।

मुख्य विशेषताएँ

  • दंड: गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वाले किसी भी व्यक्ति को कम-से-कम 7 वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है, जिसे 20 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही ₹2 लाख से ₹10 लाख के बीच जुर्माना भी देना होगा।
    • शांति या सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के इरादे से की गई आपराधिक साजिश के मामलों में, सजा न्यूनतम दस वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक है और जुर्माना ₹5 लाख से ₹25 लाख के मध्य है।
  • अपराध की प्रकृति: इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय (Non-compoundable) होंगे।
    • बेअदबी में सहायता करने वालों को भी समान रूप से दोषी माना जाएगा।
  • जाँच: अपराध की जाँच पुलिस उपाधीक्षक (DSP) या सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी।

विधेयक लाने का तर्क

  • राज्य सरकार का तर्क है कि हाल की घटनाओं ने पंजाब में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की है।
    • सरकार का कहना है कि यह संशोधन दोषियों के लिए आजीवन कारावास सहित कड़े दंड सुनिश्चित करके ऐसे कृत्यों को रोकने का प्रयास करता है।

चिंताएँ

  • धर्मनिरपेक्ष लोकाचार के विरुद्ध: वर्ष 2016 में, SAD-BJP सरकार ने दो संशोधन विधेयक पारित किए थे, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान था। लेकिन केंद्र ने उन्हें यह कहते हुए वापस कर दिया कि भारत के धर्मनिरपेक्ष ढाँचे के तहत सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
  • कानूनी रूप से कमजोर: आलोचकों का तर्क है कि यह संशोधन वर्ष 2008 के अधिनियम के मूल उद्देश्य से भटकता है, जिसका उद्देश्य गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता बनाए रखने के लिए इसकी छपाई, प्रकाशन और वितरण को विनियमित करना था। इसे आजीवन कारावास जैसे कड़े दंडों तक विस्तारित करना कानून को कमजोर कर सकता है।
  • केंद्रीय कानून के साथ टकराव: हालाँकि राज्य आपराधिक मुद्दों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन वे भारतीय न्याय संहिता (पूर्व में IPC) जैसे केंद्रीय कानूनों द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक सजा तय नहीं कर सकते हैं।
    • चूँकि BNS की धारा 299 (पूर्व में IPC 295A) के तहत ऐसे अपराधों में अधिकतम तीन वर्ष की सजा है, इसलिए आजीवन कारावास का प्रावधान करने वाला कोई भी राज्य कानून सीधा टकराव पैदा करता है, जहाँ केंद्रीय कानून ही मान्य होता है।
  • कानून और व्यवस्था के मुद्दे: बेअदबी की घटनाएँ अक्सर विरोध प्रदर्शनों का कारण बनती हैं और हिंसा में बदल सकती हैं, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ती है।
  • राजनीतिक निहितार्थ: ऐसी घटनाओं का उपयोग अक्सर चुनावी विमर्श में किया जाता है, विशेष रूप से पंजाब में, जिससे राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है।
  • सांप्रदायिक सद्भाव: बेअदबी के कृत्य अंतर-सामुदायिक संबंधों को तनावपूर्ण बना सकते हैं और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।

आगे की राह

  • त्वरित जाँच और न्यायिक प्रक्रिया: समयबद्ध जाँच और फास्ट-ट्रैक सुनवाई सुनिश्चित करने से जवाबदेही बढ़ेगी और तनाव को बढ़ने से रोका जा सकेगा।
  • धार्मिक मुद्दों का गैर-राजनीतीकरण: ध्रुवीकरण से बचने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए धार्मिक मामलों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाना चाहिए।
  • सामुदायिक सहभागिता और अंतर-धार्मिक संवाद: विभिन्न समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने से आपसी सम्मान की भावना उत्पन्न हो सकती है और संघर्ष का जोखिम कम हो सकता है।
  • कठोर एवं संतुलित विधायी ढाँचा: कानून बेअदबी को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से कठोर होने चाहिए, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अनुच्छेद-19 जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करें।
  • भ्रामक सूचना के विरुद्ध जागरूकता: जागरूकता फैलाने और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग सुनिश्चित करने से, अफवाहों पर अंकुश लगाने तथा अनावश्यक अशांति को रोकने में सहायता मिल सकती है।

बेअदबी और भारत का संविधान

  • धार्मिक स्वतंत्रता: अनुच्छेद-25 व्यक्तियों को धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
    • बेअदबी के कृत्य धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को ठेस पहुँचाकर इस भावना का उल्लंघन करते हैं।
  • अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम उचित प्रतिबंध: अनुच्छेद-19 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
    • हालाँकि, यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और शालीनता जैसे आधारों पर उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
    • यदि बेअदबी के कृत्य हिंसा भड़काते हैं या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, तो उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है।
  • समानता का अधिकार: अनुच्छेद-14 कानूनों का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है।
    • बेअदबी के विरुद्ध कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होने चाहिए।

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