प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री (उड़ान) #
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मापदंड |
प्रधानमंत्री (PM) |
मुख्यमंत्री (CM) |
नियुक्ति तथा शपथ |
- अनुच्छेद – 75
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता हैं।
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- अनुच्छेद – 164
- राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता हैं।
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- संविधान में इसके लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। संसदीय व्यवस्था के अनुसार बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है।
- बहुमत स्पष्ट न होने की स्थिति में राष्ट्रपति /राज्यपाल, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री का चयन और नियुक्ति अपनी व्यक्तिक विवेक की स्वतंत्रता का प्रयोग करके कर सकता है। प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री को एक महीने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करना होता है।
- जब प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति /राज्यपाल अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग कर प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री का चुनाव और नियुक्ति करता है।
- संवैधानिक रूप से, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री को संसद/राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए।
- एक व्यक्ति जो संसद/राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं है, को छ: महीने के लिए प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, इस समय अवधि में उसे संसद/राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा (यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा एक निर्णय में दी गई)।
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कार्यकाल |
- निश्चित नहीं, तथा यह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है।
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- निश्चित नहीं, तथा यह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है।
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वेतन |
- संसद द्वारा निर्धारित होता है।
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- राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होता है।
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शक्तियां और कार्य |
- अनुच्छेद 74/163: मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री, प्रमुख के रूप मे राष्ट्रपति/राज्यपाल को उसके कार्यों का अनुपालन करने हेतु सहायता या सलाह देता है।
- अनुच्छेद 75/164: अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी, सभी मंत्री राष्ट्रपति/राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा/राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदाई होते हैं।
- प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री त्यागपत्र या मृत्यु होने पर मंत्री परिषद स्वत: विघटित हो जाती है।
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अनुच्छेद याद रखने की ट्रिक – केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ‘89′ की भिन्नता होती है, जैसे–कार्यपालिका + अधिकांश मामलों में विधायी अंग (सभी में नहीं)। उदाहरण– प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की नियुक्ति-75+ 89 = 164, अर्थात अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है वही अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के नियुक्ति का प्रावधान है।